CRIME REPORT ON 16 MAY

आबकारी अधिनियम का मामला

1        अभियोग संख्या न0 87/18 दिनांक 16/05/18 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में उ0नि0 मोहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर थाना पंजीकृत हुआ है कि दिनांक 15.05.16 को यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मेला ग्राउंड मांहु नाग में मौजुद था तो जीत सिंह सुपुत्र श्री हरी सिंह गांव सरोट डाकघर मांहुनाग तहसील करसोग जिला मण्डी (हि0 प्र0) के कब्जा से 21 बोतल देसी शराब बरामद की ।  उ0नि0 मोहर सिंह  अन्वेषाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी का मामला

2        अभियोग संख्या न055/18 दिनांक 15.05.18 अधीन धारा 354 (ए). 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला  मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 16.05.18 को समय 6.30 बजे शाम  चुड़ामणी गांव अन्दराहलु तहसील पधर जिला मण्डी(हि0 प्र0)  ने शिकायतकर्ता के साथ छेड़छाड करी  व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

सड़क- दुर्घटना का मामला

3        अभियोग संख्या न0 105/18 दिनांक 16.05.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में  श्री मति मीरा देवी सुपुत्र श्री नरोतम राम गांव गुलेरिया डाकघर पटडीघाट तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि जब यह   अपने  पुत्र राजेश  के साथ गाड़ी न0 एच0पी0 24 ए0-4487 मे सवार होकर  मन्दिर से वापिस घर वापिस आ रहे थे  तो । उपरोक्त गाड़ी के ड्राईवर डुमणू राम सुपुत्र श्री रलदू राम गांव गुलेरिया डाकघर  पटड़ीघाट तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी ने तेज गति के कारण  गाड़ी पर से नियन्त्रण खो दिया और गाड़ी सडक के नीचे गयी ।  जिस कारण से उन्हे चोटें आई हैं। उ0नि0 अश्वनि  प्रभारी पुलिस चौकी हटली में मामले का अन्वे षण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

4        अभियोग संख्या न0 80/18 दिनांक 16.05.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता रामेश कुमार सुपुत्र श्री स्वर्गीय श्री सन्त राम गांव खरीरी डाकघर पुराना बाजार तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0 प्र0) के शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  15.05.18 को समय करीब 10.15 बजे दिन जब यह  नरेश कुमार व चुन्नी लाल  के साथ अन्बेदकरनगर से कलौनी की तरफ ऑटो मे सवार होकर जा रहा था तो  उसी समय एक अज्ञात कार के ड्राईवर ने उसका रास्ता रोककर  उसके साथ मारपीट करी जिस कारण से उसे चोटें आई हैं । मु0 आ0 दिनेश कुमार न0 914 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

5        मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 249 चालान किये तथाउल्लघंनकर्ताओं से 52,300/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान व 1100/-  रूपये जुर्माना व खनन अधिनियम के तहत 2 चालान व 7200/- रुपये वसूल किया गया है ।

 

CRIME REPORT ON 15 MAY

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या न0 140/18 दिनांक 14.05.18  अधीन धारा  39  हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना सदर मण्डी में  स0उ0नि0 नारायण सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.05.18 को जब पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम गजनोहा पर मौजुद था तो  रामेश कुमार सुपुत्र स्वर्गीय हरि सिंह गांव लुहारडी डाकघर बल्ह तहसील सदर जिला मण्डी  के कब्जा से 7 बोतल देसी शराब बरामद करी । स0उ0नि0 नारायण सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी मामले  का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

ले भागना या भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या न0 110/18 दिनांक 14.05.18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 1.05.18  को उसका बेटा  घर में विना बताये कहीं चला गया है  तथा अभी तक बापिस न आया है। मु0 आ0 विकास न0 540 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

 

 रास्ता रोककर मारपीट करने  के मामले

अभियोग संख्या न0 68/18 दिनांक 15/05/18 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट  जिला मण्डी मे  शिकायतकर्ता श्री भीखम राम सुपुत्र श्री डागु राम  गांव घाट-मुहत्था डाकघर पंजैण तहसील बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.05.18 को समय करीब 11 बजे दिन रोशन लाल सुपुत्र श्री पुने राम  गांव  घाट-मुह्त्था डाकघन पंजैण  जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट करी व जान से मारने की धमकी दी।  स0उ0न0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी बाली चौकी  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

अभियोग संख्या न0 37/18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कृपाल सिंह सुपुत्र श्री नरोतम राम गांव केलधार डाकघर व तहसील थुनांग  जिला मंण्डी (हि0 प्र0) का शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ  कि दिनांक  14.05.18 को समय करीब 6.30 बजे शाम  जालमु देवी पत्नी रामेश्वर , रामेश कुमार व लच्छी  देवी  गांव केलधार डाकघर व तहसील थुनांग  जिला मंण्डी (हि0 प्र0) ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट करी  व जान से मारने की धमकी दी ।  मु0 आ0 तरुण कुमार न0 923 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

अभियोग संख्या न0 85/18 दिनांक 14.05.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0  पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता सचिन कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री गुड्डू राम गांव व डाकघर हरनाला तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ की दिनांक 14.05.18 को राहुल अवस्थी सुपुत्र श्री अशोक कुमार गांव व डाकघर हराबाग तहसील जोगिन्द्रनगर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट करी जिस कारण से इसे चोटें आई हैं ।उ0नि0 सुरजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या न0 59/18 दिनांक 14/05/18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी मे  शिकायतकर्ता श्री महिन्द्र कुमार सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द  गांव नजबगढ  मुहल्ला भोपाल नगर नन्दा इन्कलेव कलौनी न्यु दिल्ली की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  14.05.18 को जब यह दीपक कुमार के साथ  कैन्टर (ट्रक) न0 एच0  आर0 63बी0-0498 को लेकर  कुल्लु की तरफ जा रहा था । जब वह स्थान झीड़ी के पास पहुचा तो एक कार न0 एच0 आर0 71-ई0-0588 तेज रफ्तारी से कुल्लु की तरफ से आई और उपरोक्त कैन्टर ( ट्रक ) से टकरा गई जिस कारण कार के ड्राईवर नरेन्द्र कुमार व उसमें सवार  विदेशा महिला  राचल गिलार्ड  पासपोर्ट न0 552166079 को चोटे आई हैं ।  महिला स0उ0नि0 सरस्वती  अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रही हैं ।

 

