Crime Report on 29 Nov

आबकारी अधिनियम के मामले

1    अभियोग संख्या 303/18 दिनांक 28.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम नेरचौक में मौजूद था तो भूप सिंह सुपुत्र श्री विन्नू राम निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी के कब्जा से 7750 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2                      अभियोग संख्या 294/18 दिनांक 28.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी मे स0उ0नि0 कृष्ण कुमार अन्वेषणाधिकारी चौकी हटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम भांबला चौक में मौजूद था तो मस्त राम सुपुत्र श्री मस्त राम निवासी भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से 1 बोतल अंग्रेजी शराब व 400 मी0लि0 देसी शराब बरामद की । स0उ0नि0 कृष्ण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

लोकमार्ग मे वाधा डालने का मामले

  1. अभियोग संख्या 180/18 दिनांक 28.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में मु0आ0 छज्जु राम न0 60 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सनारली मे मौजूद था तो पाया कि मोहर सिंह सुपुत्र श्री भगत राम निवासी सनारली डाकघर भांथल तहसील करसोग ने सड़क के बीचों-बीच रेत का ढेर लगा रखा है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 छज्जू राम न0 60 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2     अभियोग संख्या 181/18 दिनांक 28.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में मु0आ0बृज लाल न0 893 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम नैहरी मे मौजूद था तो पाया कि मनी राम सुपुत्र श्री छज्जु राम निवासी नैहरी डाकघर भंथाल तहसील करसोग जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच रेत का ढेर लगा रखा है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0बृज लाल न0 893 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों मे मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 143 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 21, 500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 14 चालान व 1400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

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