CRIME REPORT ON 28 NOV.

 

लोकमार्ग में बाधा डालने का मामला

अभियोग संख्या 180/18 दिनांक 28.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में मु0आ0 छज्जु राम न0 60 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सनारली में मौजूद था तो पाया कि मोहर सिंह सुपुत्र श्री भगत राम निवासी सनारली डाकघर बन्थाल तहसील करसोग जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच रेत का ढेर लगा रखा है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी ।मु0आ0 छज्जू राम न0 60 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 173/18 दिनांक 27.11.18 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सोम-कृष्ण सुपुत्र श्री तालु राम निवासी मलगोडू डाकघर निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.11.18 को यशवन सुपुत्र श्री डुमणू राम निवासी साल डाकघर निहरी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 सरोज कुमार न0 865 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 का शुभारम्भ

आज माननीय गृह मन्त्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 का शुभारम्भ विपासा सदन मण्डी में किया गया दौराने समारोह माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल-प्रदेश श्री जय राम ठाकुर व पुलिस महानिदेशक हिमाचल-प्रदेश श्री सीता राम मरढी व अन्य गणमान्य मन्त्री व अधिकारी व कर्मचारीवर्ग उपरोक्त समारोह में शामिल रहा ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो मे मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 80 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 5200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15 चालान व 1500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है।

 

 

 

 

CRIME REPORT ON 26 NOV.

 

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 291/18 दिनांक 26.11.18 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री चन्द्रमणी सुपुत्र श्री नन्द लाल निवासी दरकोहली डाकघर व तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.11.18 को सन्नी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 301/18 दिनांक 25.11.18 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री ठाकुर दास सुपुत्र श्री तेज सिंह निवासी समलेहर डाकघर कोठी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.11.18 को विनोद व शशि ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। स0उ0नि0 मुन्शी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

महिला से छेड़छाड़ का मामला

अभियोग संख्या 290/18 दिनांक 25.11.18 अधीन धारा 452, 354, 354 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को सन्जू ने शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश करके उसके साथ छेड़छाड़ की। स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 193 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 31,800/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 15 चालान व 1500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

 

 

CRIME REPORT ON 25 NOV.

 

लोकमार्ग में वाधा पहुंचाने का मामला

अभियोग संख्या 176/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 बलबीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम पांगणा बाजार में मौजूद था तो पाया कि सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र लछमी प्रसाद निवासी पांगणा जिला मण्डी हि0प्र0 ने सड़क के बीचों-बीच सब्जी की रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी ।स0उ0नि0 बलबीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सडक-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 177/18 दिनांक 25.11.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दोरजे राम सुपुत्र संगत राम निवासी सलोगी धार डाकघर पोखी तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.11.18 को एक जीप न0 एच0पी0 30ए0-2489 जिसे ड्राईवर रिपन सिंह सुपुत्र श्री हेम राज निवासी सरयोगी तहसील करसोग चला रहा था, तेज रफ्तारी से आय़ा और स्थान सलोगी पर सडक से लगभग 250 मीटर नीचे चला गया जिस कारण उपरोक्त ड्राईवर को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1        अभियोग संख्या 289/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धारा, 341, 323, 504. 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विजय कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री शेर सिंह निवासी कोठी डाकघर रोपडी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि प्रोमिलो देवी व विक्की ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 विपिन कुमार न0 872 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2        अभियोग संख्या 155/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कलां देवी पत्नी श्री ब्रहम दास गाँव प्रौण डाकघर स्योह तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.11.18 को कुन्दन लाल सुपुत्र श्री इन्द्र सिँह निवासी प्रौण जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता व उसके बेटे का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट । मु0आ0 संजीव कुमार न0 889 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3    अभियोग संख्या 300/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति धर्मी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण चन्द निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि रमेश कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। मु0आ0 नेक राम न0 896 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

4    अभियोग संख्या 301/18 दिनांक 25.11.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री ठाकुर दास सुपुत्र श्री तेज सिंह निवासी समलेहर डाकघर कोठी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.11.18 को विनोद व शशि ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

महिला से छेड़छाड़ का मामला

अभियोग संख्या 288/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धाराल 341, 323, 354, 354(ए),504 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि दिनांक 24.11.18 को प्रवीण कुमार सुपुत्र शेर सिंह निवासी कोठी डाकघर रोपड़ी तहसील सरकाघाट ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की ।स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 221 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 29,600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 24 चालान व 2400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 10 चालान व 47,700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

CRIME REPORT ON 24 NOV.