अभद्र भाषा व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या न0 112/18 दिनांक 14/05/18 अधीन धारा 509, 506 भा0द0स0 पुलिस  सुन्दरनगर जिला मण्डी में  श्री मति ईशा वर्मा पत्नी  श्री सुरेश कुमार  केयर ओफ  एस0 एच0 कन्फैक्शनरी नजद एस0बी-0आई0 बैंक चतरोखडी सुन्दरनगर जिला मण्डी की  शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  पवन कुमार ने उसे जान से मारने की धमकी दी व शिकायतकर्ता की फेस बुक पर अश्लील टिप्पणीयां कीं हैं । उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना सुन्दरनगर  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 गृह-अतिचार व मारपीट का मामला

अभियोग संख्या न0 139/18 दिनांक 14.05.18 अधीन धारा  447, 323, 34 भा0द0स0  पुलिस थाना सदर मण्डी में  शिकायतकर्ता  कुमारी चन्द्र कान्ता  सुपुत्री श्री  सतीश कुमार  गांव व डाकघर तल्याहड  तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी ( हि0 प्र0)  की  शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि   दिनांक  11.05.18 को गगन कुमार सुपुत्र श्री जगदीश गांव व डाकघर तल्याहड़ जिला मण्डी  ने  इसके  आंगन में आकर  शिकायतकर्ता  की दादी विद्या देवी के साथ मारपीट करी ।स0 उ0नि0  राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

गृह-अतिचार, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामला

  अभियोग संख्या न0 79/18 दिनांक 15.05.18 अधीन धाराव 341, 451,332, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री  सुभाष कुमार सुपुत्र श्री मन्शा राम गांव बंदला डाकघर निचार तहसील पालमपुर जिला कांगडा जिला मण्डी (हि0 प्र0) बर्तमान मे एस0एम0एस0 कृषि केन्द्र हन्डाटी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 15.05.18 को समय करीब 10.15 बजे दिन जब यह अपने आफिस के लिये गाडी न0 एच0 पी037बी0-3825 से जा रहा था तो उसी समय  तीन/चार अज्ञात व्यक्ति आँटो से आये  उसको गाडी से निकाल कर  मारपीट करी । जिस कारण से इसे चोटे आई है व जान से मारने की धमकी दी है ।  मु0 आ0 विनोद कुमार न018 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले  का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 चालान

मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 230 चालान किये तथाउल्लघंनकर्ताओं से 52,500/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 6 चालान व 600/-  रूपये जुर्माना व खनन अधिनियम के तहत 9 चालान व 17000/- रुपये वसूल किया गया है ।

 

CRIME REPORT ON 14 MAY

 

 

गृह-अतिचार, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामला

1 अभियोग संख्या न0 85/18 दिनांक 13.05.18 अधीन धारा 452, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता श्री किशोरी लाल सुपुत्र श्री रति राम गांव ढलीधार व डाकघर कांव तहसील करसोग कि शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13/05/18 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब यह अपनी पत्नी के साथ, चाचा नारायण दास के घर में मौजूद था तो उसी समय मेहर सिंह, त्वारसी देवी, राम लाल, रीमा देवी ने इनके चाचा के घर में प्रवेश किया और इसके साथ लात व मुक्को से इसके साथ मारपीट करी जिस कारण इसे चोटें आई हैं । व जान से मारने की धमकी भी दी है । मु0 आ0 बृज लाल न0 893 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

रास्ता रोककर, मारपीट करने के मामले

1        अभियोग संख्या न0 77/18 दिनांक 13.05.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता श्री उमेश वर्मा सुपुत्र श्री अनिल वर्मा मकान न0 253/11 सवार मोहल्ला डाकघर पुराना बाजार तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.05.18 को समय करीब 7.30 बजे शाम को अनिल राणा व अंकित महन्त ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट करी जिस कारण इसे चोटे आईं हैं । स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0ए0एल0 कलोनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या न0 78/18 दिनांक 14.05.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता श्री गोपी चन्द सुपुत्र श्री कर्म दास गांव किन्देर डाकघर बैहली तहसील निहरी जिला मण्डी (हि0 प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.05.18 को समय करीब 6 बजे रवि सुपुत्र ओम प्रकाश ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट करी जिस कारण से इसे चोटे आईं हैं । मु0आ0 धर्म चन्द न0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3        अभियोग संख्या न0 84/18 दिनांक 13.05.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता श्री दुनी चन्द सुपुत्र श्री बंशी राम तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.05.18 को समय करीब 8.30 बजे सुबह जब यह घर बापिस आ रहा था तो गोपाल सुपुत्र श्री खिन्दु राम गांव ढेलू डाकघर ढहोग तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व रुपा देवी पत्नी गोपाल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट करी जिस कारण से इसे चोटें आई हैं। मु0 आ0 मनबीर सिंह न0 922 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4       अभियोग संख्या न0 86/18 दिनांक 14.05.18 अधीन धारा 341, 323, 504,506 भा0द0स0 पुलिस

थाना करसोग में शिकायतकर्ता श्री मति कमली देवी पत्नी श्री केहर सिंह गांव पजैनू डाकघर पांगणा तहसील करसोग जिला मण्डी (हि0 प्र0) कि शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13/05/18 को समय करीब 9 बजे रात उसके पति केहर सिंह, सोहन सिंह के साथ घर वापिस आ रहे थे तो, रास्ते में ईश्वर सिंह सुपुत्र श्री परमानन्द गांव पंजेनु डाकघर पांगणा तहसील करसोग (हि0प्र0) ने इनका रास्ता रोककर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । । मु0 आ0 यदोपति न0 919 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

5        अभियोग संख्या न0 58/18 दिनांक 13.05.18 अधीन धारा, 342, 323,504,504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता श्री मति आशा कुमारी पत्नी श्री सुरेश कुमार गांव व डाकघर सरी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक12.05.18 को परमजीत, पिक्की व लज्जा देवी निवासी सरी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता को कमरे के अन्दर बन्द करके इसके साथ मारपीट करी और जान से मारने की धमकी दी। मु0 आ0 प्रमोद कुमार न0 907 अन्वेषणाधिकारी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना का मामला

6        अभियोग संख्या न0 59/18 दिनांक 13.05.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शशि कुमार सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द गांव व डाकघर गवारडु तहसील टौणी देवी जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.05.18 को जब यह अपने मोटर साईकिल न0 ए0पी0 22बी0-6471 से जालपा माता मन्दिर जा रहा था। जब यह धर्मपुर पैट्रोल पम्प के पास पहुंचा तो कार न0 एच0पी028बी0-1358 तेज रफ्तारी के साथ धर्मपुर की तरफ से आई और शिकायतकर्ता की मोटर साईकिल को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटे आई हैं । मु0 आ0 प्रमोद कुमार न0 907 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

