आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 66/18 दिनांक 29.05.18 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में उ0नि0 सुरम सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मौजुद था तो कार न0 एच0पी0 28-9798 के मालिक राकेश कुमार सुपुत्र श्री कृष्ण चन्द गांव सकरैण डाकघर तनेहर तहसील धर्मपुर जिला मण्डी के कब्जा से 36 बोतल अग्रेजी शराब व 24 बोतल देसी शराब बरामद की । उ0नि0 सुरम सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क- दुर्घटना का मामला
1 अभियोग संख्या 63/18 दिनांक 29.05.18 अधीन धारा 279 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विपिन चन्देल सुपुत्र श्री रणजीत सिंह गांव भवणु तहसील भोरंज जिला हमीरपुर की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.05.18 को जब यह अपने परिवार सहित कार न0 पी0बी0-30के-0877 से कुल्लु जा रहा था तो बनाला के पास एक कार न0 आर0जे0-18-यु0-2698 तेज रफतारी के साथ कुल्लु की तरफ से आई और शिकायतकर्ता की कार को टक्कर मार दी । महिला स0उ0न0 सरस्वती अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रही हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
1 अभियोगसंख्या 91/18 दिनांक 29.05.18 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री श्याम लाल सुपुत्र श्री निक्का राम गांव खटरवाडी डाकघर अप्पर बैहली तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.05.18 को जितेन्द्र व राजु ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 मुरारी लाल न0 863 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
2 अभियोग संख्या126/18दिनांक29.05.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री धनेशवश्वरी देवी पत्नी श्री राजकुमार गांव खोला डाकघर कनैंड जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.05.18 को टेक चन्द, हेमा देवी, व श्याम लाल ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 हरीश कुमारप न0 900 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 67/18 दिनांक 29.05.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सीता देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार गांव सरौण डाकघर कांगु-का-घेरा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.05.18 को राकेश कुमार लीला देवी, वीना देवी, विट्टु व जसवीर ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। स0उ0नि0 रामेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
गृह-अतिचार का मामला
अभियोग संख्या 91/18 दिनांक 29.05.18 अधीन धारा 447 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुरेश कुमार कृषि विकास खण्ड विषेशज्ञ चौतड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.05.18 को पंकज कुमार सुपुत्र श्री रतन चन्द गांव नगैण डाकघर चौतड़ा जिला मण्डी ने कृषि विभाग की भुमि पर पेडों को उखाड़ रास्ता बना दिया है । मु0आ0 तुलसी राम न0 894 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
महिला से छेडछाड़ का मामला
अभियोग संख्या 127/18 दिनांक 29.05.18 अधीन धारा 354 (ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई है कि दिनांक 11.03.18 को प्रकाश सुपुत्र श्री मोहन राम गांव चाय-का-डोहरा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0 प्र0)ने शिकायतकर्ता के साथ छेड़छाड की । मु0 आ0 हरि सिंह न0 407 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
महिला के प्रति क्रुरता का मामला
अभियोग संख्या 34/18 दिनांक 30.05.18 अधीन धारा 498(ए0), 504, 506, 34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुमारी रीनु सुपुत्री श्री दलेर चन्द गांव व डाकघर पिंगला तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि उसकी शादी विनोद कुमार गांव छजवाण-खाबु डाकघर सरधवार तहसील सदर जिला मण्डी के साथ 27 मई 2017 को रिति रिवाज के मुताबिक हुई है लेकिन विवाह के एक महीने बाद ही शिकायतकर्ता के पति, सास व ससुर ने उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित करना शुरु कर दिया व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अनिल कुमार न0 73 अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 136 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 32,500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।