Crime Report on 26 April

लोकसेवक के कार्य में बाधा डालने का मामला

  • अभियोग संख्या 77/18 दिनांक 26/04/18 अधीन घारा 353, 332, 506 भा0 द0स0 के तहत पुलिस थाना करसोग  जिला मण्डी  में एक शिकायतकर्ता श्री अमरनाथ सुपुत्र श्री जोवन दास गाव शाला डा0घर टिबन तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है  कि दिनांक 25/04/18 को  जब वह  बिजली बिल जमा न करने पर बिजली काटने का अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था तो उसी समय  खिम राम  सुपुत्र खिन्दु राम गांव बनोग डा0 घर टेबन तहसील करसोग जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने उसे जान से मारने की धमकी दी व  उसे लात व मुक्कों से पीटा जिस कारण उसे चोटे आई हैं ।स0उप0नि0 कृष्ण लाल अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 आबकारी अधिनियम का मामले

  1. अभियोग संख्या 76/18 दिनांक 25/04/18 अधीन घारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग  जिला मण्डी  में स0 उ0नि0 बलबीर प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा  के रुक्का प पंजीकृत थाना हुआ है  कि दिनांक 25/04/18 को समय करीब 6.30 बजे शाम जब वह अन्य पुलि, कर्मचारियों के साथ जान पाल स्थान पर  उपस्थित था तो गुप्त सुचना के आधार पर सुन्दर सिंह  सुपुत्र नारायण सिंह गांव ठण्डा पानी डा0 घर व तहसील पांगणा हि0 प्र0 के होटल की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से  12 बोतल देशी शराब बरामद की गई। स0 उ0नि0 बलबीर प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  • अभियोग संख्या 98/18 दिनांक 25/04/18 अधीन घारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर  जिला मण्डी  में  मु0 आ0 संजीव कुमार  न0 879  के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है  कि दिनांक 25/04/18 को समय करीब 6.30 बजे शाम जब ये  पुलिस पार्टी के साथ  मुकाम जडोल पर मौजूद थे  तो दौराने चैकिग कार  मुलागर राम सुपुत्र श्री गुलाब राम गांल त्रिहमी डा0 घर  जडोल त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी से 84 बोतल ( 63000 मिलीलिटर ) अंग्रजी शराब बरामद हुई है। मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

 

रास्ता रोककर, गाली गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी के मामले

1          अभियोग संख्या 37/18 दिनांक 26/04/18 अधीन घारा   341, 323, 506, 34  भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर  जिला मण्डी  में  शिकायतकर्ता देवानन्द सुपुत्र श्री फतह राम गांव शाला तहसील चच्योट जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  25/04/18 को  जब वह अपनी कार न0  (एच0पी0 29 ए0-2833) से जा रहा था तो  स्थान झगयांण के समीप परम देव,  इन्द्र सिंह व नरेश कुमार ने उसका रास्ता रोका तथा उसके साथ मारपीट करी जिस कारण उसे चोटें आई हैं । मु0आ0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना  गोहर  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 38/18 दिनांक 26/04/18 अधीन घारा   341, 323, 506, 34  भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर  जिला मण्डी  में  शिकायतकर्ता  श्री दुपल्ल  सिंह  सुपुत्र  श्री बेली राम गांव राकनी डा0घर  सेगली त0 चच्योट जिला मण्डी (हि0 प्र0) की  शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  25/04/18 को  गोदावरी  पत्नी श्री लाल मन  गांव भुजकर डा0 घर केलोधार  त0 चच्योट जिला मण्डी ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट करी  जिस कारण से उसो चोटे आई हैं ।मु0आ0 श्याम लाल  न0 891 अन्वेषणाधिकारी थाना   गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

 

चालान

1             मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 279 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 62,100/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान व 1100/- रूपये जुर्माना व खनन अधनियम के तहत 08 चालान किया व उल्लघंनकर्ता से 13,500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 

 

Crime Report on 25 April

धोखधडी का मामलाः-

    1. अभियोग संख्या 92/18 दिनांक 24-04-2018 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में अधीन धारा 156(3) द0 प्र0 सं0 के तहत जनाब न्यायिक मैजिस्ट्रैट प्रथम श्रेणी कोर्ट न0-4 मण्डी के आदेशानुसार शिकायतकर्ता संजय कुमार पुत्र नारायण सिंह निवासी गां0 मैहर चौहटा डा0 टाण्डू त0 सदर जि0 मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि शिकायतकर्ता ने अपनी बौलेरो गाडी न0 HP-01M-1423 को एक्सचेन्ज करके सूमो गाडी सतलुज मोटर से ली थी । सतलुज मोटर ने शिकायतकर्ता को गाडी के सभी कागजात किसी अन्य गाडी के दे दिये तथा ली गई गाडी के इंन्जन नम्बर व अस्थाई नम्बर मे भी खामियां पाई गई तथा शिकायकर्ता को नई गाडी की जगह पुरानी गाडी जाली दस्तावेज देकर शिकायकर्ता के साथ ठगी की है । स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  • शादी की नीयत से भगा ले जाने का मामलाः-

