CRIME REPORT ON 18 DEC.

 

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 324/18 दिनांक 17.12.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 मुन्शी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम रिवालसर बाजार में मौजूद था तो मनोहर लाल सुपुत्र श्री चिन्त राम निवासी गरलोगी जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतलें देसी शराब व 2 बोतलें अंग्रेजी शराब बरामद की । स0उ0नि0 मुन्शी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1          अभियोग संख्या 307/18 दिनांक 17.12.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार सुपुत्र श्री महेन्द्र सिंह क्वाटर न0 S-2/212 बी0बी0एम0बी0 क्लौनी सलापड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि दिनांक 16.12.18 जतिन बक्शी व उसके दोस्तों ने मनोज कुमार का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 बीलबल सिंह न0 72 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 300/18 दिनांक 17.12.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में दिले राम सुपुत्र श्री चन्दू राम निवासी लोअर बरोट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.12.18 को किशन सुपुत्र श्री चन्दू राम निवासी लोअर बरोट, राजीव कुमार व संजीव कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 लाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3          अभियोग संख्या 301/18 दिनांक 17.12.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सन्तोष कुमार सुपुत्र श्री दिले राम निवासी मटसैण डाकघर बल्द्वाड़ा जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.12.18 को सतवीर राव सुपुत्र श्री वासिया राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 लाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 131/18 दिनांक 17.12.18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लोकेश कुमार सुपुत्र श्री सुरेन्द्र ठाकुर निवासी पिपली डाकघर पाली तहसील पधर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 16.12.18 को जब यह अपने घर में उपस्थित था तो जीप न0 एच0पी076-9292 मण्डी की तरफ से तेज रफ्तारी से आय़ी और सड़क के साथ लगे पैरीफीट से टकराकर सड़क से नीचे चली गय़ी जिस कारण धर्मेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री मनीष कुमार निवासी नारला डाकघर कुनू तहसील पधर जिला मण्डी व अनिल कुमार सुपुत्र श्री करण सिंह निवासी सकरोग डाकघर पधर जिला मण्डी को चोटें आई हैं । उ0नि0 सुभाष चन्द प्रभारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 180 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 26,700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 10 चालान व 1000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व रुपये 20,500/-जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

 

 

HP2nd Winter Half Marathon held on 16.12.2018

आज दिनांक 16-12-2018 को मण्ड़ी पुलिस व नवभारती संस्था पण्ड़ोह के सौजन्य से द्वितीय (Winter Half Marathon) 2018 पुरुष वर्ग (21.195 कि0मी0) व महिला वर्ग (11.195 कि0मी0) & (Run For Fun)  अलग – 2 आयु वर्ग के लिए  With the theme  (NO Smoking  & No Drugs ) प्रातः 8.00 बजे स्थान सेरी मंच से प्रतिभागियों को  श्री पुनीत रघु , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी जिला मण्डी ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया । समापन्न समारोह  में श्री कपिल शर्मा  (भा0पु0से0) पुलिस उप-महानिरिक्षक मध्य खण्ड मण्ड़ी ने बतौर मुख्य अतिथी शिरकत की तथा विजेता प्रतिभागियों व समाज में अच्छा कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया ।   इस मौके पर श्री हितेष लखनपाल  उप पुलिस अधीक्षक (मु0) जिला मण्ड़ी के द्वारा लोगों से अवाहन किया गया कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण आपस में जुड़े हुए हैं । पैदल चलकर स्वास्थय को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं ।

पुरुष वर्ग में पहले दस स्थान तक निम्नलिखित धावक रहे ।

क्र0  नाम पता दूरी तय की समय में  पुरी की  स्थान प्राप्त किया  प्रोत्साहन धनराशि
1.  रमेश कुमार सपुत्र श्री नानक चंद  निवासी हटगढ मण्डी 21 कि0मी0 1.10.54 मिनट प्रथम  25,000/-
2.

