रास्ता रोककर गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 184/20 दिनाँक 17.11.2020 अधीन धारा 341,323,504,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना गोहर में शिकायकर्ता भागीरथ सपुत्र श्री चेत राम निवासी गाँव लोट डाकघर नांढी तहसील चच्योट जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 17.11.2020 समय करीब 5.30 बजे धनदेव सपुत्र श्री झावे राम व कौर सिहं सपुत्र श्री झावे राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट एवं गाली-गलौच की । अभियोग का अगामी अन्वेषण थाना गोहर के अन्वेषणाधिकारी द्वारा किया जा रहा है ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 183/20 दिनाँक 17.11.2020 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत थाना हटली में निरीक्षक राजेश कुमार प्रभारी विशेष अन्वेषण इकाई-II जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ जिसके अन्तर्गत रणजीत सिहं सुपत्र स्व.अमर सिहं निवासी गाँव व डाकघर कोट तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की दुकान से 23 बोतलें अंग्रेजी शराब बरामद की । अभियोग का आगामी अन्वेषण पुलिस थाना हटली के अन्वेषणाधिकारी द्वारा किया जा रहा है।