 

    1. अभियोग संख्या 75/18 दिनांक 25.04.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24.04.2018 को समय करीब 09.30 बजे सुबह इसकी बेटी स्कूल गई थी जो कि आज तक घर वापिस न आई है इसने शक जाहिर किया कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी का अपहरण करके ले गया है । उ0नि0 मोहर सिंह प्रभारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
    2. लोकसेवक के कार्य मे बाधा पहुंचाने का मामलाः-
    3. अभियोग संख्या 76/18 दिनांक 24.04.2018 अधीन धारा 353, 332,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चन्द्र भूषण पुत्र श्री केशव राम गां0 व डा0 सैन्थल त0 जोगिन्द्र नगर जि0 मण्डी हिमाचल पथ परिवहन निगम मे परिचालक  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24.04.2018 को समय करीब 08.30 बजे शाम जब यह जोगिन्द्र नगर बस स्टैण्ड में भूप सिंह ड्राईवर के साथ जोगिन्द्र नगर बस स्टैण्ड मे सरकारी बस को मोड रहे थे तो विजय बाबा और उसके बेटे व शुभम नायक ने शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा सरकारी कार्य मे बाधा डाली । उ0नि0 केहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  • आत्महत्या के प्रयत्न का मामलाः-

 

  1. अभियोग संख्या न0 66/18 दिनांक 24-04-2018 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बी0 एस0 क्लौनी , जिला मण्डी मे एक शिकायतकर्ता शिवू राम सपुत्र श्री हरशू निवासी गांव परेशी, डा0 व तहसील निहरी , जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-04-18 को समय करीब 12.00 बजे दिन जब यह अपने खेतों मे जा रहा था उसी समय एक महिला शान्ता देवी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच,मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0 आ0 सरोज  कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

  1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 187 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 52,650/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 08 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 250/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

CRIME REPORT ON 24 APRIL

 

मादक पदार्थ अधिनियम के मामलेः-

  • अभियोग संख्या 83/18 दिनांक 24-04-2018 अधीन धारा 20-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में मु0आ0 श्रवण कुमार एस0 आई0 यू0 सरकाघाट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24-04-2018 को समय 1.00 बजे शाम जब ये पुलिस पार्टी के साथ सरकाघाट बाजार में गश्त कर रहे थे तो समय करीब 1.00 बजे दिन एक व्यक्ति अवाहदेवी से सरकाघाट की तरफ पैदल आया जब उसने पुलिस पार्टी को देखा तो भागने की कोशिश की जिसे हमराही मुलाजमानों की मदद से काबू करके पूछताछ की गई तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम सुरेश कुमार उर्फ डैनी पुत्र प्रेम लाल निवासी गांव लाका तहसील सरकाघाट जिला मण्डी बतलाया दौराने तलाशी उसके हाथ मे लिये कैरी बैग से 60 ग्राम चरस बरामद हुई है । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  • अभियोग संख्या 35/18 दिनांक 23-04-2018 अधीन धारा 18-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में उ0नि मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23-04-2018 को जब ये भांग व अफीम उखाडो अभियान के लिये करसाल में पुलिस पार्टी के साथ मौजूद थे तो लीलू राम पुत्र स्वर्गीय तवारू राम निवासी गांव करसाल डा0 बस्सी त0 च्चयोट जि0 मण्डी के खेतों में 32 पौधे अफीम के बीजे हुये पाये गये । उ0नि मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।अपहरण का मामला

 

  1.  
  • अभियोग संख्या 82/18 दिनांक 24-04-2018 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23-04-2018 को इसकी बेटी स्कूल गई थी जो लौट कर घर वापिस न आई है । स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।जुआ अधिनियम का मामला

 

