उद्घघोषित अपराधी की गिरफ्तारी का मामला
अभियोग संख्या 97/18 दिनांक 11.09.18 अधीन धारा 174(ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में स0उ0नि0 ओम प्रकाश प्रभारी पी0ओ0 सैल मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि इन्होने दीपक कुमार मेहता सुपुत्र श्री चमल लाल हाउस न0 121 गली न0 2 बसन्त विहार जिला करनाल (हरियाणा) को आई0टी0आई0 चौक करनाल से गिरफ्तार किया जो कि अभियोग संख्या 30/12 दिनांक 27.03.12 पुलिस थाना पधर अधीन धारा 420, 467, 468, 471, 120(बी0)में वांछित था तथा माननीय अदालत जे0एम0आई0सी0 जोगिन्द्रनगर द्वारा दिनांक 30.05.2013 को उद्वघोषित अपराधी करार दिया गया था । मु0आ0 रवि कान्त न0 02 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने का धमकी का मामला
अभियोग संख्या 246/18 दिनांक 11.09.18 अधीन धारा 341, 323, 354, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में श्रीमति लीला देवी पत्नी श्री चन्द्र सिंह निवासी पाली डाकघर चुनाहन तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.09.18 को किशन चन्द, पवन कुमार व सेती देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी ।उ0नि0 नोख राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 245/18 दिनांक 11.09.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुरेश कुमार सुपुत्र श्री मूल चन्द निवासी तख्तगढ़ जिला पाली( राजस्थान) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह नागचला के पास फोर-लेन रोड़ पर जा रहा था तो एक कार न0 एच0पी0 82-0783 डडौर की तरफ से तेज रफ्तारी से आई और शिकायतकर्ता को टक्कर मार दी । मु0आ0 जमालदीन न0 4 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 247/18दिनांक 12.09.18 अधीन धार 363 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.09.18 को शिकायतकर्ता की बेटी स्कूल के लिये गई थी परन्तु अभी तक घर वापिस न आई है । स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 224 वाहनों के चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 24,700/- रुपये बसूल किया । कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 800/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।