 

 अनीस चंदेल सपुत्र श्री किश्तेन्द्र निवासी जेल रोड मण्डी 21 कि0मी0 1.10.57 मिनट  द्वितीय  15,0000
3.  नागेन्द्र पाल  सपुत्र श्री नानक चंद  निवासी हटगढ मण्डी धर्मशाला 21 कि0मी0 1.12.26 मिनट तृतीय  10,000
4.  हेमन्त कुमार सपुत्र श्री खुब राम निवासी शिमला 21 कि0मी0 1.14.22 मिनट चौथा 1000
5. लेख राल सपुत्र श्री मोलक राम निवासी जोगिन्द्रनगर 21 कि0मी0 1.14.26 मिनट पांचवा 1000
6. तरुण कुमार सपुत्र श्री सरवण लाल निवासी बिलासपुर 21 कि0मी0 1.14.27 मिनट  छठा 1000
7. रुसतम सुपत्र श्री चेत राम निवासी चच्योट जिला मण्डी 21 कि0मी0 1.15.21 मिनट सातवां 1000
8. राजेन्द्र कुमार सपुत्र श्री होशियार सिंह निवासी हटगढ जिला मण्डी ह 21 कि0मी0 1.16.22 मिनट आठवां 1000
9. मुनी लाल सपुत्र श्री मादो राम निवासी बैजनाथ कांगडा 21 कि0मी0 01.17.35 नौंवा 1000
10. दिनेश कुमार सपुत्र श्री मेहर चन्द निवासी ज्वालाजी काँगडा 21 कि0मी0 01.18.48 दसवां 1000

 

महिला वर्ग में पहले दस स्थान तक निम्नलिखित धावक रहे ।

क्र0  नाम पता दूरी तय की समय में  पुरी की  स्थान प्राप्त किया  प्रोत्साहन धनराशि
1.  कनीजो देवी पुत्री श्री मेहर सिंह धर्मशाला 11 कि0मी0 41.33 मिनट प्रथम  25,000/-
2.

 

 गर्गी शर्मा  निवासी धर्मशाला  11 कि0मी0 42.18 मिनट  द्वितीय  15,0000
3.  सुनीता पुत्री श्री बन्धन लाल निवासी धर्मशाला 11 कि0मी0 42.19 मिनट तृतीय  10,000
4.  मन्जुला पुत्री दिनेश निवासी  हटगढ 11 कि0मी0 47.10 मिनट चौथा 1000
5. नेहा पुत्री श्री तारा चन्द हमीरपुर 11 कि0मी0 50.49 पांचवा 1000
6. कमलेश पुत्री श्री सीता राम  निवासी  कुल्लू 11 कि0मी0 53.14  छठा 1000
7.  कुसुमा पुत्री कुमार सिंह मण्डी 11 कि0मी0 54.25 सातवां 1000
8. अन्जु पत्नी श्री कमलेश सैनी 11 कि0मी0 58.33 आठवां 1000
9.  वनीता कौण्डल  पुत्री खेम चन्द सरकाघाट 11 कि0मी0 01.06.12 नौंवा 1000
10.   अर्चना पुत्री श्री भागीरथ निवासी नरोला तहसील बलद्वाड़ा 11 कि0मी0 01.06.10 दसवां 1000

 

 

(Run for Fun) विभिन्न  आयु वर्ग के प्रथम तीन स्थानों के लिए स्मृती चिन्ह दिए गए विवरण निम्नलिखित है ।

आयु वर्ग 6 से 9

क्र0  नाम पता  स्थान प्राप्त किया
1. अनमोल प्रथम
2. देवांश  द्वितीय
3. जतिन तृतीय

 

आयु वर्ग 10 से 14

क्र0  नाम पता  स्थान प्राप्त किया
1. विरेन प्रथम
2. देवी चन्द  द्वितीय
3. लखविन्द्र तृतीय

आयु वर्ग 15 से 18

क्र0  नाम पता  स्थान प्राप्त किया
1. चमन लाल प्रथम
2. अभिषेक राणा  द्वितीय
3. शिवम तृतीय

 आयु वर्ग 41 से 60

क्र0  नाम पता  स्थान प्राप्त किया
1. अमर सिंह प्रथम
2. देवेन्द्र राणा  द्वितीय
3. ओम प्रकाश तृतीय

 

आयु वर्ग 61 से 80

क्र0  नाम पता  स्थान प्राप्त किया
1. परमा राम प्रथम
2. अमरा पलसरा  द्वितीय
3. सरिता हाण्डा तृतीय

 

इसके अतिरिक्त मण्ड़ी शहर के अन्तर्गत समाज में अच्छा कार्य करने व पुलिस को सहयोग करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को समानित किया गया । सराहनीय कार्य के लिये  निन्नलिखित व्यक्तियों को “अवार्ड फार एक्सीलैस से  पुरुस्कृत किया गया:-