  1.  
  1. अभियोग संख्या 31/18 दिनांक 23-04-2018 अधीन धारा 13-03-1967 भारतीय जुआ अधिनियम के तहत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी स0उ0 नि0 मोहन जोशी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23-04-2018 को समय करीब 4.30 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ थुनाग बाजार मे मौजूद थे तो रुप लाल पुत्र श्री लायक राम निवासी बलाण्डा डा0 लम्बाथाच, डुमनी राम पुत्र देवी सिंह निवासी गांव चियूणी, महेश्वर सिंह पुत्र श्री जालम राम गां0 व डा0 थुनाग, केवल कृष्ण पुत्र नारायण निवासी गांव लेह डा0 लम्बाथाच और पवन कुमार पुत्र श्री हरदेव सिंह निवासी गांव छाहडी डा0 शिकावरी तहसील थुनाग जिला मण्डी, सार्वजनिक स्थान मे जुआ खेलते हुये पाये गये । जिनके कब्जा से 6700/- रुपये बरामद हुये हैं । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।आबकारी अधिनियम के मामलेः-
  • अभियोग संख्या 81/18 दिनांक 23-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक मनमोहन सिंह ,अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23-04-2018 को समय 05.40 बजे शाम जब ये पुलिस पार्टी के साथ मुकाम दवारडू में मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार अश्वनी कुमार पुत्र मोरध्वज निवासी गांव दवारडू ड़ा रोपड़ी त0 सरकाघाट की दुकान से 4500 मिलीलिटर देशी शराब बरामद हुई है सहायक उप निरीक्षक मनमोहन सिंह ,अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

 

  1. सडक हादसे के मामलेः-
  • अभियोग संख्या 91/18 दिनांक 23-04-2018 अधीन धारा 279.337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मीरा देवी पत्नी श्याम लाल निवासी गांव नोरु डा0 भंगरोटू त0 बल्ह जि0 मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23-04-2018 को समय करीब 11.30 बजे दिन यह अपनी सास के साथ भंगरोटु बैंक से घर वापिस आ रही थी तो उसी समय एक गाडी न0 PB-02BJ-7999 पीछे की तरफ से आई व इन दोनों को टक्कर मार दी जिससे इन्हे चोटें आई है सहायक उप निरीक्षक धम्रेश दत ,अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. अभियोग संख्या 65/18 दिनांक 24-04-2018 अधीन धारा 279, 304(A) भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उर्मिला देवी पत्नी कालीदास निवासी गांव फेगरु डा0 व त0 निहरी जि0 मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23-04-2018 को समय करीब 07.00 बजे शाम जब यह अपने घर मे मौजूद था तो उसी समय हेमराज पुत्र रमेश चन्द निवासी रंगड व प्रेम चन्द पुत्र परस राम ट्रैक्टर में कहीं जा रहे थे हेमराज ट्रैरक्टर को चला रहा था। प्रेम चन्द एकदम अचानक ट्रैक्टर से गिर गया और टायर के नीचे आ गया जिससे उसकी मौका पर ही मृत्यु हो गई व ट्रैक्टर चालक मौका से भाग गया । मु0आ0 सरोज कुमार ,अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. चालान
  1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 258 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 42,500/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 12 चालान व 1200/- रूपये जुर्माना व खनन अधनियम के तहत 03 चालान किये गये हैं ।

CRIME REPORT ON 23 APRIL

 

1.आबकारी अधिनियम के मामलेः-

  • अभियोग संख्या 75/18 दिनांक 22-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उप निरीक्षक सुरजीत सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-04-2018 को समय 05.30 बजे शाम जब ये पुलिस पार्टी के साथ गलू मेले में मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सुरजीत सिह पुत्र दिला राम निवासी गाँव रोपाधार डा0 गुम्मा तहसील जोगिन्द्रनगर अपनी मीट की दुकान में शराब बेचने का धंधा करता है जिस सुचना के आधार पर उसकी मीट की दुकान में रेड की गई तो इसके कब्जा से 18 बोतल देशी शराब बरामद हुई है ।

 

    1.  
  • अभियोग संख्या 79/18 दिनांक 22-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक राज कुमार ,अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-04-2018 को समय 05.30 बजे शाम जब ये पुलिस पार्टी के साथ मुकाम चैल में मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार मुकेश कुमार पुत्र तारा चन्द निवासी झंझैल ड़ा रोपड़ी त0 सरकाघाट की दुकान से 2000 मिलीलिटर देशी शराब बरामद हुई है

 

  1.  