7        मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 148 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 35,200/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 8 चालान व 800/-  रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

 

 

 

Crime Report on 13 May

बलात्कार का मामला

अभियोग संख्या 32/18 दिनांक 12.05.2018 अधीन धारा 376 भा.दं.सं. , अधीन धारा 4 पोक्सो अधिनियम व अधीन धारा 9,10 बाल विवाह निषेध अधिनियम पुलिस थाना महिला मण्डी में एक लड़की की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि फरवरी 2017 में सोहन सिंह सपुत्र श्री धनी राम निवासी गाँव व डाकघर टरमाट, तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी ने धोखे से  शिकायतकर्ता के साथ शादी कर ली तथा शारीरिक सम्बन्ध भी बना लिए ।  स.उ.नि. दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना महिला इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला

अभियोग संख्या 84/18 दिनांक 13.05.2018 अधीन धारा 354,323,427,506,34 भा.दं.सं. पुलिस करसोग में एक महिला की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनाँक 13.05.2018 समय करीब 10  बजे प्रात: जब यह अपने कार के शेड में अकेली थी तो  किशोरी लाल सपुत्र श्री रति राम, नारायण दास सपुत्र श्री सोधु राम, हेत राम सपुत्र श्री रति राम और बारवी देवी बहाँ पर आये व कार के शेड को तोड कर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । किशोरी लाल, नारायण दास औ र हेत राम ने शिकायतकर्ता  के साथ छेड़छाड़ भी की है ।  स.उ.नि. कृष्ण लाल अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

  1. अभियोग संख्या 83/18 दिनांक 12.05.2018 अधीन धारा 20,29-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मु.आ. चमन लाल नं. 38 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा  के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 12.05.2018   समय करीब 6:15  बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित यातायात चैकिंग व गस्त हेतु मुकाम घट्टा में मौजूद था तो एक कार जेस्ट नं. एच.पी. 80-6315 को रोकने पर जो जोगिन्द्रनगर की तरफ से आ रही थी को रोकने पर जिसमें राजेश कुमार सुपुत्र श्री सीता राम निवासी गाँव व डाकघर हरोली, जिला ऊना , मनीष कुमार सपुत्र श्री राम पाल निवासी गाँव भडसाली, डाकघर हरोली, जिला ऊना व संजीव कुमार सपुत्र श्री कपुर सिंह निवासी गाँव भडसाली, डाकघर हरोली, जिला ऊना  बैठे हुए थे चैक करने पर उनके कब्जे से  77 ग्राम चरस बरामद की ।  मु.आ. चमन लाल नं. 38 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या 46/18 दिनांक 13.05.2018 अधीन धारा 21,29-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी स.उ.नि. ओम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 13.05.2018   समय करीब 12:10  बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित नाकाबंदी हेतु मुकाम मोबीसेरी नजदीक विरोजा डिपो मौजूद था तो एक कार नं. एच.पी. 32-ए-3258 जो चैलचौक से  मोबीसेरी  की तरफ आ रही थी को रोकने पर जिसमें  देवेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री रमेश चन्द निवासी गाँव बगयार, डाकघर चैलचौक, तहसील च्चयोट, जिला मण्डी व नवीन कुमार सपुत्र श्री मस्त राम निवासी गाँव बगयार, डाकघर चैलचौक, तहसील च्चयोट, जिला मण्डी  बैठे हुए थे चैक करने पर उसके कब्जे से 0.53 ग्राम हेरोईन बरामद की गई ।  स.उ.नि. ओम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

रास्ता रोकर मारपीट व,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला :-

  1. अभियोग संख्या 103/18 दिनांक 12.05.2018 अधीन धारा 341,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाटमें  शिकायतकर्ता श्री नरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री मुरली राम निवासी गाँव बडौण, डाकघर त्रिफालघाट, तहसील बलद्वाडा,जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता  जब अपने घर जा रहा था तो  योगराज सपुत्र श्री रुल राज  ने रास्ता रोककर मारपीट करी साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। उ.नि. अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या न0 110/18 दिनांक 12.05.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 147, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सन्दरनगर मे  शिकायतकर्ता श्री  श्याम लाला सुपुत्र केला राम  गांव व डाकघर  बरोटी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 11.05.18 को  समय करीब 5 बजे शाम  ज्ञान चन्द  अन्य व्यक्तियों के साथ आया और उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट करी तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0 नि0 हरीश चन्द्र  प्रभारी पुलिस चौकी  डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  3. अभियोग संख्या न0 109/18 दिनांक 12.05.18 अधीन धारा 451, 323,506, 447, 448, 147, 149  भा0द0स0 पुलिस थाना सन्दरनगर मे  शिकायतकर्ता श्री  ज्ञान चन्द  सुपुत्र श्री डन्डू राम गांव बरोटी तहसील सुन्दरनगर  जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 11.05.18 को  समय करीब 5 बजे शाम  श्याम लाल  ने उसके निर्माणाधीन मकान में प्रवेश किया और उसके साथ मारपीट करी तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0 नि0 हरीश चन्द्र  प्रभारी पुलिस चौकी  डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

आपराधिक अतिचार का मामला

अभियोग संख्या न0 108/18 दिनांक 12.05.18 अधीन धारा  447 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर मे       शिकायतकर्ता श्री  सीता राम सुपुत्र श्री अनंत राम बर्तमान में  B. O. वन विभाग  बटबाडा ब्लाक कांगु रेंज  की             शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 11.05.18 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने  फोरेस्ट  जमीन पर अतिक्रमण        कर लिया है  । स0उ0 नि0 नरेश कुमार प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क दुर्घटना का मामला