  1. डाँ संदीप वैघ ( हडडी रोग विशेषज्ञ जोनल हास्पिटल मण्डी )
  2. डाँ शालिनि गुलेरिया ( होम्योपैथिक )
  3. राजा सिंह ( अध्यक्ष सौच फांउण्डेशन )
  4. गुरदीप सिंह (अध्यक्ष गुरु की फौज पडडल गुरुद्वारा)
  5. मुनीष कपूर (खतरी सभा)
  6. भरत कपूर ( मैम्बर सेफ्टी क्लब)
  7. हरदीप सिंह ( होटल किंग सिंटी)
  8. अमित भाटिया ( फीट आफ फायर ग्रुप)
  9. चन्द्रशेखर सिंह ( अरोड़ा हैकार )
  10. जियो टीम पी0सी0 डोगरा

 

 

Crime Report on 15 Dec

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1                      अभियोग संख्या 302/18 दिनांक 14.12.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री देशराज सुपुत्र श्री लेख राम निवासी नवाणी डाकघर त्रिफालघाट तहसील बलद्वाड़ा  जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.12.18 को वाहन न0 एच0पी0-31बी0-4907 के ड्राईवर  व उसके दो दोस्तों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा  जान से मारने की धमकी दी ।  स0उ0नि0 हरीश चन्द्र प्रभारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2                      अभियोग संख्या 303/18 दिनांक 14.12.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राज निवासी कन्धार  डाकघर खुराहल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.12.18 को सन्जु व सुख राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।  मु0आ0 बलबील सिंह न0 72 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3                      अभियोग संख्या 304/18 दिनांक 14.12.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुख राम सुपुत्र श्री माहती राम निवासी कन्धार डाकघर खुराहल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.12.18 को राजू उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।  मु0आ0 हेम सिंह न0 32 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  180 चालान व 26,700/-उल्लंघनकर्ताओं से रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  कोटपा अधिनियम  के अन्तर्गत 16 चालान व  1600/-रुपये  जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत  4 चालान व रुपये 1600/-जुर्माना बसूल किया है ।

सैट्रल पुलिस कैंटीन मण्डी का क्रियान्वयन 15.12.2018

सैट्रल पुलिस कैंटीन मण्डी का क्रियान्वयन:-

गृह मंत्रालय भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 04 सैट्रल पुलिस कैंटीन (शिमला , मण्डी, धर्मशालापुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह  ) में खोलने की अनुमति प्रदान की थी ।  जिसके अन्तर्गत धर्मशाला (काँगडा ) सैट्रल पुलिस कैंटीन का शुभारम्भ आज माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जय राम ठाकुर जी द्वारा धर्मशाला से किया जा चुका  है ।

तदोपरान्त सैट्रल पुलिस कैंटीन मण्डी का क्रियान्वयन भी आज सुबह 11 बजे पुलिस लाईन मण्डी में श्री कपिल शर्मा , भा.पु.से. उप महानिरीक्षक पुलिस मध्य क्षेत्र मण्डी के माध्यम से किया गया । इस अवसर पर श्री पुनीत रघु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी , श्री हितेश लखनपाल उप-पुलिस अधीक्षक (मु.) मण्डी, श्री राजेश कुमार स्टाफ अधिकारी मध्य रेंज मण्डी, श्री भूप सिंह सकलानी प्रधान भूतपूर्व अर्द्धसैनिक बल संगठन मण्डी व लगभग 35/40 भूतपूर्व अर्द्धसैनिक व 40/50 पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे। केन्द्रीय  पुलिस कैंटीन मण्डी में अब पंजीकृत भूतपूर्व अर्द्धसैनिक बल  व सेवारत/भूतपूर्व पुलिस कर्मचारियों को किरयाने का सामान(Grocery item)  रियायती शूल्क पर  मिलेगा ।

Crime Report on 14 Dec

          रास्ता रोककर मारपीट, गाली –गलौच व जान से मारने की मामला

 

  1. अभियोग संख्या 298/18 दिनांक 14.12.2018 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट में  शिकायतकर्ता अंकुश राणा सुपत्र श्री कृष्ण सिंह निवासी गांव कोठी डाकघर चौलथरा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर  पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनाँक 13.12.2018 समय 6 बजे शाम चौलथरा बाजार में उपस्थित था तो एक कार से तीन लोग बाहर निकले व शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की तथा गाली-गलौच  के साथ जान से मारने की धमकी भी दी ।  स.उ.नि.ठाकुर  दास अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. अभियोग संख्या 179/18 दिनांक 14.12.2018 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना वी.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर में  शिकायतकर्ता फतेह सिंह सुपत्र श्री दिले राम  निवासी गांव पंजराहण, डाकघर गलू , तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर  पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनाँक 13.12.2018 समय 8 बजे शाम  जब यह अपने क्वार्टर रोहांडा जा रहा था तो मनोज कुमार व टेक चंद निवासी प्रेच्छी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट तथा गाली-गलौच  की व जान से मारने की धमकी भी दी ।  मु.आ.दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना वी.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. अभियोग संख्या 301/18 दिनांक 112.2018 अधीन धारा 341,504,506,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर में  शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह सुपत्र श्री तोता राम  निवासी गांव सलाह, डाकघर चतरोखडी , तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर  पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनाँक 12.12.2018 समय 8.30 बजे शाम  शशी व एक अन्य व्यक्ति  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट तथा गाली-गलौच  की व जान से मारने की धमकी भी दी ।  मु.आ.गिरधारी लाल अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  188 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 23,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 1400 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 18,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