2.रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें-

  1. अभियोग संख्या 74/18 दिनांक 22-04-2018 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सेवती देवी पत्नी ठाकुर दास निवासी गांव दमाखपुर डा0 भांथल तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 22-04-2018 को समय करीब 08.00 बजे प्रात: जब यह अपने खेतों मे काम करने के लिये जा रही थी तो उसी समय योग राज पुत्र पुर्ण चन्द निवासी  गांव दमाखपुर  डा0 भैथल तहसील करसोग जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट,गाली गलौच की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 बृज लाल , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. अभियोग संख्या 80/18 दिनांक 23-04-2018 अधीन धारा 452,323147,149,356 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पवन कुमार पुत्र धर्म दास निवासी गाँव डौह डा0 रिवालसर तहसील बल्ह जिला मण्डी हाल सेल्जमेन ठेका दुर्गापुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.04.2018 को समय 10.00 बजे रात जब यह अपने दोस्तों के साथ ठेका के अन्दर बैठ कर खाना खा रहे थे तो उसी समय डिम्पल,बबु, ज्ञान चन्द  दुकान के अन्दर घुसकर इन सब के साथ मारपीट  की व ठेका के गले से 419690/- रुपये छीन के ले गये । मुख्य आरक्षी राज कुमार , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

  1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 198 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 32,600/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान व 1000/- रूपये जुर्माना व खनन अधनियम के तहत 01 चालान किया व उल्लघंनकर्ता से 500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस अधीक्षक, 

CRIME REPORT ON 22 APRIL

 

तांक झांक के प्रयास का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 128/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 354 (सी), 511 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अंकुश शर्मा पुत्र विनय कुमार निवासी म0न0 3531 सैक्टर 23 चण्डीगढ पंजाब की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.04.2018 को यह अपने दोस्तों के साथ मण्डी आया था व समय करीब 07.00 बजे शाम यह अपने दोस्त सतविन्दर के साथ डोमिनो पिज्जा मण्डी में पिज्जा खाने गय़ा, इसने पिज्जा आर्डर किया व बॉशरुम में चला गया जो महिलाओं व पुरूषों के लिये संयुक्त था जैसे ही यह बॉशरुम में गया तो इसने देखा कि एगजॉस्ट फैन के पास एक फोन रखा हुआ था व उस पर विडियो रिकार्डिंग हो रही थी इसने अपने दोस्त को बुलाया तो उसी समय एक देवी सिंह नाम का व्यक्ति वहाँ पर आया व मोबाइल फोन को ले जाने की कोशिश करने लगा। मोबाइल फोन की विडियो रिकार्डिंग को चैक करने पर पाया गया कि उसने यह फोन वॉशरुम में रिकार्डिंग के लिये रखा हुआ था। मुख्य आरक्षी श्याम लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. आबकारी अधिनियम के मामलेः-
  • अभियोग संख्या 30/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक मोहन जोशी, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21-04-2018 को समय 09.15 बजे रात जब ये पुलिस पार्टी के साथ जंजैहली बाजार में मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दामोदर दास पुत्र चन्द्र सिंह निवासी गाँव बुंग डा0 जंजैहली तहसील थुनाग अपने ढाबे में शराब बेचने का धंधा करता है जिस सुचना के आधार पर उसके ढाबे में रेड की गई तो उसके कब्जा से 18 बोतल देशी शराब बरामद हुई है।
  • अभियोग संख्या 71/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक बलवीर सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पांगणा के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21-04-2018 को समय 01.30 बजे दिन जब ये पुलिस पार्टी के साथ पांगणा बाजार में मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर इन्होने काहन चन्द पुत्र तुला राम निवासी गाँव सुई डा0 पांगणा तहसील करसोग जिला मण्डी के होटल को चैक किया तो होटल में 05 बोतल देशी शराब बरामद हुई है।
  • अभियोग संख्या 73/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थान करसोग के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21-04-2018 को समय 06.35 बजे शाम जब ये पुलिस पार्टी के साथ मुकाम चुराग में मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर इन्होने लज्जी राम पुत्र विक्रम सिंह निवासी गाँव चारकुफरी डा0 मरोठी तहसील करसोग जिला मण्डी के होटल को चैक किया तो होटल में 12 बोतल देशी शराब बरामद हुई है।

 

जुआ अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 29/18 दिनाक 21.04.2018 अधीन धारा 13/3/67 भारतीय जुआ अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 21.04.2018 को समय करीब 07.05 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ थुनाग बाजार में उपस्थित थे तो उसी समय प्रेम सिंह पुत्र प्यारे लाल निवासी थुनाग , कौल राम पुत्र डोले राम निवासी गाँव खमरार, बेसर राम पुत्र जालपु राम निवासी थुनाग, मंगत राम पुत्र राम सिंह निवासी गाँव माँहुनाग व उतम पुत्र जगेशवर निवासी थुनाग सार्वजनिक स्थान में खुले में पैसों के साथ ताश खेल रहे थे जिनके कब्जा से 3445 रुपये बरामद हुये हैं।