  1. अभियोग संख्या न0 45/18 दिनांक 12.05.18 अधीन धारा 279, 337 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना गोहर मे शिकायतकर्ता श्री पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री राम सिंह गांव मानसा डाकघर चच्योट जिला मण्डी (हि0 प्र)  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.05.18 जब यह  शादी समारोह में जा रहा था तो स्थान नौण के पास खड़ा तो उसी समय कार न0 एच0पी033-2534 तेज ऱफतारी से आई और  कमल सिंह सुपुत्र श्री बल्लभ गांल बगयार जिला मण्डी( हि0 प्र0) को टक्कर मार  दी । स0उ0 नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या न0 83/18 दिनांक 12.05.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग मे शिकायतकर्ता श्री दलीप कुमार सुपुत्र  रामेश्वर  गांव खोला डाकघर सपनोट जिला मण्डी (हि0 प्र)  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.05.18   समय करीब 5.30  बजे  शाम  जब यह लक्ष्मी लाल सुपुत्र श्री  किशोरी लाल गांव शालीबाग डाकघर सपनोट के साथ कार न0 ए0पी03-30-4187 से घर जा रहा था तो जब  यहब नागरा से 500 मीटर आगे पहुंचे तो उपरोक्त कार  के ड्राईवर लक्ष्मी लाल ने तेज रफ्तारी के कारण गाड़ी से नियन्त्रण खो दिया  और कार सड़क से नीचे चली गई।  । मु0आ0 बृज लाल  न0 893 अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना करसोग  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  3. अभियोग संख्या न0 54/18 दिनांक 12.05.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर मे शिकायतकर्ता श्री  श्री मति धोबी देवी  पत्नी श्री  मागणु राम गांव व डाकघर बरोट तहसील पधर जिला मण्डी (हि0 प्र)  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.05.18  जब यह अपने घर के समीप  सड़क पर पैदल जा रही थी तो  उसी समय एक कार न0 जे0 के0 02सी0ए0-5866  जिसे  ड्राईवर रामेश्वर  सुपुत्र श्री हीरा लाल   गांव  बार्ड न0 2 कटड़ा (जे0के0) चला रहा था, तेज रफ्तारी से आई  और शिकायतकर्ता को टक्कर मार दी । मु0आ0  बलराज न0 544 अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  4. अभियोग संख्या न0 82/18 दिनांक 12.05.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मे शिकायतकर्ता श्री दुलो राम सुपुत्र  श्री खजाना राम  गांव व डाकघर बाग  तहसील लडभरोल जिला मण्डी (हि0 प्र)  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.05.18  समय करीब 6.30 बजे  शाम जय चन्द अपनी मोटर साईकिल न0 एच0 पी0 29ए0 -6534 से घर जा रहा था तो जटेहर के समीप मोटर साईकिल स्किट हो गई जिस कारण जय चन्द को चोटें आई हैं ।मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी  पुलिस चौकी लड़भरोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 156 चालान किये       तथा उल्लघंनकर्ताओं से    48,000/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 5 चालान व        500/- रूपये जुर्माना व खनन           अधिनियम के तहत 3 चालान व 71,00/- रुपये वसूल किया गया है ।

 

CRIME REPORT ON 12 MAY

 

 

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या न0 36/18 दिनांक 11/05/18 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी          अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली में स0उ0न0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना     जंजैहली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.05.18 को जब वह अन्य पुलिस         कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम भीम-कटारु के पास मौजूद थे तो कमल सिंह सुपुत्र          गुलाब सिंह गांव भीम-कटारु डाकघर संगलवारा तहसील थुनाग जिला मण्डी (हि0 प्र0)       के कब्जा से   3 बोतल देसी शराब व 6 बोतल बीयर बरामद करी । स0उ0न0 मोहन जोशी           अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

  1. अभियोग संख्या न0 82/18 दिनांक 11.05.18 अधीन धारा 341,323,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति विमला देवी पत्नी श्री जय सिंह गांव थारली डाकघर चौडीधार तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि   रोशनी देवी पत्नी टेक चन्द गांव थारली व टेक चन्द सुपुत्र आत्मा राम ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट करी जिस कारण से उसे चोटे आई हैं व जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 यदोपति न0 919 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. अभियोग संख्या न0 102/18 दिनांक 12.05.18 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति शंकरी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री देवी दास गांव थारली, तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि   रोशनी देवी पत्नी टेक चन्द गांव थारली व टेक चन्द सुपुत्र आत्मा राम ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट करी जिस कारण से उसे चोटे आई हैं व जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 यदोपति न0 919 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

विवाह करने की नीयत से भगा ले जाना

अभियोग संख्या न0 53/18 दिनांक 11.05.18 अधीन धारा 366 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.05.18 की शाम को उनकी बेटी घर से विना बताये कहीं चली गई तथा उन्होने अपनी बेटी को रिश्तेदारी मे हर जगह खोजा परन्तु कोई पता न चला । उन्हे सन्देह है कि राम लाल सुपुत्र तालु राम गांव बालीधार जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शादी करने की नीयत से शिकायतकर्ता की बेटी का अपहरण किया है । स0उ0नि0 चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

गृह-अतिचार , मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामला

 

अभियोग संख्या न0 105/18 दिनांक 11.05.18 अधीन धारा 451, 323,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री ध्यान चन्द सुपुत्र श्री कन्हैया लाल गांव साओल डाकघर बटवाड़ा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक11.05.18 को सम. करीब 10 बजे दिन संजय कुमार सुपुत्र श्री नारद राम ने शिकायतकर्ता की दुकान में घुसकर उसके साथ मारपीट करी जिस कारण से उसे चोटे आई हैं व जान से मारने की धमकी दी । मु0 आ0 बीरबल न0 72 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

धोखाध़डी का मामला

अभियोग संख्या न0 106/18 दिनांक 11.05.18 अधीन धारा 420 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में श्री भुपेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री चन्द्र सिंह गांव रोपरु डाकघर सरद्वार तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0 प्र0) की शिकायत पक पंजीकृत थाना हुआ कि जून 2017 को असरफ खान ने विदेश भेजने के नाम पर शिकायतकर्ता के साथ धोखाधडी की। उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

बलात्कार का मामला

अभियोग संख्या न0 31/18 दिनांक 11.05.18 अधीन धारा 376 भा0द0स0 व अधीन धारा 4 पोक्सो एक्ट, महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ चन्दन सिंह सुपुत्र श्री लेखराम गांव व डाकघर कनैड़ जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने अवैध सम्बन्ध बनाकर उसे गर्भवती कर दिया। नि0 अति देवी प्रभारी महिला थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

ले भागना या भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या न0 76/18 दिनांक 12.05.18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी में एक शिकायतकर्ता निवासी जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.05.18 को उसकी नाबालिग लडकी स्कूल के लिये गई थी लेकिन वापिस घर न आई उसने अपनी बेटी को सभी रिश्तेदारी में ढुंढा लेकिन कोई सुराग न पाया । उ0नि0 प्रदीप कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

