1.ले भगाने का मामलाः-
- अभियोग संख्या 72/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 363 भा0द0 स0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्ननगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17-04-2018 को समय करीब 08.00 बजे सुबह इसकी भतीजी घर से स्कुल गई थी परन्तु घर वापिस लौट कर न आई है इसकी भतीजी ने इसे फोन पर बतलाया कि यह एक लड़के निवासी जोगिन्द्रनगर के साथ है, परन्तु शिकायतकर्ता ने शक जाहिर किया है कि वह लड़का इसकी भतीजी को भगा ले गया है । स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- रास्ता रोककर, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-
- अभियोग संख्या 49/18 दिनांक 17.04.2018 अधीन धारा 341,323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दोसरू राम पुत्र श्री बारू राम निवासी डाबणु डा0 थाची त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह अपनी पत्नी ध्याना दासी व भाई चेक चन्द के साथ खेत मे काम कर रहा था तो गुलाब सिंह, मोती राम, पुन्नी देवी द्रुमती देवी, पारस राम, बोसरू राम, भादरी देवी, चमारी देवी, चुन्नी लाल, धनसारी देवी, इन्द्रा देवी, थानेदार दानसु, जाली देवी, डुमणु राम, बेदु, चेत राम, रेशमा देवी, झाबे राम, निर्मला देवी वहां आये व इनके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0 आ0 योगेन्द्र पाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
- अभियोग संख्या 73/18 दिनांक 17.04.2018 अधीन धारा 341,323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुभाष चन्द सुपुत्र ज्ञान चन्द निवासी भद्रवाड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि जब यह भद्नवाड़ बाजार से वापिस घर आ रहा था तो प्रवीण कुमार व अंकुश जो छात्र के रहने वाले है, दोनों ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0 आ0 कमलकान्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
- अभियोग संख्या 95/18 दिनांक 18.04.2018 अधीन धारा 341,323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मौहित सैन सुपुत्र ललित सैन निवासी मकान नं0 176/10 पुराना बाजार सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-04-18 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अपने दोस्त नीरज व विकास के साथ बी0बी0एम0बी0 झील के पास सैर कर रहा था तो अभिषेक गुलेरिया, सन्नी ठाकुर, निखिल, व अमित वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 प्रेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
- अभियोग संख्या 96/18 दिनांक 18.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निखिल कुमार सुपुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी खिलड़ा डा0 मैरामसीत त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-04-18 को समय करीब 04.30 बजे दिन जब यह वी प्वाइंट के पास मौजूद था तो भट्ट, जीनू व उनके अन्य दोस्त वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 प्रेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.सड़क दुर्घटना का मामलाः
- अभियोग संख्या 50/18 दिनांक 17-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता पुन्ने राम सपुत्र श्री ढाबे राम निवासी गांव खोखन डा0 व त0 भुन्तर जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना किया गया कि दिनांक 17-04-18 को जब यह अपनी पत्नी के साथ कार नं0 एच पी0- 34बी-1747 में मण्डी से भुन्तर की ओर जा रहा था तो एक नैनो कार नं0 एच पी0- 29ए-3804 कुल्लु की ओर से तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई तथा इनकी कार को टक्कर मार दी जिस कारण इसे व इसकी पत्नी को चोटें आई है। स0उ0नि0 सरस्वती देवी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रही हैं ।
- अभियोग संख्या 69/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता कमेश्वर सपुत्र श्री चुन्नी लाल निवासी गांव संन्जोठी डा0 बगसैड त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना किया गया कि दिनांक 17-04-18 को को समय करीब 09.30 बजे रात इसकी पिकअप गाड़ी नं0 एच पी0-52(टी)-2331 जो बगसैड से शिमला जा रही थी जिसे सतीश कुमार चला रहा था तथा शिकायतकर्ता व लच्छी राम भी उपरोक्त गाड़ी में ही बैठे थे जब यह मघान्धी गली पहुंचे तो चालक सतीश कुमार उपरोक्त गाड़ी से नियन्त्रण खो बैठा व गाड़ी 100 मी0 सड़क से नीचे जा गिरी जिससे इन सभी को चोटें आई है । स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4.चालान
मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 337 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 73,400/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान व 500/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये हैं ।