सरकारी सम्पति को नुकसान पहुँचाने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 72/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 3 PDP Act पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता आर0एल0 चौहान , सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उप मण्डल चुराग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2018 को प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र चुराग की शिलान्यास पट्टिका को किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया है। मुख्य आरक्षी बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें-

1.अभियोग संख्या 74/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मीरा देवी पत्नी स्व. जय राम निवासी गांव रोपड़ी डा0 रोपड़ी कलैहडु तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक  21-04-2018 को समय करीब 04.30 बजे शाम चत्तर सिंह पुत्र चंचल सिंह निवासी  गांव रोपड़ी डा0 रोपड़ी कलैहडु तहसील जोगिन्द्रनगर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 तुलसी राम, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  1. अभियोग संख्या 49/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गुड्डु राम पुत्र माघी निवासी गाँव नौसा डा0 उरला तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.04.2018 को समय 05.30 बजे शाम यह अपनी पत्नी के साथ गांव बोहर से एक शादी समारोह से घर वापिस आ रहे थे तो बोहर में कुलदीप कुमार ने इनका रास्ता रोककर शिकायतकर्ता के साथ लात मुक्कों से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी ठाकुर सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

  1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 300 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 51,100/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 09 चालान व 900/- रूपये जुर्माना व खनन अधनियम के तहत 09 चालान किये व उल्लघंनकर्ताओं से 10,600/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

CRIME REPORT ON 21 APRIL

 

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 48/18 दिनाक 20.04.2018 अधीन धारा 20-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी मु0 आ0 टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी विषेश अन्वेषण ईकाई जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 20-04-2018 को समय करीब 04.00 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम टिक्कर के पास गस्त पर मौजूद थे तो उसी समय एक व्यक्ति सरनी की तरफ से पैदल टिक्कर की तरफ आया, जिसके पास कोई चोरी की वस्तु होने का सन्देह हुआ जिस पर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोहन सिंह सपुत्र श्री कर्म सिंह निवासी गांव सगनाल डा0 रोपा तहसील पधर बतलाया दौराने तलाशी इसके कब्जा से 952 ग्राम चरस बरामद हुई है । आरोपी को अभियोग मे गिरफ्तार किया गया है । मु0आ0 बलराज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अपहरण का मामलाः-
  1. अभियोग संख्या 77/18 दिनांक 20-04-2018 अधीन धारा 363 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी गाँव बकारटा डा0 रखोह तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-04-2018 को इसका बेटा स्कूल गया था जो अभी तक वापिस घर नहीं आया है । उ0नि0 मनमोहन सिंह   अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. आबाकारी अधिनियम का मामलाः-
  1. अभियोग संख्या 78/18 दिनांक 20-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में उ0नि0 अश्ननी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-04-2018 को समय 6.00 बजे शाम पुलिस पार्टी के साथ भांम्बला मे गश्त पर मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर सुभाष कुमार सपुत्र श्री ज्ञान चन्द गां0 व डा0 टिक्करी त0 बलद्वाडा जिला मण्डी के करियाना की दुकान से 600 मिली लिटर देशी शराब व 350 मिली लिटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। उ0 नि0 अश्ननी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।1.अभियोग संख्या 89/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ढलू राम सपुत्र श्री लाला राम निवासी गाँव दुसरा खाबू डा0 सरदवार तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-04-2018 को समय 3.15 बजे शाम गम्भर ख्ड्ड मे सन्त राम सपुत्र श्री मुन्शी राम और उसकी पत्नी सुनीता देवी व सत्या देवी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।3. अभियोग संख्या 34/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दीपक चन्देल सपुत्र प्रताप सिंह निवासी गाँव चतरौर डा0 सकरोहा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-04-2018 को समय 08.30 बजे रात यह चुराग से अपने घर आ रहा था जब यह चैलचौक कैन्चीमोड के पास पहुँचा तो हंसराज व उसका एक दोस्त वहाँ पर आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। मुख्य आरक्षी प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. चालान
  3. 2. अभियोग संख्या 70/18 दिनांक 20-04-2018 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उमा दत सपुत्र श्री शहद राम निवासी गाँव टोगधा धार डा0 पांगणा तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-04-2018 को समय 08.00 बजे सुबह जब यह अपने घर से पांगणा बाजार जा रहा था तो खानू राम सपुत्र श्री राम दास निवासी गांव नगैहणी डा0 पांगणा त0 करसोग जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  4. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें-
  1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 175 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 26,600/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 09 चालान व 850/- रूपये जुर्माना वसूल किया हैं ।  पुलिस अधीक्षक,
  2. मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