सडक-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या न0 109/18 अधीन धारा 279,337भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर व्हीकल एक्ट पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भुपेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री प्रभ दयाल गांव कनैड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि जब यह अपनी स्कुटी न0 एच0पी033बी0-8615 से जा रहा था तो ट्रक न0 एच0पी078-3555 पीछे से आया और उसकी स्कुटी को टक्कर मार दी जिस कारण से उसे चोटे आई हैं । स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

चालान

मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 219 चालान किये तथाउल्लघंनकर्ताओं से 47,300/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 3चालान व 300/-  रूपये जुर्माना व खनन अधिनियम के तहत 3 चालान व 5450/- रुपये वसूल किया गया है ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIME REPORT ON 11 MAY

 

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या न0 81/18 दिनांक 10.05.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग में उ0नि0 मोहर सिंह प्रभारी थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.05.18 को समय करीब 7.50 बजे शाम अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम बारल में मौजूद थे तो उन्होने दुकानदार भाम सिंह सुपुत्र मंगलू राम गांव न्यारा डाकघर करसोग जिला मण्डी के कब्जा से 10 बोतल देसी शराब बरामद करी ।उ0नि0 मोहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

बलात्कार का मामला

अभियोग संख्या न0 57/18 दिनांक 11.05.18 अधीन धारा 376 भा0द0स0 व अधीन धारा 4 पोक्सो एक्ट पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक नाबालिग लडकी निवासी जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.05.18 को जब वह जंगल में भेड़-बकरियों को चरा रही थी तो बीरी सिंह सुपुत्र श्री हरि सिंह गांव लंगेहर डाकघर गियून तहसील धर्मपुर जिला मण्डी ने उसके साथ बलात्कार किया ।उ0नि0 सुरम सिंह प्रभारी थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या न0 107/18 दिनांक 10.05.18 अधीन धारा 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नन्द लाल सुपुत्र श्री फिन्नु राम गांव भियुरा डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि अमन कुमार सुपुत्र श्री चन्द्रमणी गांव कुम्मी जिला मण्डी(हि0 प्र0) ने उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है । स0उ0नि0 कृष्ण अन्वेषणाधिकारी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

अभियोग संख्या न0 108/18 दिनांक10.05.18 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति राजकुमारी पत्नी श्री छोटू राम गांव छातरु डाकघर कुम्मी जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 10.05.18 को समय करीब 6 बजे शाम जब शिकायतकर्ता व उसके पति अपने खेतों में काम कर रहे थे तो श्याम व राम लाल सुपुत्र श्री चमन लाल गांव छातरु डाकघर कुम्मी जिला मण्डी वहां पर आये व उन्हे काम करने से रोका, उनके साथ मारपीट की। स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

अभियोग संख्या न0 56/18दिनांक11.05.18 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री श्री मति सन्तोष कुमारी पत्नी श्री संजय कुमार गांव अप्पर बल्ह डाकघर ढलारा तहसील सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 09.05.18 को उसके पति ने नशा हालत मे उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट करी। मु0आ0 अश्वनि कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सन्धोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

अभियोग संख्या न0104/18 दिनांक 11.05.18अधीन धारा 341,323,504,506, 147,149 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कमलेश कुमार सुपुत्र श्री सोजू राम गांव समलेहु डाकघर बरोटी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 10.05.18 को समय करीब 10 बजे शाम स्थान गाशीनाला के पास अनिल,अजय ऋषि अन्य व्यक्तियों के साथ आये, उसका रास्ता रोका व उसके साथ मारपीट करी जिस कारण से उसे चोटे आई हैं । मु0आ0 गिरधारी लाल शर्मा न0 30 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

अभियोग संख्या न0 58/18 दिनांक 10.05.18 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति लता देवी पत्नी श्री प्रेम चन्द गांव झिडी डाकघर नगवाईं तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 09.05.18 को समय करीब 9.45 बजे शाम शिकायतकर्ता अपनी दुकान पर काम कर रही थी तो शाहजु भटनागर सुपुत्र श्री संगत राम गांव झिड़ी डाकघर नगवाईं तहसील औट जिला मण्डी ने उसे रोका व उसके साथ मारपीट करी जिस कारण से उसे चोटें आई हैं । महिला स0उ0नि0 सरस्वती ठाकुर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रही हैं ।

 

अभियोग संख्या न0101/18 दिनांक 11.05.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुशान्त भारद्वाज सुपुत्र श्री सोहन लाल गांव व डाकघर भटेहड़ा तहसील बलद्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि जब यह गाडी न0 एच0पी024 सी0-3345 से अपने घर भटेहड़ा जा रहा था तो गाडी के ड्राईवर अक्षय कुमार सुपुत्र श्री दलेल ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 विपिन कुमार न0 872 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रही हैं ।

 

अभियोग संख्या न0 80/18 दिनांक 10.05.18 अधीन धारा 341,323,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री तुलसी राम गांव कुमहारडा डाकघर भराडु तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 10.05.18 को समय करीब 7.22 बजे रात स्वरुप चन्द व उसके पुत्र अमनदीप गांव कुमहारडा डाकघर भराडू जिला मण्डी ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट करी व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

चालान

मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 314 चालान किये तथाउल्लघंनकर्ताओं से 79,800/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 8 चालान व 800/-  रूपये जुर्माना व खनन अधिनियम के तहत 8 चालान व 38000/- रुपये वसूल किया गया है ।

 

 

 

 

 

Crime Report on 10 May

महिला के साथ छेडछाड़ का मामला

अभियोग संख्या न0 57/18 दिनांक 09/05/2018 अधीन धारा 354 (ए), 323, 506  भा0द0स0 व पुलिस थाना         औट में  एक महिला की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है  कि दिनाँक 08.05.2018 समय करीब 11 बजे प्रात:             जब यह पशुओं को चराने कमेरा जंगल गई हुई थी तो झाबे राम सपुत्र श्री चमारु राम निवासी डुगा करथाच, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी वहाँ पर आया व  शिकायतकर्ता के साथ छेडछाड की,  साथ ही  मारपीट व जान से मारने की          धमकी भी दी । महिला स.उ.नि. सरस्वती ठाकुर अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस  मामले का अन्वेषण कर रही है

रास्ता रोकर मारपीट व,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले :-

  1. अभियोग संख्या 99/18 दिनांक 09.05.2018 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्रीमती चाँदो देवी पत्नी स्व. श्री ध्यान सिंह निवासी  गाँव  व डाकघर  भांबला, तहसील बलद्वाडा,  जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  05.2018  समय करीब 7 बजे प्रात: को  जब यह काम पर जा रही थी तो जगदीश चंद व उसके बेटे ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट व गाली-गलौच की । मु.आ. विपन कुमार पुलिस चौकी हटली इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