 

लोकमार्ग मे बाधा पहुंचाने के मामले

1        अभियोग संख्या168/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0आ0 विनोद कुमार न0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम धनोटू पुल पर मौजूद था तो पाया कि नेत्र पाल सुपुत्र श्री सुवेदार सिंह निवासी काण्डी डाकघर कासांगज (उतर-प्रदेश) ने सड़क के बीच में रेहड़ी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने बालों व यातायात मे बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 174/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 बलबीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम पांगणा बाजार में मौजूद था तो पाया कि धर्मेश कुमार सुपुत्र श्री लछमण प्रसाद निवासी पांगणां जिला मण्डी हि0प्र0 ने सड़क के बीच में सब्जियों की रेहड़ी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने बालों व यातायात मे बाधा उत्पन्न हो रही थी ।स0उ0नि0 बलबीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

4        अभियोग संख्या 294/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सकरोहा पुली पर मौजूद था तो पाया कि कर्म सिंह सुपुत्र श्री सन्तु राम निवासी सकरोहा तहसील बल्ह जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच रेत का ढेर लगा रखा है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी । स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे है।

 

5    अभियोग संख्या 295/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मु0आ0 रुप लाल न0 56 अन्वेषणाधिकारी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम मलथार पर मौजूद था तो पाया कि पंच राम सुपुत्र श्री तुल्ली राम निवासी विक्रमपुर डाकघर साई तहसील मरगंज जिला बरेली (उतर-प्रदेश) ने सड़क के बीचों-बीच रेहडी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मु0आ0 रुप लाल न0 56 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

6    अभियोग संख्या 296/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मु0आ0 रुप लाल न0 56 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम ट्रोह में मौजूद था तो पाया कि चोप सिंह सुपुत्र श्री अमर सिंह निवासी अन्डोली डाकघर हसयाण तहसील सिकन्दरियो जिला हटरस (उतर-प्रदेश) ने सड़क के बीचों-बीच रेहडी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मु0आ0 रुप लाल न0 56 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

7    अभियोग संख्या 297/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मा0मु0आ0 पाल सिंह न0 591के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम लेदा में मौजूद था तो पाया कि रत्न लाल सुपुत्र श्री पिताम्बर लाल निवासी लेदा तहसील बल्ह जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मा0मु0आ0 पाल सिंह न0 591 पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

8    अभियोग संख्या 298/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मा0मु0आ0 सुभाष चन्द न0239 के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम लेदा में मौजूद था तो पाया कि कृष्ण राम सुपुत्र गंगा राम निवासी गुरकोठा तहसील बल्ह जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच रेहडी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मा0मु0आ0 सुभाष चन्द न0 239 पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 111/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धारा 323, 336, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में श्रीमति दया देवी पत्नी हुक्कम चन्द निवासी किलिंग डाकघर सुक्की-बाईं तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अपने बेटे मनोज कुमार के साथ पेड़ पर से पत्ते काट रही थी तो कैलाश निवासी किंलिंग ने शिकायतकर्ता व उसके बेटे के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

. महिला के प्रति क्रुरता का मामला

अभियोग संख्या 63/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धारा 498(ए0), 506 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सांज्जु देवी पत्नी श्री राम लाल निवासी रोपा डाकघर कमान्द जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की शादी हिन्दू रिति-रिवाज के मुताबिक हुई है लेकिन शादी के बाद ही शिकायतकर्ता के पति ने दहेज की मांग करके उसे शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरु कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अनिल कुमार न0 731 अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 216 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 41,600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 7 चालान व 700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है।

 

 

 

 

Crime Report on 23 Nov

आबकारी अधिनियम के मामले

  1. अभियोग संख्या 347/18 दिनांक 22.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु.आ. अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.11.18  समय करीब 4 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम द्रुबल में मौजूद था तो विद्यासागर सपुत्र श्री दलीप सिंह निवासी कून, डाकघर कोट तहसील कोटली  जिला मण्डी के कब्जा से 2625 मि.ली. अबैध शराब की बरामद की । मु.आ. अमृत लाल  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या 348/18 दिनांक 22.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उ.नि. रमेश कुमार प्रभारी पुलिस थाना चौकी शहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.11.18 समय करीब 7.45 बजे शाम जब यह त्वरित प्रक्रिया दल मण्डी व पुलिस चौकी शहर के पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सकोडी पुल में मौजूद था तो सुरेश कुमार सपुत्र श्री बंसी राम निवासी बिकानेर, डाकघर कुफरी तहसील पधर के कब्जा से 4 बोतलें देशी शराब की बरामद की । उ.नि. रमेश कुमार प्रभारी पुलिस थाना चौकी शहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