Crime Report on 20 April

1.आबकारी अधिनियम मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 47/18 दिनांक 19-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में उ0 नि0 पृथ्थी सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-04-18 को समय करीब 04-00 बजे शाम यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम थाती में गश्त पर मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि शोभा राम सुपुत्र चचंल निवासी कोट डा0 थाती त0 धर्मपुर जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस सुचना पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान में रेड की तो उसकी दुकान से 02 बोतलें देशी शराब व 01बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई । उ0नि0 पृथ्थी सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या 64/18 दिनांक 19-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कॉलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में उ0नि0 प्रदीप कुमार प्रभारी पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कॉलौनी सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-04-18 को समय करीब 6-30 बजे शाम यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम धनोटु में गश्त पर मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुब्जा देवी पत्नी लछ्मण दास निवासी गाँव व  डा0 महादेव  त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी घर में अवैध शराब बेचने का धन्धा करती है जिस पर उपरोक्त महिला के घर पर रेड की तो उसके घर से 3000 मि0 लीटर  अवैध शराब बरामद हुई । उ0 नि0 प्रदीप कुमार  प्रभारी पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कलौनी सुन्दरनगर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  3. आग से नुक्सान पहुँचाने का मामला:-
  4. अभियोग संख्या 88/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 435 भा0द0 स0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरज सिंह सुपुत्र प्रकाश चन्द निवासी गाँव अरडा डा0 नसलोह तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 18-04-2018 को इसने अपना मोटरसाईकिल न0 एच0 पी0 33 ई0 3802 (बुलेट) अरडा में खड़ा किया था इसके साथ ही ललित कुमार ने अपना मोटरसाईकिल न0 एच0 पी0 33 ई0 8709 व जगदीश नें अपना स्कुटर न0 एच0 पी0 33 5270 ने भी वहीं पर पार्क किया था। दिनाँक 19-04-18 को जब शिकायतकर्ता अपना मोटरसाईकिल लेने गया तो उपरोक्त सभी वाहनों के किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी थी। स0 उ0 नि0 स्वर्ण रुप सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

.3रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें-

 

1.अभियोग संख्या 75/18 दिनांक 19-04-2018 अधीन धारा 147,149,323,504,506 भा0द0 स0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निक्की देवी पत्नी टीटू राम निवासी गाँव थाना चौकी डा0 बतैड़ा  तहसील सरकाघाट जिला मण्डी  में दिनाँक 15-04-2018 को समय 5.30 बजे शाम  जब इसका बेटा देश राज अपने खेतों मे काम कर रहा था तो चन्द्रेश कुमारी ,चीतरु, हुकम चन्द, नीलम वर्मा व अमरी देवी ने उसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । मु0 आ0  चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  1. अभियोग संख्या 76/18 दिनांक 19-04-2018 अधीन धारा 341,324 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रीना देवी पत्नी कुलदीप सिंह निवासी गाँव लंगेहड़ डा0 हरी बैहना तहसील सरकाघाट जिला मण्डी में आज 20-04-2018 को समय 7.10 बजे प्रातः यह सरकाघाट से अपने घर आ रही थी जब यह नघला के पास पहुँती तो निर्मला देवी पत्नी जय गोपाल ने इसका रास्ता रोककर इस पर चाकु से हमला किया है । स0 उ0 नि0 राज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5.चालान

मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 255 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 48,800/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 02 चालान व 200/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत  01  चालान किया गया हैं ।

 

Crime Report on 19 April

1.मादक द्रव्य अधिनियम मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 125/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 20 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 लच्छमी दास अन्वेष्णाधिकारी SIU मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18-04-18 को समय करीब 04.35 बजे दिन यह अन्य कर्मचारियो के साथ लोअर बिजनी में गश्त पर मौजूद था तो उसी समय एक व्यक्ति प्रणव महाजन सुपुत्र भोला शंकर  निवासी मकान नं0 14/5 पैलेस कॉलोनी मण्डी स्कूटी नं0 एच पी- 33इ-0938 में आया, जिसे रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 54 ग्राम चरस बरामद हुई ।

2.आबकारी अधिनियम मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 73/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लड भडोल जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18-04-18 को समय करीब 06.45 बजे शाम यह अन्य कर्मचारियो के साथ बलोटू में गश्त पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोहन सिंह सुपुत्र सन्तोखा निवासी चलोटी डा0 पंजालग त0 लड भडोल जिला मण्डी अपनी दुकान चाय अण्डा इत्यादि की दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान में रेड की तो उसकी दुकान से 09 बोतले अग्रेजी शराब व 10 बोतलें देशी शराब ऊना नं0 1 बरामद हुई । स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लड भडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.उदघोषित अपराधी की गिरफ्तारी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 33/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 174ए भा0 द0 स0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी स0उ0नि0 ओम प्रकाश प्रभारी पी-ओ सैल मण्डी जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि पीरू राम सुपुत्र मदन लाल निवासी सतोह डा0 राजगढ़ त0 बल्ह जिला मण्डी को माननीय अदालत द्वारा NI Act में उदघोषित अपराधी घोषित किया था जो उपरोक्त अपराधी को दिनांक 19-04-18 चौन्तड़ा से गिरफ्तार किया गया है ।

