गृह-अतिचार, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामला
1 अभियोग संख्या न0 85/18 दिनांक 13.05.18 अधीन धारा 452, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता श्री किशोरी लाल सुपुत्र श्री रति राम गांव ढलीधार व डाकघर कांव तहसील करसोग कि शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13/05/18 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब यह अपनी पत्नी के साथ, चाचा नारायण दास के घर में मौजूद था तो उसी समय मेहर सिंह, त्वारसी देवी, राम लाल, रीमा देवी ने इनके चाचा के घर में प्रवेश किया और इसके साथ लात व मुक्को से इसके साथ मारपीट करी जिस कारण इसे चोटें आई हैं । व जान से मारने की धमकी भी दी है । मु0 आ0 बृज लाल न0 893 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
रास्ता रोककर, मारपीट करने के मामले
1 अभियोग संख्या न0 77/18 दिनांक 13.05.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता श्री उमेश वर्मा सुपुत्र श्री अनिल वर्मा मकान न0 253/11 सवार मोहल्ला डाकघर पुराना बाजार तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.05.18 को समय करीब 7.30 बजे शाम को अनिल राणा व अंकित महन्त ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट करी जिस कारण इसे चोटे आईं हैं । स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0ए0एल0 कलोनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या न0 78/18 दिनांक 14.05.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता श्री गोपी चन्द सुपुत्र श्री कर्म दास गांव किन्देर डाकघर बैहली तहसील निहरी जिला मण्डी (हि0 प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.05.18 को समय करीब 6 बजे रवि सुपुत्र ओम प्रकाश ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट करी जिस कारण से इसे चोटे आईं हैं । मु0आ0 धर्म चन्द न0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या न0 84/18 दिनांक 13.05.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता श्री दुनी चन्द सुपुत्र श्री बंशी राम तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.05.18 को समय करीब 8.30 बजे सुबह जब यह घर बापिस आ रहा था तो गोपाल सुपुत्र श्री खिन्दु राम गांव ढेलू डाकघर ढहोग तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व रुपा देवी पत्नी गोपाल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट करी जिस कारण से इसे चोटें आई हैं। मु0 आ0 मनबीर सिंह न0 922 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4 अभियोग संख्या न0 86/18 दिनांक 14.05.18 अधीन धारा 341, 323, 504,506 भा0द0स0 पुलिस
थाना करसोग में शिकायतकर्ता श्री मति कमली देवी पत्नी श्री केहर सिंह गांव पजैनू डाकघर पांगणा तहसील करसोग जिला मण्डी (हि0 प्र0) कि शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13/05/18 को समय करीब 9 बजे रात उसके पति केहर सिंह, सोहन सिंह के साथ घर वापिस आ रहे थे तो, रास्ते में ईश्वर सिंह सुपुत्र श्री परमानन्द गांव पंजेनु डाकघर पांगणा तहसील करसोग (हि0प्र0) ने इनका रास्ता रोककर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । । मु0 आ0 यदोपति न0 919 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
5 अभियोग संख्या न0 58/18 दिनांक 13.05.18 अधीन धारा, 342, 323,504,504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता श्री मति आशा कुमारी पत्नी श्री सुरेश कुमार गांव व डाकघर सरी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक12.05.18 को परमजीत, पिक्की व लज्जा देवी निवासी सरी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता को कमरे के अन्दर बन्द करके इसके साथ मारपीट करी और जान से मारने की धमकी दी। मु0 आ0 प्रमोद कुमार न0 907 अन्वेषणाधिकारी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क-दुर्घटना का मामला
6 अभियोग संख्या न0 59/18 दिनांक 13.05.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शशि कुमार सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द गांव व डाकघर गवारडु तहसील टौणी देवी जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.05.18 को जब यह अपने मोटर साईकिल न0 ए0पी0 22बी0-6471 से जालपा माता मन्दिर जा रहा था। जब यह धर्मपुर पैट्रोल पम्प के पास पहुंचा तो कार न0 एच0पी028बी0-1358 तेज रफ्तारी के साथ धर्मपुर की तरफ से आई और शिकायतकर्ता की मोटर साईकिल को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटे आई हैं । मु0 आ0 प्रमोद कुमार न0 907 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
7 मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 148 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 35,200/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 8 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।