 

  1. अभियोग संख्या 58/18 दिनांक 10.05.2018 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता श्रीमति लता देवी पत्नी श्री प्रेम चन्द, निवासी गाँव झीडी, डाकघर नगवांई , तहसील औट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  05.2018 समय करीब 9:45 बजे रात जब यह अपनी दुकान मुकाम झीडी में काम कर रही थी तो शाजु भटनागर सपुत्र श्री संगत राम निवासी झीडी वहाँ पर आया व  शिकायतकर्ता के साथ-2  अर्जुन जो वहाँ उपस्थित था का रास्ता रोकर मारपीट , गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । महिला स.उ.नि. सरस्वती ठाकुर अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस  मामले का अन्वेषण कर रही है ।

 

  1. अभियोग संख्या 138/18 दिनांक 09.05.2018 अधीन धारा 325,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता श्री दीपक कुमार सपुत्र श्री पुन्नु राम , निवासी मकान  नं. 233, बार्ड नं.2, पुरानी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी की शिकायत पर अधीन धारा 156(3) के तहत पंजीकृत थाना हुआ कि यह एक ढाबे में बतौर रसोईया जिसका मालिक सुखदेव सिंह सपुत्र श्री अमर सिंह निवासी शौलीखड्ड नजदीक पैट्रोल पम्प  है काम करता था  जिसके एवज में यह 15000/- रुपये लेता था । परन्तु सितम्बर 2017 के बाद ढाबा मालिक द्वारा उसे मासिक वेतन न दिया गया । दिनांक 011.2017 को श्रम निरिक्षक शिकायतकर्ता को ढाबे पर मामले को सुलझाने हेतु ले गया परन्तु ढाबे के मालिक द्वारा शिकायतकर्ता से गाली गलौच व मारपीट की, जिससे यह घायल हो गया था ।  स.उ.नि. नारायण सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

आबकारी अधिनियम का मामला

  1. अभियोग संख्या न0 100/18 दिनांक 09.05.018 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में स.उ.नि. ठाकुर दास के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 09.05.2018 समय करीब 7:00 बजे शाम जब यह मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाईन मण्डी में भाग लेकर वापिस पुलिस चौकी हटली जा रहा था तो मुकाम कलखर (तलमेड मोड) एक  दुकान मे हंस राज सपुत्र श्री भगत राम निवासी गांव व डाकघर ढलवाण, तहसील बलद्वाडा से 375 मि.लि. अंग्रेजी शराब के पेग बेचते कब्जा में लिया गया । स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।

            

चालान

     मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 174चालान किये तथाउल्लघंनकर्ताओं से 40,900/-/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 4 चालान व 400/-  रूपये जुर्माना व खनन अधिनियम के तहत 2 चालान व 12000/- रुपये वसूल किया गया है ।

 

Crime Report on 9 May

बलात्कार का मामला

अभियोग संख्या न0 30/18 दिनांक 09/05/2018 अधीन धारा 376 भा0द0स0 व धारा 4 पोक्सो अधिनियम पुलिस थाना महिला  मण्डी में  एक लडकी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है  कि जनवरी 2018 में सिम्पल सपुत्र श्री  दीनू निवासी बराकूट ने उसका उसका एकांत जगह पर बलात्कार किया है, जिससे की वह गर्ववती हो गई है  । निरीक्षक / प्रभारी थाना महिला अति देवी इस मामले को अन्वेषण कर रही है ।

 

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

1.     अभियोग संख्या 54/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा  21-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी मु.आ. सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई उप.पुलिस अधीक्षक सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  08.05.2018   मुकाम देवधार टीहरा  अचानक चैक करने पर नारायण सिंह सपुत्र श्री कृष्ण चंद  निवासी गाँव कटवाली, डाकघर भराडु, तहसील जोगिन्द्रनगर की तलाशी लेने पर पर उसके कब्जे से 26 ग्राम हीरोईन बरामद की ।  ।  मु.आ. सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोकर मारपीट व,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला :-

1.      अभियोग संख्या 52/18 दिनांक 09.05.2018 अधीन धारा 341,323,504,34 भा000 पुलिस थाना      पधर में शिकायतकर्ता श्री दिवान चन्द  सपुत्र श्री हिरा लाल, निवासी  गाँव पधर , डाकघर बथेरी , तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  08.05.2018 को  जब यह टापरा में  एक शादी में गया हुआ था  तो मणी राम व हेम सिंह निवासी सेगली , डाकघर बथेरी , तहसील कटौला  ने          शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट व गाली-गलौच की । मु.आ. राजेन्द्र कुमार पुलिस चौकी कमांद इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

 

2.      अभियोग संख्या 53/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा 341,323,504,34 भा000 पुलिस थाना      धर्मपुर में शिकायतकर्ता श्रीमति निलम कुमारी पत्नी श्री सुन्दर सिंह, निवासी  गाँव व डाकघर सजाऔपिपलु , तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  08.05.2018 समय करीब 4 बजे शाम प्रेम सिंह, जयपाल व रोशनी देवी  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट व गाली-गलौच की । स.उ.नि. गुलशन कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना            धर्मपुर इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

 

 

3.      अभियोग संख्या 104/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा 341,323,504 भा000 पुलिस थाना         बल्ह में शिकायतकर्ता श्री देवेन्द्र कुमार सपुत्र श्री पुर्ण चन्द , निवासी  टिक्कर, तहसील बल्ह, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  08.05.2018 समय करीब 6 बजे शाम मुकाम टिक्कर में तिलक राज ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट व गाली-गलौच की । मु.आ. राजेश  कुमार पुलिस चौकी गागल इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

 

4.      अभियोग संख्या 55/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा 341,323,506 भा000 पुलिस थाना           धर्मपुर में शिकायतकर्ता श्री राज कुमार सपुत्र श्री रराडु राम , निवासी  तयोग, डाकघर सिद्धपुर , जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  08.05.2018 समय करीब 5:30 बजे शाम निलम कुमारी पत्नी स्व. श्री सुन्दर सिंह निवासी  सजाऔपिपलु , तहसील धर्मपुर  व रोशनी देवी ने  शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट, गाली-गलौच  व जान से मारने की धमकी दी । स.उ.नि. विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना      धर्मपुर इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

 

 

