प्रैस विज्ञप्ति

एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत मामले

  1. दिनांक 25.04.2023 को पुलिस थाना पधर में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है । दिनांक 25.04.2023 को प्रभारी उ.नि. रजत राणा पुलिस टीम के साथ गांव धार नजद धर्मेहर में मौजूद था तो 5383 पोस्त के पौधों की अबैध खेती पाई गई ।यह अबैध खेती खसरा न0 414,416, 411 पर होना पाई गई । पुलिस टीम द्वारा  पोस्त  के पौधों की अबैध खेती को सैम्पल लेने के बाद मौका पर ही नष्ट किया गया । उपरोक्त  खसरा नम्बर के मालिक के विरुद्व थाना में अभियोग अधीन धारा  18 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीकृत थाना किया गया । मुकदमा में आगामी अन्वेषण जारी है ।
  2. दिनांक 25.04.2023 को पुलिस थाना पधर में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है । दिनांक 25.04.203 को स.उ.नि. देशराज पुलिस टीम के साथ  गांव  धार नजद धमरेहड़ में मौजूद था तो 13760 पोस्ट के पौंधों की अबैध खेती का होना पाया गया। यह अबैध खेती खसरा न. 419,417,421,447,409,448,446,418 पर होना पाई गई । पुलिस टीम द्वारा  पोस्त  के पौधों की अबैध खेती को सैम्पल लेने के बाद मौका पर ही नष्ट किया गया जो उपरोक्त खसरा नम्बर के मालिक के खिलाफ अभियोग अधीन धारा 18 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया गया है ।  मुकदमा हजा में अन्वेषण जारी है ।

मारपीट से सम्बन्धित मामला

  1. दिनांक 25.04.2023 को पुलिस थाना सुन्दरनगर में  मारपीट से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया । दिनांक  25.04.2023 को पुलिस थाना सन्दुरनगर में शिकायतकर्ता दिला राम पुत्र श्री महन्त राम गांव व डाकघऱ कलौहड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि. प्र. ने शिकायत दर्ज करी कि दिनांक 23.04.2023 को रघुवीर सिंह के परिवार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।आरोपी के खिलाफ अभियोग अधीन धारा 341, 323,504, 506, 34  भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मामला पंजीकृत करके  आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।   

 लोकमार्ग में वाधा डालने के मामले

  1. दिनांक 25.04.2023 को पुलिस थाना औट में लोक मार्ग में वाधा डालने से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया है । HC वीरन्द्र कुमार पुलिस टीम के साथ पनारसा में मौजूद था तो पाया कि अनवर आलम सुपुत्र  श्री समशाद अली निवासी गांव रेहडा थाना खरीघाट कमरीहया डाकघऱ नानपारा तहसील व जिला बहराइच उतर प्रदेश व उम्र 25 साल ने सडक के साथ ही रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी । आरोपी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 283 के अधीन मामला दर्ज करके आगामी अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है ।
  2.   दिनांक 25.04.2023 को पुलिस थाना औट में लोक मार्ग में वाधा डालने से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया है । दिनांक 25.04.2023 को HC हर्ष चन्देल पुलिस टीम के साथ झीडी में मौजूद था तो  पाया कि हरी सिंह सपुत्र श्री  मोहन लाल गांव चिलाआगे तहसील भुन्तर जिला कुल्लु व उम्र 37 वर्ष ने सडक के साथ ही रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने- जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । आरोपी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 283  के अन्तर्गत मामला पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।   

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