Crime Report on 20 Nov

 गृह-अतिचार व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 280/18 दिनांक 20.11.18 अधीन धारा 451, 504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमति लता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मनोहर लाल निवासी निवासी काण्डी डाकघर भटवाड़ा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि मस्त राम ने शिकायतकर्ता  के घर मे प्रवेश करके  उसके साथ गाली-गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी ।  मु0आ0 हेम सिंह न0 37 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 171/18 दिनांक 20.11.18 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला में शिकायतकर्ता श्री सन्तोष कुमार सुपुत्र श्री बुधि सिंह निवासी  करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.11.18 को भ्याल को पास कमल कुमार सुपुत्र श्री चरण दास ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की। स0उ0नि0 कुलदीप चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग  मामले का अन्वेषण कर रहे ।

महिला से छेड़छाड़ का मामला

अभियोग संख्या 61/18 दिनांक 19.11.18 अधीन धारा 354(ए0), 506, 509 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  सचिन कुमार सुपुत्र श्री रोहताश सिंह निवासी हाउस न0-32 अन्बकेश रोड़ पार्कबुड़-2 चक्का रोड़ तहसील बद्दी जिला सोलन  (हि0प्र0) ने शिकायतकर्ता के साथ छेडछाड़ की तथा जान से मारने की धमकी दी।  मु0आ0 राम चन्द्र न0 877 अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों मे मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 230 चालान व  उललंघनकर्ताओं से 42,700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 11,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

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