Crime Report on 13 Dec

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के मामले

1        अभियोग संख्या 161/18 दिनांक 12.12.18 अधीन धारा 21,29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में मु0आ0 श्रवण कुमार न0 61अन्वेषणाधिकारी  पुलिस चौकी टिहरा के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 12.12.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सरौण में मौजूद था तो अभिनव उर्फ बिभू सुपुत्र श्री संजीव कुमार गांव ग्रयोह डा0 काँगो का गैहरा तह0 धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) उम्र 18 साल तथा राजेश कुमार उर्फ लक्की सुपुत्र श्री त्रिलोक चन्द गुलेरिया गांव सरौण डा0 काँगो का गहरा तहसील धर्मपुर जिला मण्डी उम्र 31साल, उपरोक्त दोनों के कब्जा से 2.69 ग्राम हैरोइन बरामद की ।स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी टिहरा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 130/18 दिनांक 13.12.18 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 राजिन्द्र कुमार न0 51 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी पर मुकाम डायनापार्क रोड़ नजद़ आरन मे मौजूद था तो  नसीब सिंह सुपुत्र श्री रेवती राम निवासी तरेला डाकघर बल्ह तहसील पधर जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से 1.852 कि0ग्रा0 चरस बरामद की । मु0आ0 रवि कान्त न0 02 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

 रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 132/18 दिनांक 12.12.18 अधीन धारा 341, 323,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री चुड़ामणी पत्नी श्री भूप सिंह निवासी लुगारी डाकघर  कलहानी तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  11.12.18 को मोती राम, प्रकाश चन्द व शान्ता देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जाना से मारने की धमकी दी ।  स0उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी  बालीचौकी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 299/18 दिनांक 12.12.18 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायतकर्ता  देवेन्द्र सैण सुपुत्र श्री निहाल सिंह निवासी रसमाई डाकघर चतरोखड़ी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  विजय कुमार सुपुत्र श्री दीवान सिंह ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 पवन कुमार न0 52 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

3        अभियोग संख्या 191/18 दिनांक 12.12.18 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री परश राम सुपुत्र श्री संगत राम निवासी टिफरु डाकघर महलोग तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.12.18 को जब यह घर जा रहा था तो रमेश कुमार सुपुत्र श्री श्याम राम निवासी बडोगला डाकघऱ महलोग तहसील करसोग जिला मण्डी  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।मु0आ0 बृज लाल न0 893 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  159 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 21,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत  4 चालान व  400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है।

 

                                       प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 12.12.18 आबकारी अधिनियम का मामला अभियोग संख्या 116/18 दिनांक 11.12.18अधीन धारा 39(1) हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में उ0नि0 मनोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर था तो फतह राम सुपुत्र श्री परमानन्द निवासी कुथाची डाकघर गोहर तहसील चच्योट जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से 12 बोतलें देसी शराब बरामद की । उ0नि0 मनोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले 1        अभियोग संख्या 298/18 दिनांक 11.12.18 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विमला देवी सुपुत्री स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी बल्हड़ा तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.12.18 विजय कुमार व उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 हरीश कुमार न0 79 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 2          अभियोग संख्या 299/18 दिनांक 12.12.18 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री देवेन्द्र सैन सुपुत्र श्री निहाल सिंह निवासी रसवाईं डाकघर चतरोखड़ी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.12.18 को विजय कुमार सुपुत्र श्री दीवान सिंह ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 पवन कुमार न0 52 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । गृह-अतिचार व जान से मारने की धमकी का मामला अभियोग संख्या 190/18 दिनांक 11.12.18 अधीन धारा 451, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता श्री मेहर सिंह सुपुत्र श्री सोढू राम निवासी ढलीधार डाकघर कांव तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.12.18 को रत्ती राम, नारायण दास, दया देवी व भैरवी देवी ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में प्रवेश करके शिकायतकर्ता के घर पर पत्थर फैंके व शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 छज्जू राम न0 60 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं। चालान मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 309 चालान व उल्लंघनकर्ताओं ने 64,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान व 700/-रुपये जुर्माना बसूल किया हैं तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 9000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।   कृते पुलिस अधीक्षक                                                                                            मण्डी जिला मण्डी    

CRIME REPORT ON 11 DEC.