5.      अभियोग संख्या 97/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा 325,504,34 भा000 पुलिस थाना             सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्री निखिल मिन्हास सपुत्र श्री देवेन्द्र मिन्हास  , निवासी नैण , डाकघर गोपालपुर  , तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  05.05.2018 समय करीब 6:45 बजे जब यह सरकारी स्कूल गोपालपुर में खेल रहा था तो पंकज राव सपुत्र  श्री पाल निवासी गाँव डोल, व राजीव राव सपुत्र श्री महेन्द्र निवासी गाँव डोल , विवेक शर्मा ने  शिकायतकर्ता के साथ मारपीट व गाली-गलौच  की । उ.नि. नरेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

 

सड़क दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या न0 105/18 दिनांक 09.05.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह  जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमति हर्षा शर्मा  पत्नी श्री पवन कुमार निवासी गांव डोलगी , डाकघर बाल्ट, तहसील बल्ह, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 09.05.2018 समय करीब 8:15 बजे प्रात: जब यह अपनी वेटी सुकन्या व दादी माँ का इन्तजार कर रही थी तो एक मोटर साईकिल नं. HP31-B-6722 ने उसकी बेटी को टक्कर मार दी । मु.आ. नेक राम  अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

             

मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठकः-

 

आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन मण्डी के कामाक्षा हॉल में श्री गुरदेव चन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी श्री भुपेन्द्र कंवर अति0 पुलिस अधीक्षक मण्डीश्री हितेश लखनपाल उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)श्री चन्द्रपाल एस0डी0पी0ओ0 सरकाघाट, श्री संजय शर्मा परिवीक्षा पुलिस उप अधीक्षक तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारीमुख्यालिपिकलेखाकारसभी पुलिस चौकियों के प्रभारीप्रभारी यातायात राष्ट्रीय उच्च मार्ग व प्रभारी यातायात शाखा मण्डी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 80 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया ।

                        बैठक के आरम्भ में  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें।  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारीयों को मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने के आदेश दिये ताकि  युवा पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके व लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक प्रबन्धक अधिकारियों व सी0सी0टी0एन0 नोडल अधिकारियो को निर्देश दिये कि अपने- अपने पुलिस थानों में सी0सी0टी0एन0 के प्रारूप के आधार पर सही ढंग से कार्य करें ।पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की । अधोहस्ताक्षरी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को आदेश दिये की बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें ।

चालान

     मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 273 चालान किये तथाउल्लघंनकर्ताओं से 65,350/- रूपये जुर्माना वसूल कियाकोटपा अधिनियम के तहत 12 चालान व 1200/-  रूपये जुर्माना व खनन अधिनियम के तहत 6 चालान व 22000/- रुपये वसूल किया गया है ।

                                                                                                           

Crime Repot on 08 May

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

1.     अभियोग संख्या 55/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा  20-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  पुलिस थाना औट जिला मण्डी निरीक्षक /प्रभारी थाना औट यशवन्त सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  08.05.2018   समय करीब 8:30  बजे प्रातः जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम शनि मन्दिर मौजूद था तो  के कार नं. एच.पी.63-6612 जो कुल्लू ले मण्डी की  तरफ जा रही थी को रोकने पर कार में बैठे प्रियांसु सपुत्र श्री भाग सिंह निवासी गाँव खनेटी, डाकघर कोटखाई, जिला शिमला की तलाशी लेने पर पर उसके कब्जे से 86 ग्राम चरस बरामद की ।  निरीक्षक /प्रभारी थाना औट यशवन्त सिंह  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.     अभियोग संख्या 56/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा  20-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  पुलिस थाना औट जिला मण्डी मु.आ. प्रेम लाल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  08.05.2018   समय करीब 9:35 बजे प्रातः जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित ब्राये नाकाबन्दी मुकाम झलोगी में मौजूद था तो  के कार नं. एच.पी.71-5908 जो कुल्लू ले मण्डी की  तरफ जा रही थी को रोकने पर कार में बैठे दीपक शर्मा  सपुत्र श्री बाबू राम निवासी गाँव चकली, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर की तलाशी लेने पर पर उसके कब्जे से 86 ग्राम चरस बरामद की ।  मु.आ. प्रेम लाल अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोकर मारपीट व,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला :-

            अभियोग संख्या 135/18 दिनांक 07.05.2018 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा000 पुलिस थाना             सदर  में  शिकायतकर्ता श्री चेत राम सपुत्र श्री पुन्नु राम, निवासी  गाँव व डाकघर रंघाडा, तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक  07.05.2018 को  समय करीब 7:30 बजे  शाम केशव कुमार ने     शिकायतकर्ता के पलाट में मोटर साईकिल पार्क  कर दिया और जब उसे मोटर साईकिल पार्क  न करने बारे कहा गया           तो वह अपने अन्य परिजनों सहित आया व शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट व गाली-गलौच व जान से मारने की          धमकी दी ।मु.आ. अनिल कुमार  अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस  मामले का अन्वेषण कर रहे है।

सड़क दुर्घटना का मामला

1.      अभियोग संख्या न0 134/18 दिनांक 07.05.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर  जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमति सपना देवी पत्नी श्री  राकेश कुमार निवासी गांव सिहण, डाकघर पैहड, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 07.05.2018 जब यह अपने भाई जितेन्द्र कुमार सपुत्र श्री अच्चछर सिहं निवासी गाँव व डाकघर हयुण तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी के साथ कार नं. एच.पी.28-ए-5250 मण्डी से पण्डोह जा रही थी समय करीब 6:00 बजे शाम मुकाम जगरमोड़ के पास अंजली का चालक ललित कुमार बस को तेज रफ्तारी व लापरवाही से चलाते हुए कार नं. एच.पी.28-ए-5250 को टक्कर मार दी जिससे जितेन्द्र कुमार को चोटों आई हैं । उ.नि. हंस राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

2.      अभियोग संख्या न0 96/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा 279, 337,304(ए) भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट  जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री प्रवीण कुमार  सपुत्र श्री बंसी राम निवासी गांव रसेहड, डाकघर मसेरन, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 07.05.2018 समय करीब 9:15 बजेर रात जब यह रविन्द्र कुमार के साथ सरकाघाट से घर जा रहा था तो एक कार नं. एच.पी.01-एम-2183 तेज रफ्तारी के कारण मुकाम बल्ह ललहन के पास गिर गई । स.उ.नि. रविन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