4.छेड़खानी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 88/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 354ए भा0द0 स0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17-04-2018 को समय करीब 11.45 बजे रात एक व्यक्ति निवासी कुम्मी इसके घर आया व गन्दी-2 गाली गलौच की तथा इसके साथ छेड़खानी की । मु0आ0 जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.चालान

मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 327 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 37,900/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान व 600/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत  02  चालान व 1,000 रूपये जुर्माना वसुल किये गये हैं ।

Crime Report on 18 April

1.ले भगाने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 72/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 363 भा0द0 स0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्ननगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17-04-2018 को समय करीब 08.00 बजे सुबह इसकी भतीजी घर से स्कुल गई थी परन्तु घर वापिस लौट कर न आई है इसकी भतीजी ने इसे फोन पर बतलाया कि यह एक लड़के निवासी जोगिन्द्रनगर के साथ है, परन्तु शिकायतकर्ता ने शक जाहिर किया है कि वह लड़का इसकी भतीजी को भगा ले गया है । स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. रास्ता रोककर, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-
  3. अभियोग संख्या 49/18 दिनांक 17.04.2018 अधीन धारा 341,323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दोसरू राम पुत्र श्री बारू राम निवासी डाबणु डा0 थाची त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह अपनी पत्नी ध्याना दासी व भाई चेक चन्द के साथ खेत मे काम कर रहा था तो गुलाब सिंह, मोती राम, पुन्नी देवी द्रुमती देवी, पारस राम, बोसरू राम, भादरी देवी, चमारी देवी, चुन्नी लाल, धनसारी देवी, इन्द्रा देवी, थानेदार दानसु, जाली देवी, डुमणु राम, बेदु, चेत राम, रेशमा देवी, झाबे राम, निर्मला देवी वहां आये व इनके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0 आ0 योगेन्द्र पाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  4. अभियोग संख्या 73/18 दिनांक 17.04.2018 अधीन धारा 341,323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुभाष चन्द सुपुत्र ज्ञान चन्द निवासी भद्रवाड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि जब यह भद्नवाड़ बाजार से वापिस घर आ रहा था तो प्रवीण कुमार व अंकुश जो छात्र के रहने वाले है, दोनों ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0 आ0 कमलकान्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  5. अभियोग संख्या 95/18 दिनांक 18.04.2018 अधीन धारा 341,323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मौहित सैन सुपुत्र ललित सैन निवासी मकान नं0 176/10 पुराना बाजार सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-04-18 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अपने दोस्त नीरज व विकास के साथ बी0बी0एम0बी0 झील के पास सैर कर रहा था तो अभिषेक गुलेरिया, सन्नी ठाकुर, निखिल, व अमित वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 प्रेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  6. अभियोग संख्या 96/18 दिनांक 18.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निखिल कुमार सुपुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी खिलड़ा डा0 मैरामसीत त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-04-18 को समय करीब 04.30 बजे दिन जब यह वी प्वाइंट के पास मौजूद था तो भट्ट, जीनू व उनके अन्य दोस्त वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 प्रेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.सड़क दुर्घटना का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 50/18 दिनांक 17-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता पुन्ने राम सपुत्र श्री ढाबे राम निवासी गांव खोखन डा0 व त0 भुन्तर जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना किया गया कि दिनांक 17-04-18 को जब यह अपनी पत्नी के साथ कार नं0 एच पी0- 34बी-1747 में मण्डी से भुन्तर की ओर जा रहा था तो एक नैनो कार नं0 एच पी0- 29ए-3804 कुल्लु की ओर से तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई तथा इनकी कार को टक्कर मार दी जिस कारण इसे व इसकी पत्नी को चोटें आई है। स0उ0नि0 सरस्वती देवी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रही हैं ।
  2. अभियोग संख्या 69/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता कमेश्वर सपुत्र श्री चुन्नी लाल निवासी गांव संन्जोठी डा0 बगसैड त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना किया गया कि दिनांक 17-04-18 को को समय करीब 09.30 बजे रात इसकी पिकअप गाड़ी नं0 एच पी0-52(टी)-2331 जो बगसैड से शिमला जा रही थी जिसे सतीश कुमार चला रहा था तथा शिकायतकर्ता व लच्छी राम भी उपरोक्त गाड़ी में ही बैठे थे जब यह मघान्धी गली पहुंचे तो चालक सतीश कुमार उपरोक्त गाड़ी से नियन्त्रण खो बैठा व गाड़ी 100 मी0 सड़क से नीचे जा गिरी जिससे इन सभी को चोटें आई है । स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.चालान

मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 337 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 73,400/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान व 500/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02  चालान किये गये हैं ।

 

 

Crime Report on 17 April

1.मादक द्रव्य अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 72/18 दिनांक 16-04-2018 अधीन धारा 20,29 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में मु0 आ0 सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी SIU सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16-04-2018 को  जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम चोलथरा बाजार  में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो एक मोटरसाईकल न0 HP-54B-4803 सदोट की तरफ से आई तो उपरोक्त मोटरसाईकल को रोक कर चैक किया तो उसमे सफर कर रहै विशाल सपुत्र पवन कुमार निवासी गंगैहडी                    डा0 समीरपुर त0 टौणी देवी जिला हमीरपुर व विक्रान्त सिंह राणा सपुत्र बाबू राम राणा निवासी बाल्ही तहसी ज्वाली जिला कांगडा के कब्जे से 184 ग्राम चरस बरामद हुई ।  मु0 आ0 सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी SIU सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

शादी की नीयत से भगा ले जाने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 28/18 दिनांक 17.04.2018 अधीन धारा 363,366 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी थुनाग जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16.04.2018 को समय करीब 10.00 बजे इसकी बेटी कम्पयुटर सैन्टर जंजैहली के लिये गई थी जो कि घर वापिस न आई है इसने  शक जाहिर किया कि  एक लडका निवासी सुन्दरनगर इसकी लडकी को शादी करने की नियत से भगा ले गया है । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

छेडखानी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 71/18 दिनांक 17.04.2018 अधीन धारा 354, 354(A), 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.04.2018 को समय करीब 04.00 बजे दिन जब यह अपनी गौशाला जा रही थी तो देशराज सपुत्र टिटू राम ने इसे जबरदस्ती  पकडकर  इसके साथ छेडखानी की । उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी  पुलिस चौकी हटली  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.आत्महत्या के प्रयत्न का मामलाः-

अभियोग संख्या न0 123/18 दिनांक 16-04-2018 अधीन धारा 309 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर, जिला मण्डी मे एक शिकायतकर्ता मनोज कुमार सपुत्र श्री राम सिंह निवासी गांव वीर तुंगल व डा0 वीर   तहसील सदर, जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-04-18 को इसके माता व पिता के बीच लडाई हुई थी दिनांक 16-04-18 को इसकी माता मण्डी गई थी तो इसके पिता ने घर मे जहरीली दवाई खा ली जिस कारण उन्हें बराये इलाज क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी में लाया गया है । स0उ0 नि0 रमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

3.सड़क दुर्घटना का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या न0 32/18 दिनांक 17-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता नरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री गणेश लाल निवासी गांव व डा0 व तहसील चच्योट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-04-18 को समय करीब 10.15 बजे शाम यह अपने अंकल संजय कुमार, मुकेश कुमार, हुकम चन्द, निखिल  के साथ करसोग से चच्योट यदोपति की गाडी न0 HP-32B-1610 मे आ रहे थे तो जब यह कुकडीगलू के पास पहुंचे तो उपरोक्त चालक  गाडी से नियन्त्रण खो बैठा तथा गाडी सडक से नीचे गिर गयी जिस कारण  सभी को  चोटे आयी हैं । मु0आ0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या न0 87/18 दिनांक 16-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता भगत राम सपुत्र श्री नानकू राम निवासी गांव धहूंडी व डा0 नागचला तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-04-18 को समय करीब 07.00 बजे सुबह जब यह धौन्धी मे था तो उसी समय एक मोटरसाईकल न0 HP-23A-0878 नेरचौक की तरफ से तेज रफ्तारी में आया उपरोक्त मोटरसाईकल मे एक व्यक्ति व एक औरत सफर कर रहै थे  । सडक में गड्डा होने के कारण मोटरसाईकल चालक उपरोक्त मोटरसाईकल से नियन्त्रण खो बैठा जिस कारण पीछे बैठी महिला नीचे गिर गई जिस कारण उसे चोटें आई है ।  मु0आ0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी गागल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं

6.चालान

  1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 179 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 14500/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान व 600/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 05  चालान व 1000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।