CRIME REPORT ON 28 NOV.

 

लोकमार्ग में बाधा डालने का मामला

अभियोग संख्या 180/18 दिनांक 28.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में मु0आ0 छज्जु राम न0 60 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सनारली में मौजूद था तो पाया कि मोहर सिंह सुपुत्र श्री भगत राम निवासी सनारली डाकघर बन्थाल तहसील करसोग जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच रेत का ढेर लगा रखा है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी ।मु0आ0 छज्जू राम न0 60 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 173/18 दिनांक 27.11.18 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सोम-कृष्ण सुपुत्र श्री तालु राम निवासी मलगोडू डाकघर निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.11.18 को यशवन सुपुत्र श्री डुमणू राम निवासी साल डाकघर निहरी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 सरोज कुमार न0 865 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 का शुभारम्भ

आज माननीय गृह मन्त्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 का शुभारम्भ विपासा सदन मण्डी में किया गया दौराने समारोह माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल-प्रदेश श्री जय राम ठाकुर व पुलिस महानिदेशक हिमाचल-प्रदेश श्री सीता राम मरढी व अन्य गणमान्य मन्त्री व अधिकारी व कर्मचारीवर्ग उपरोक्त समारोह में शामिल रहा ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो मे मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 80 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 5200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15 चालान व 1500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है।

 

 

 

 

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