  सड़क-दुर्घटना का मामला अभियोग संख्या 356/18 दिनांक 10.12.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दीपक ठाकुर S/O श्री रमेश कुमार गांव कटवान्डी डा0 नाड़ी त0 चच्योट थाना गोहर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.12.18 को जब यह ऱाजेश कुमार के साथ मोटर साईकिल न0 HP 32B-2849 से पण्डोह की तरफ जा रहा था तो सुक्की बाईं के पास एक इन्नोवा कार तेज ऱफतारी से आई और मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिस कारण उपरोक्त दोनों मोटरसाईकिल सवारों को चोटें आई हैं ।उ0नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । चालान मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 202 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से रुपये 45,500/-जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 10 चालान व 1000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।                                                                                       

CRIME REPORT ON 10 DEC.

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 10.12.18 सड़क-दुर्घटना का मामला अभियोग संख्या 320/18 दिनांक 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री हुकम चन्द निवासी मालखपुर डाकघर लखुवाला तहसील नगीना जिला बिजनौर (उत्तर-प्रदेश) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.12.18 को जब अपनी पत्नी सोनू सिंह व बेटे व बेटी के साथ कार न0 एच0आर051ए0पी0-9802 से जा रहा था तो लोअर बगला के पास एक ट्रक न0 एच0पी062-3970 नेरचौक की तरफ से तेज रफ्तारी से आया और शिकायतकर्ता की कार को टक्कर मार दी । स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । “क्योंकि जिन्दगी है आपकी आज दिनांक 10.12.18 को पुलिस लाईन मण्डी के सभा कक्ष (कामाक्षा हाल) में मण्डी पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम “क्योंकि जिन्दगी है आपकी” पर पुलिस उप-अधीक्षक मण्डी ,श्री हितेश लखनपाल, हि0पु0से0 ने 46 नव-युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया तथा साथ ही नशे से दूर रहने को प्ररित किया । जिसमें विभिन्न थाना हदूद के युवक मण्डल, महिला मण्डल व आई0टी0आई0 के बच्चों ने भाग लिया । चालान मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 135 चालान उल्लंघनकर्ताओं से 24,800/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1चालान व 100/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत4 चालान व 16,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।        

CRIME REPORT ON 09 DEC.

  एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला अभियोग संख्या 213/18 दिनांक 08.12.18 अधीन धारा 20,29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 मनवीर सिंह न0 922 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.12.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मौजूद था तो दौराने तलाशी स्कुटी न0 एच0पी0- 37बी0-7802 अनुज परमार सुपुत्र श्री चमन सिंह परमार निवासी उतरेहड़ डाकघर भवारना तहसील पालमपुर जिला कांगडा (हि0प्र0) व सौरभ राणा सुपुत्र श्री संजीत कुमार निवासी तरेहला तहसील जयसिंहपुर जिला कांगडां (हि0प्र0) के कब्जा से 145 ग्रांम चरस बरामद की । स0उ0नि0 जयचन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । सड़क-दुर्घटना का मामला अभियोग संख्या 177/18 दिनांक 09.11.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री कपूर चन्द निवासी लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि दिनांक 8.12.18 को जब यह नरेश चौक पर मौजूद था तो तेज रफतारी से आते हुये एक वाहन ने स्कुटी न0 एच0पी031बी-8935 को टक्कर मार दी जिस कारण स्कूटी चालक को चोटें आई हैं । मु0आ0 दिनेश कुमार न0 914 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले 1        अभियोग संख्या 127/18 दिनांक 08.12.18 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रभात सिंह सुपुत्र श्री धनी राम निवासी टाण्डू तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.12.18 को मुकेश कुमार अपने तीन दोस्तों के साथ आया और शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 रविकान्त न0 021 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 2        अभियोग संख्या 128/18 दिनांक 08.12.18 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मुकेश कुमार सुपुत्र श्री हंसराज निवासी मेहड़ तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.12.18 को प्रभात सिंह ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 रविकान्त न0 02 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।   3        अभियोग संख्या 297/18 दिनांक 09.12.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सीता राम सुपुत्र श्री हरि राम निवासी सोयल डाकघर भटवाडा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.12.18 को तोता राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । चालान मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 152 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 21,300/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 1 चालान व 100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 15,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।