Crime Report on 11 April

आबकारी अधिनियम के मामले

अभियोग संख्या 30/19 दिनांक 10.04.2019 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत थाना पधर में स.उ.नि. मोहिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कमांद के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम सालगी पुल नज़दीक आई.आई.टी. कमांद में उपस्थित था तो चित्रमणी सपुत्र श्री देवी राम निवासी गांव दुधलू नाला, डाकघर कमांद तहसील सदर के कब्जा से 5 लीटर अवैध शराब बरामद की । स.उ.नि. मोहिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कमांद इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

अभियोग संख्या 75/19 दिनांक 10.04.2019 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत थाना सरकाघाट में स.उ.नि. विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम नवाही में उपस्थित था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर देव राज सपुत्र श्री भागीरथ, निवासी गाँव व डाकघर नवाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी के कब्जा से 2500 मिली लीटर अंग्रेजी शराब व 3250 मिली लीटर देशी शराब बरामद की। स.उ.नि. विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

लोकसभा चुनाव 2019 से सम्बन्धित सूचना

लोकसभा चुनाव 2019 को मध्यनज़र रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिन लोगों के पास लाईसैंसी हथियार हैं वे अपने लाईसैंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाना में दिनांक 15.04.2019 से पहले जमा करवाना सुनिश्चित करें, उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी (हि.प्र.) द्वारा अधिसूचना के बाबजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होने अपने लाईसैंसी हथियार सम्बन्धित पुलिस थाना में जमा नहीं करवाये हैं । अत: लाईसैंसी हथियार पुलिस थाना में जमा नहीं करवाने वाले लोगों के खिलाफ अधीन धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अनुसार मुकद्मा दर्ज किया जाएगा । विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में तैनात निजी सुरक्षा कर्मचारियों को लाईसैंसी हथियार रखने की छूट है, जबकि अन्य प्रतिष्ठानों (प्रोजेक्टों/ कम्पनियों) में तैनात निजी सुरक्षा कर्मचारियों को हथियार न जमा करवाने के लिए उपायुक्त कार्यालय मण्डी में गठित की गई स्क्रीनिंग कमेटी से हथियार रखने हेतू अनुमति लेना अनिवार्य है ।
.चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 229 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 46,200/-रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 11 चालान व 950/- रुपये जुर्माना वसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत चालान 11 व 19,100/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

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