मादक पदार्थ अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 202/18 दिनांक 22.11.18 अधीन धारा 20 मदाक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु.आ. कमलेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ लुनी खड्ड पुल पर गस्त पर था तो बबलू सपुत्र श्री जाठु निवासी गाँव ठाठरी, डाकघर भराडू तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कव्जा से 135 ग्राम चरस बरामद की । । स.उ.नि. कुलमेश सिंह  प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

महिला के प्रति क्रूरता का मामला

अभियोग संख्या 62/18 दिनांक 23.11.18 अधीन धारा 498 ए, 34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत  महिला पुलिस थाना मण्डी शिकायतकर्ता प्रतिमा ठाकुर पुत्नी श्री संदीप कुमार निवासी सतोह, डाकघर राजगढ, तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शादी होने के कुछ समय बाद से ही  शिकायतकर्ता का पति व अन्य परिवारिक सदस्यों ने उसे मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताडित करना शुरु कर दिया था ।  मु.आ.रामचन्द्र अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 287/18 दिनांक 22.11.18 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत  पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता संतोष कुमार सपुत्र श्री धर्म सिंह निवासी गाँव धरकौल, डाकघर व तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.11.2018 समय करीब 5.45 बजे शाम जब यह  हमीरपुर से वापिस घर आ रहा था तो चन्द्रमणी, बुद्धि सिंह व राज कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की , गाली-गलौच, व जान से मारने की धमकी  भी दी ।  मु.आ.विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

          चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  245 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 61,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 800 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

CRIME REPORT ON 22 NOV.

 

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 201/18 दिनांक 21.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लड़भडोल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम बलोटू में मौजूद था तो अशराज सुपुत्र श्री शरीफ खान निवासी बलोटु डाकघर व तहसील लडभडोल जिला मण्डी के कब्जा से 5 बोतलें देसी शराब की बरामद की । स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लडभड़ोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

लोकमार्ग मे बाधा पहुंचाने के मामले

1          अभियोग संख्या 107/18 दिनांक 21.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में मु0 आ0 प्रकाश चन्द न0 911 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम गोहर नजद गाला में मौजूद था तो पाया कि जीवन सिंह सुपुत्र श्री काहन सिंह निवासी कुथाची डाकघर गोहर जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच ईंटों का ढेर लगा रखा है जिस कारण पैदल आने-जानेवालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 प्रकाश चन्द न0 911 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 108/18 दिनांक 21.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में मु0आ0 श्याम लाल न0 891 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम चैलचौक में मौजूद था तो पाया कि धनी राम सुपुत्र श्री जानकु राम निवासी चैलचौक जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच रेत का ढेर लगा रखा था जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 श्याम लाल न0 891 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1          अभियोग संख्या 151/18 दिनांक 21.11.18 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अभिषेक ठाकुर पुत्र श्री राज मल गांव सक्रैण डा0 तनेहड़ धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि बन्टी कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 तिब्वती राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 152/18 दिनांक 21.11.18 अधीन धारा 341,147,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अजय कुमार पुत्र श्री जय सिंह निवासी गांव ललाणा डा0 मढी तह0 सन्धोल जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि अभिषेक, राकेश विजय, मोनू सन्नी बिनोद व अन्य ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

