CRIME REPORT ON 28 JULY

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 28.07.18

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1          अभियोग संख्या 51/18 दिनांक 27.07.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सन्दीप कुमार सुपुत्र श्री नेत्र सिंह निवासी खेतीधार डाकघर व सब-तहसील छतरी जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.07.18 को देवेन्द्र कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 नरेन्द्र कुमार न0 927 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2          अभियोग संख्या 174/18 दिनांक 27.07.18 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री काँशी राम सुपुत्र श्री परमा राम निवासी तारगली डाकघर सेरी-कोठी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.07.18 को दिला राम, मालती देवी व अमरी देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर  उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 बीरबल सिंह न0 72 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3        अभियोग संख्या 204/18 दिनांक 27.07.18 अधीन धारा 341,323, 504,34 भा0स0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सबीर सुपुत्र श्री मोहम्मद अली निवासी पधेरकुर्द तहसील ननपरा जिला बैहराईच (उतर-प्रदेश)वर्तमान में डाकघर डडौर तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.07.18 को साजन अन्य दो व्यक्तियों के साथ आया और शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके व बुध राम के  साथ मारपीट की  जिस कारण से उन्हे चोटें आई हैं । मु0आ0 विकास कुमार न0 540 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन के अन्तर्गत 220 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 36000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  कोटपा  अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 1400/- रुपये जुर्माना व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 1250/- रुपये जुर्माना बसूल किय़ा है ।

 

 

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