रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 235/18 दिनांक 07.09.18 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री देशराज निवासी नागचला तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.09.18 को यशवन्त सिंह व इन्द्र सिंह ने शिकानयतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
2 अभियोग संख्या 236/18 दिनांक 07.09.18 अधीन धारा 341,323,504,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री यशवन्त सिंह सुपुत्र स्वर्गीय श्री लाभ सिंह निवासी नागचला तहसील नागचला तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.09.18 अशोक कुमार व शुभम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 विकास कुमार न0 540 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 207/18 दिनांक 07.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में मु0आ0 ललित कुमार न0 900 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम छजवार में मौजूद था तो खेम चन्द सुपुत्र श्री हरि सिंह निवासी लग डाकघर मलोह तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 4500 मी0 लि0 देसी शराब बरामद की ।मु0आ0 ललित कुमार न0 900 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 212 वाहनों के चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 31,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।