होटल संचालको के साथ बैठक

आज पुलिस लाईन मण्डी में पुलिस अधीक्षक श्री गुरदेव चन्द शर्मा की अध्यक्षता में थाना क्षेत्र सुन्दरनगर, बल्ह बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर के अन्तर्गत आने वाले होटल संचालकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें श्री हितेश लखनपाल उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) व उप-निदेशक पर्यटन मण्डी तथा लगभग 40/45 होटल संचालक उपस्थित हुये बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई विदेशी पर्यटकों का C-FORM होटल संचालको द्वारा अनिवार्य रुप से ONLINE भरे जाने के लिये तथा होटलों में उच्च क्षमता वाले सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित संचालकों से आग्रह किया गया । श्री अखिलेश भारती, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उपायुक्त कार्यालय मण्डी को विशेष रुप से आमंत्रित किया गया था, जिन्होने होटल संचालकों को C-FORM के ONLINE भरने के बारा प्रशिक्षित किया । पुलिस अधीक्षक द्वारा होटल संचालकों को निर्देश दिये जब भी कोई सन्देहजनक व्यक्ति होटल में आये तो इसकी जानकारी तुरन्त नजदीकी पुलिस थाना को दें तथा आगन्तुक पुस्तिका में हर व्यक्ति की जानकारी अनिवार्य रुप से दर्ज करें व आधार नम्बर को ONLINE बैव पोर्टल पर सत्यापित करें ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 211 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 28,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

Crime Report on 21 Nov

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 200/18 दिनांक 20.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.11.18 को जब यह अन्य कर्मचारियो के साथ गश्त पर मुकाम सैंथल में मौजूद था तो तिलक राज सुपुत्र श्री जयलाल निवासी सरली डाकघर डोहग तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से  6 बोतलें देसी शराब बरामद की । स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

रास्ता रोककर मारपीट करने  व जान से मारने की धमकी के मामले

1     अभियोग संख्या 344/18 दिनांक 20/11/18 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी  में  शिकायतकर्ता श्री  देवेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री लेद राम निवासी खलधार डा0 कोटमोर्स  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है  कि दिनांक 19/11/2018 को दीपक सुपुत्र  श्री प्रेम सिंह  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी ।  स0उ0नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2     अभियोग संख्या 199/18 दिनांक 20.11.18 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति पवना कुमारी पत्नी श्री सुरेश कुमार निवासी लांगणा तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  20.11.18 को मीरा देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 कमलेश सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3     अभियोग संख्या 171/18 दिनांक 20.11.18 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सन्तोष कुमार सुपुत्र श्री बुधि सिंह निवासी बाग-सलाणा तहसील  करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.11.18 को कमल सुपुत्र श्री चरण दास निवासी बाग-सलाना ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। स0उ0नि0 कुलदीप चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4     अभियोग संख्या 280/18 दिनांक 20.11.18 अधीन धारा 451, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति लता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मनोहर लाल निवासी काण्डी डाकघर भटवाड़ा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि मस्त राम सुपुत्र श्री शिव राम ने शिकायतकर्ता के घर में आकर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की । मु0आ0 हेम सिंह न0 37 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

महिला के प्रति क्रुरता का मामला

अभियोग संख्या 150/18 दिनांक 20.11.18 अधीन धारा 498(ए0), 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में श्रीमति भावना राणा गांव सरोन डाकघर कांगू-का-गहरा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ शिकायतकर्ता की शादी पवन कुमार पुत्र चमन लाल गांव सरौन डाकघर कांगू-का-गहरा तहसील सरकाघाट से हुई । शादी के तुरन्त बाद ही शिकायतकर्ता के पति पवन कुमार, ससुर चमन लाल, सास कौशल्या देवी ने दहेज की मांग करके  शारीरिक  व मानसिंक रुप से प्रताड़ित करना  शुरू कर दिया  व जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 329 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 69,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 7 चालान व 700/- रुपये जुर्माना बसूल किया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 19,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

Crime Report on 20 Nov

 गृह-अतिचार व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 280/18 दिनांक 20.11.18 अधीन धारा 451, 504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमति लता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मनोहर लाल निवासी निवासी काण्डी डाकघर भटवाड़ा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि मस्त राम ने शिकायतकर्ता  के घर मे प्रवेश करके  उसके साथ गाली-गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी ।  मु0आ0 हेम सिंह न0 37 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 171/18 दिनांक 20.11.18 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला में शिकायतकर्ता श्री सन्तोष कुमार सुपुत्र श्री बुधि सिंह निवासी  करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.11.18 को भ्याल को पास कमल कुमार सुपुत्र श्री चरण दास ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की। स0उ0नि0 कुलदीप चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग  मामले का अन्वेषण कर रहे ।

महिला से छेड़छाड़ का मामला

अभियोग संख्या 61/18 दिनांक 19.11.18 अधीन धारा 354(ए0), 506, 509 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  सचिन कुमार सुपुत्र श्री रोहताश सिंह निवासी हाउस न0-32 अन्बकेश रोड़ पार्कबुड़-2 चक्का रोड़ तहसील बद्दी जिला सोलन  (हि0प्र0) ने शिकायतकर्ता के साथ छेडछाड़ की तथा जान से मारने की धमकी दी।  मु0आ0 राम चन्द्र न0 877 अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों मे मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 230 चालान व  उललंघनकर्ताओं से 42,700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 11,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

CRIME REPORT ON 19 NOV.

