एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
1. अभियोग संख्या 55/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा 20-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी निरीक्षक /प्रभारी थाना औट यशवन्त सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 08.05.2018 समय करीब 8:30 बजे प्रातः जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम शनि मन्दिर मौजूद था तो के कार नं. एच.पी.63-6612 जो कुल्लू ले मण्डी की तरफ जा रही थी को रोकने पर कार में बैठे प्रियांसु सपुत्र श्री भाग सिंह निवासी गाँव खनेटी, डाकघर कोटखाई, जिला शिमला की तलाशी लेने पर पर उसके कब्जे से 86 ग्राम चरस बरामद की । निरीक्षक /प्रभारी थाना औट यशवन्त सिंह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 56/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा 20-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी मु.आ. प्रेम लाल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 08.05.2018 समय करीब 9:35 बजे प्रातः जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित ब्राये नाकाबन्दी मुकाम झलोगी में मौजूद था तो के कार नं. एच.पी.71-5908 जो कुल्लू ले मण्डी की तरफ जा रही थी को रोकने पर कार में बैठे दीपक शर्मा सपुत्र श्री बाबू राम निवासी गाँव चकली, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर की तलाशी लेने पर पर उसके कब्जे से 86 ग्राम चरस बरामद की । मु.आ. प्रेम लाल अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोकर मारपीट व,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला :-
अभियोग संख्या 135/18 दिनांक 07.05.2018 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता श्री चेत राम सपुत्र श्री पुन्नु राम, निवासी गाँव व डाकघर रंघाडा, तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.05.2018 को समय करीब 7:30 बजे शाम केशव कुमार ने शिकायतकर्ता के पलाट में मोटर साईकिल पार्क कर दिया और जब उसे मोटर साईकिल पार्क न करने बारे कहा गया तो वह अपने अन्य परिजनों सहित आया व शिकायतकर्ता का रास्ता रोकर मारपीट व गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी ।मु.आ. अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है।
सड़क दुर्घटना का मामला
1. अभियोग संख्या न0 134/18 दिनांक 07.05.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सपना देवी पत्नी श्री राकेश कुमार निवासी गांव सिहण, डाकघर पैहड, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 07.05.2018 जब यह अपने भाई जितेन्द्र कुमार सपुत्र श्री अच्चछर सिहं निवासी गाँव व डाकघर हयुण तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी के साथ कार नं. एच.पी.28-ए-5250 मण्डी से पण्डोह जा रही थी समय करीब 6:00 बजे शाम मुकाम जगरमोड़ के पास अंजली का चालक ललित कुमार बस को तेज रफ्तारी व लापरवाही से चलाते हुए कार नं. एच.पी.28-ए-5250 को टक्कर मार दी जिससे जितेन्द्र कुमार को चोटों आई हैं । उ.नि. हंस राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या न0 96/18 दिनांक 08.05.2018 अधीन धारा 279, 337,304(ए) भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रवीण कुमार सपुत्र श्री बंसी राम निवासी गांव रसेहड, डाकघर मसेरन, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 07.05.2018 समय करीब 9:15 बजेर रात जब यह रविन्द्र कुमार के साथ सरकाघाट से घर जा रहा था तो एक कार नं. एच.पी.01-एम-2183 तेज रफ्तारी के कारण मुकाम बल्ह ललहन के पास गिर गई । स.उ.नि. रविन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
आबकारी अधिनियम का मामला
1. अभियोग संख्या न0 103/18 दिनांक 07.05.018 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में उ.नि. नोख राम के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.05.2018 समय करीब 6:58 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गस्त हेतु मुकाम बाल्ट में मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चमन लाल सुपुत्र श्री कर्म चन्द निवासी व डाकघर बाल्ट, तहसील बल्ह, जिला मण्डी अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है के मकान से दौराने चैकिंग 17 बोतलें अंग्रेजी शराब व 16 बोतलें देशी शराब बरामद की गई । उ.नि. नोख राम अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस मामले का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या न0 78/18 दिनांक 07.05.018 अधीन धारा 39 हि 0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में निरीक्षक/प्रभारी थाना संजीव कुमार के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.05.2018 समय करीब 5:30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित ब्राये गस्त मुकाम बस अड्डा जोगिन्द्रनगर में मौजूद था तो तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अंकु कुमार अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है अपनी दुकान पर करता है, दुकान की दौराने चैकिंग 09 बोतलें अंग्रेजी शराब शराब बरामद की गई । निरीक्षक/प्रभारी थाना संजीव कुमार इस मामले का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 174 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 33,800/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान व 1000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।