CRIME REPORT ON 09 SEPT.

आबकारी अधिनियम के मामले

1          अभियोग संख्या 282/18 दिनांक 08.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में नि0 सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम  दुदर के नजदीक था तो  उमेश कुमार सुपुत्र श्री हरीश चन्द्र निवासी दुदर तहसील सदर जिला मण्डी  के कब्जा से  1800 मी0लि0 अंग्रेजी शराब व 1800 मी0लि0 देसी शराब बरामद की । नि0 सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 281/18 दिनांक 08.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में  उ0नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ  गश्त पर मुकाम कून में मौजूद था तो  शाउलू राम सुपुत्र श्री चूहड़ सिंह निवासी कून डाकघर घ्राण तहसील सदर जिला मण्डी के कब्जा से  2250 मी0लि0 अवैध शराब बरामद की । उ0नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

 

3          अभियोग संख्या 209/18 दिनांक 08.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी  अधिनियम  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में  स0उ0नि0 कृष्ण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम  भांबला में मौजूद था तो  कृष्ण चन्द सुपुत्र श्री छज्जू राम निवासी धतोली डाकघर खुडला तहसील बलद्वाड़ा  जिला मण्डी के कब्जा से 875 मी0लि0 अंग्रेजी शराब व 375 मी0लि0 देसी शराब बरामद की । स0उ0नि0 कृष्ण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

4          अभियोग संख्या  239/18 दिनांक 08.09.18  अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में  स0उ0नि0 मुन्शी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर  के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.09.18 को  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम कठयौण में मौजूद था तो  जगदीश सुपुत्र श्री मन्शा राम निवासी तरयाम्बला तहसील बल्ह जिला मण्डी के कब्जा से  7 बोतलें देसी शराब बरामद कीं । स0उ0नि0 मुन्शी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5          अभियोग संख्या 240/18 दिनांक 08.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में  स0उ0नि0 मुन्शी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 08.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम गशाली में मौजूद था  भाग सिंह सुपुत्र श्री महन्त राम निवासी धार डाकघर दसेहरा तहसील बल्ह जिला मण्डी के कब्जा से  9 बोतलें  देसी शराब बरामद की । स0उ0नि0 मुन्शी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1        अभियोग संख्या 208/18 दिनांक 08.09.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कमला देवी पत्नी श्री जोघल राम निवासी कांगू तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.09.18 को  लालमन, भूरी देवी, पवन कुमार व दिनेश ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 गिरधारी लाल न0 30 अन्वेषणाधिकारी पुलिस  चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 238/18 दिनांक 08.09.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार सुपुत्र श्री गुरदेव सिंह निवासी घट्टा डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ बबलू, हेम सिंह व हेत राम ने शिकायतकर्ता के बेटे का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 सड़क- दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 283/18 दिनांक 09.09.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री पंकज शर्मा सुपुत्र श्री राजकुमार हाउस न0 354/5 सैण मुहल्ला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना किया गया कि दिनांक 08.09.18 को  जब यह  अपनी मोटरसाईकिल  से पुरानी मण्डी को ओर जा रहा था तो विक्टोरिया पुल के पास एक कार न0 एच0पी065-3972 तेज रफ्तारी से आई और शिकायतकर्ता के मोटर साईकिल को टक्कर मार  दी।  मु0आ0 देवी सिंह न0 859 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 217  चालान व 28,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत  5 चालान व 500/- रुपये  जुर्माना बसूल किया है  व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान  4600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

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