 

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 105/18 दिनांक 18.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम धरोट में मौजूद था तो हुक्कम चन्द सुपुत्र श्री भूप सिंह निवासी धरोट डाकघर काण्डा तहसील चच्योट जिला मण्डी के कब्जा से 21 बोतलें देसी शराब, 6 बोतलें अंग्रेजी शराब व 7 बोतलें बीयर की बरामद की । स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना के मामले

1        अभियोग संख्या 166/18 दिनांक 18.11.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेम चन्द सुपुत्र श्री धालू राम निवासी केलोधार डाकघर प्रेस्सी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.11.18 को जब शिकायतकर्ता राकनी नामक स्थान पर काम कर रहा था तो सुरेश कुमार सुपुत्र श्री ओम दत्त निवासी मन्थाल डाकघर पांगणा जिला मण्डी हि0प्र0 गाडी न0 एच0पी0 30-9600 से तेज रफ्तारी से आय़ा और शिकायतकर्ता को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता को चोटें आईं हैं । मु0आ0 सरोज कुमार न0 865 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 284/18 दिनांक 18.11.18 अधीन धारा279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुमारी सुनिधि चौहान सुपुत्री श्री राजिन्द्र ठाकुर निवासी भांवला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.11.18को जब शिकायतकर्ता स्कुटी न0 एच0पी0-22 सी0-6261 से स्कूल जा रही थी तो कार न0 एच0पी0-28सी0-0125 गोपालपुर की तरफ से तेज रफ्तारी से आई और और शिकायतकर्ता की स्कूटी को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता को चोटें आई हैं ।मु0आ0 भवदेव न0 912 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 181 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 34,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

 

 

 

Crime Report on 18 Nov

प्रैस विज्ञप्ति दिनाँक 18.11.2018

 

          आबकारी अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या 103/18 दिनांक 17.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.11.18 जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम धयास में मौजूद था तो पुर्ण चन्द सुपुत्र श्री धनी राम निवासी गाँव चलाहण, डाकघर बगसयाड, तहसील थुनाग , जिला मण्डी के कब्जा से 5 बोतलें देशी शराब की बरामद की । उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 104/18 दिनांक 17.11.18 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं.सं. पुलिस थाना गोहर, जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती मणी देवी पत्नी श्री कुरम देव निवासी गांब बाग्गा,  डाकघर जाच्छ, तहसील चच्योट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि बिहारी लाल सपुत्र श्री डागु राम निवासी गांब बाग्गा,  डाकघर जाच्छ, तहसील चच्योट, जिला मण्डी  शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच की व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ. विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

आपराधिक अतिचार करने के मामले

  1. अभियोग संख्या 279/18 दिनांक 17.11.18 अधीन धारा 447,434,506,34 भा.दं.सं. पुलिस थाना सुन्दरनगर, जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अमर सिंह सपुत्र श्री बेसरिया राम निवासी सलाह, डाकघर चतरोखडी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 16.11.2018 को विमल शर्मा ने शिकायतकर्ता की जमीन में अवैध रुप से प्रवेश कर राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित निशानों को उखाड दिया व शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. गिरधारी लाल नं. 30 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या 339/18 दिनांक 11.2018 अधीन धारा 448,427  भा.दं.सं. पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री नीरज शर्मा सपुत्र स्व. श्री लीला विलास शर्मा म0 न0 98/6 समखेतर मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की दुकान के अन्दर गाड़ी न0  HP33C-1391 खड़ी थी व दुकान को ताला लगा हुआ था परन्तु आज सुबह किसी ने ताला तोड. कर गाडी को बाहर निकाल कर गाडी का सीसा तोड दिया है व दुकान को नया ताला लगा दिया है ।  मु0 आ0 संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  215 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 33,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 400 रुपये जुर्माना बसूल किया व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 7100  रुपये जुर्माना बसूल किया है