आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या121/18 दिनांक 26.07.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में उ0नि0 राजेश कुमार प्रभारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.07.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम चुराग में मौजूद था तो टेक चन्द सुपुत्र श्री बुधू राम निवासी महान्डी डाकघर बगसैड़ तहसील करसोग जिला मण्डी के कब्जा से 9 बोतल देसी शराब बरामद की । उ0नि0 राजेश कुमार प्रभारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
1 अभियोग संख्या 122/18 दिनांक 27.07.18 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भगत राम सुपुत्र श्री दर्जी राम निवासी कुठेहड डाकघर महोग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.07.18 को अमर सिंह, प्रकाश चन्द व जीत राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 बृज लाल न0 893 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 116/18 दिनांक 27.07.18 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति लज्जा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मित्तर देव निवासी भराडी डाकघर चाम्बी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.07.18 को मधुसूदन शर्मा ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राजेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 115/18 दिनांक 27.07.18 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मधुसुदन शर्मा सुपुत्र स्वर्गीय श्री मित्तर देव निवासी सकरोह डाकघर चाम्बी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.07.18 को लज्जा देवी व युधिष्ठिर शर्मा ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। मु0आ0 धर्म चन्द न0 897 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 169 चालान किये व उल्लंधनकर्ताओं से रुपये 29,800/- का जुर्माना बसूल किया, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 1300/- रुपये जुर्माना बसूल किया ।