Crime Report on 10 April

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 61/19 दिनांक 10.04.19 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ विजेन्द्र सिंह न0 867 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम ढेलू में मौजूद था तो सुशील कुमार सुपुत्र स्व0 श्री गरीब दास निवासी सैली डाकघर डोहग तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से 143 ग्रांम चरस बरामद की । स0उ0नि0 जयचन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

आबकारी अधिनियम के मामले

1      अभियोग संख्या 38/19 दिनांक 09.04.10 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में स0उ0नि0 राम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.04.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सुसाहण में मौजूद था तो विनोद कुमार सुपुत्र स्व0 श्री सीता राम निवासी सुसाहण डाकघर पनारसा तहसील औट जिला मण्डी के कब्जा से 4 बोतलें देसी शराब की बरामद कीं । स0उ0नि0 राम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2      अभियोग संख्या 111/19 दिनांक 09.04.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम गुटकर में मौजूद था तो नरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री गोविन्द राम निवासी गुटकर तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से 3 बोतलें अबैध शराब की बरामद कीं । स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 110/19 दिनांक 09.04.19 अधीन धार 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गोविन्द राम सुपुत्र श्री बेली राम निवासी पाधरू डाकघर बग्गी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.04.19 को भूप सिंह व हेम राज ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। महिला उ0नि0 (प्रो0)सिंपल चौहान अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रही है ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 211 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 44,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 12 चालान व 1200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 4500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

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