आबकारी अधिनियम का मामला

1.     अभियोग संख्या न0 103/18 दिनांक 07.05.018 अधीन धारा  39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में उ.नि. नोख राम के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 07.05.2018 समय करीब 6:58 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गस्त हेतु मुकाम बाल्ट में मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चमन लाल सुपुत्र श्री कर्म चन्द  निवासी व  डाकघर बाल्ट, तहसील बल्ह जिला मण्डी अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है के मकान से दौराने चैकिंग  17 बोतलें अंग्रेजी शराब व 16 बोतलें देशी शराब बरामद की गई । उ.नि. नोख राम अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस मामले का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।

2.     अभियोग संख्या न0 78/18 दिनांक 07.05.018 अधीन धारा  39 हि 0 प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर  जिला मण्डी में निरीक्षक/प्रभारी थाना संजीव कुमार  के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 07.05.2018 समय करीब 5:30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित ब्राये गस्त मुकाम बस अड्डा जोगिन्द्रनगर में मौजूद था तो तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अंकु कुमार अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है अपनी दुकान पर करता है, दुकान की दौराने चैकिंग  09 बोतलें अंग्रेजी शराब शराब बरामद की गई । निरीक्षक/प्रभारी थाना संजीव कुमार  इस मामले का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।

चालान

      मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 174 चालान किये      तथा उल्लघंनकर्ताओं से    33,800/- रूपये जुर्माना वसूल कियाकोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान व      1000/- रूपये जुर्माना वसूल किया   गया है ।

 

Crime Repor on 07 May

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

1.     अभियोग संख्या 53/18 दिनांक 06.05.2018 अधीन धारा  18-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  पुलिस थाना औट जिला मण्डी स.उ.नि. जोगिन्द्र सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  06.05.2018   समय करीब 9:20  बजे प्रातः जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम कसना मौजूद था तो एक सेब के बगीचे में अफीम के पौधे पाये गये । सूचना देने पर कानूनगो श्री दीना नाथ , औट  सर्कल की पटवारी श्रीमती रीता देवी व चौकीदार जीवा नंद मौके पर आये व रिपोर्ट दी की जिस जमीन पर अफीम के पौधे पाये गये हैं उस जमीन का मालिक गुलाब सिंह सपुत्र स्व. श्री कांसी राम निवासी गाँव कसाना , डाकघर औट जिला मण्डी  है ।  स.उ.नि. जोगिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.     अभियोग संख्या 54/18 दिनांक 06.05.2018 अधीन धारा  18-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  पुलिस थाना औट जिला मण्डी निरीक्षक /प्रभारी थाना औट यशवन्त सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  06.05.2018   समय करीब 10:30  बजे प्रातः जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम कसना मौजूद था तो अफीम के पौधे एक जमीन पर उगे पाये गये । सूचना देने पर कानूनगो श्री दीना नाथ , औट  सर्कल की पटवारी श्रीमती रीता देवी व चौकीदार जीवा नंद मौके पर आये व रिपोर्ट दी की जिस जमीन पर अफीम के पौधे पाये गये हैं उस जमीन का मालिक देवी सिंह सपुत्र श्री सूरजमणी निवासी गाँव कसाना , डाकघर औट जिला मण्डी  है ।  निरीक्षक /प्रभारी थाना औट यशवन्त सिंह  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.     अभियोग संख्या न0 95/18 दिनांक 07/05/2018 अधीन धारा  20-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी मु.आ. विजय कुमार नं. 866 विशेष अन्वेषण ईकाई उप मण्डल पुलिस अधिकारी सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक  07/05/2018  समय करीब 1:30 बजे दिन  जब यह टीम के सदस्यों के साथ  मुकाम  जमसाई  के पास गशत पर मौजूद थे तो  उसी समय एक व्यक्ति जो  सरकाघाट की तरफ से आ रहा था अचानक पुलिस को देख कर भागने लगा जिसे पुलिस की टीम ने पकड़ लिया दौराने तलाशी उसके कब्जे से  121 ग्राम चरस बरामद हुई । पुछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने अपना नाम  अजय कुमार सपुत्र श्री विनोद कुमार निवासी गाँव रडु, डाकघर पपलोग, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी बतलाया । मु.आ. विजय कुमार नं. 866 अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 आबकारी अधिनियम का मामला

1.     अभियोग संख्या न0 94/18 दिनांक 06.05.018 अधीन धारा  39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में निरीक्षक /प्रभारी थाना  सतीश कुमार के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 06.05.2018 समय करीब 8:35 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम जमसाई में मौजूद था तो एक कार नं. HP-33  E (T)-9495  जिसे सुभाष चंद सपुत्र श्री जगदीश चन्द  निवासी गाँव डंगार, डाकघर भदरवाड तहसील सरकाघाट जिला मण्डी चला रहा था तो गाडी को चैक करने पर 132 बोतलें देशी शराब बरामद की गई । निरीक्षक /प्रभारी थाना  सरकाघाट सतीश कुमार मामले का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।

 

2.     अभियोग संख्या न0 44/18 दिनांक 07.05.018 अधीन धारा  39 हि 0 प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स.उ.नि. नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 06.05.2018 समय करीब 10:30 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित ब्राये गस्त मुकाम नजदीक गोहर मौजूद था तो एक मारुति कार नं. HP-32-A-3754  जिसे खेम सिंह सपुत्र श्री खुब राम  निवासी गाँव कुट , डाकघर नांढी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी चला रहा था तो गाडी को चैक करने पर 120 बोतलें अंग्रेजी शराब व 96 बोतलें देशी बरामद की गई । स.उ.नि. नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस मामले का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।

सड़क दुर्घटना का मामला

          अभियोग संख्या न0 133/18 दिनांक 07.05.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर  जिला         मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री भरतभूषण सुपुत्र श्री  करम सिंह मकान नं. बी-5/275 सेक्टर 11 रोहणी, दिल्ली-85 की        शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 07.05.2018 जब यह अपने परिजनों सहित मनाली से वापिस दिल्ली     कार नं. डी.एल.-3सी.बी.डी.-1133 जिसे राजेश उर्फ विक्की जा रहा था तो पण्डोह डैम पर समय करीब 7 बजे प्रात:          राजेश उर्फ विक्की ने तेज रफतारी व लापरवाही से कार  से एक वोल्वो बस को टक्कर मार दी जिससे बस की सवारियों             को चोटें आई हैं ।  मु.आ. निर्मल सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 

चालान

            मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 129 चालान किये       तथाउल्लघंनकर्ताओं से     27,900/- रूपये जुर्माना वसूल कियाकोटपा अधिनियम के तहत 7 चालान व        700/- रूपये जुर्माना व खनन           अधिनियम के तहत 1 चालान किया गया है ।