CRIME REPORT ON 29 APRIL

                                         प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 29.04.18

यौन-उत्पीड़न व मारपीट का मामला

1        अभियोग संख्या न0 70/18 दिनांक 28/04/18 अधीन धारा 354(ए), 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी बलग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिंनाक 28/04/2018 को समय करीब 11बजे दिन कृष्ण लाल सुपुत्र श्री परमानन्द गांव व डाकघर बलग तहसील निहरी जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इसके साथ छेडछाड करी व इसके साथ मारपीट भी की। मु0 आ0 सरोज कुमार न0 865 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी मामले को अन्वेषण कर रहे हैं।

धोखाधडी व आपराधिक न्यासभंग का मामला

2          अभियोग संख्या न0 71/18 दिनांक 28/04/18 अधीन धारा 420, 406, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री यादविन्द्र सुपुत्र योगराज गांव बारी डाकघर व तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी( हि0 प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 28.04.18 को कर्म सिंह उर्फ बबलू सुपुत्र श्री नेत्र सिंह गांव व डाकघर महादेव तहसील सुन्गरनगर जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने जमीन के कब्जे के झूठे दस्तावेज तैयार कर इसके साथ धोखा किया है । मु0 आ0 मुरारी लाल न0 863 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं आग से नुक्सान पहुंचाने व धमकी का मामला  3        अभियोग संख्या न0 94/18 दिनांक 29/04/18 अधीन धारा 436,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मोहिन्द्र पाल सुपुत्र श्री प्रेम सिंह गांव व डाकघर रिवालसर जिला मण्डी( हि0 प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि वह पेशे से एक दुकानदार है और इसके पिता ने मस्त राम सुपुत्र श्री अमर देव गांव सरलाखाबु जिला मण्डी (हि0 प्र0) से जमीन व दुकाने खरीदी हैं । समय करीब 1.30 बजे रात उसे राकू नामक व्यक्ति ने फोन किया कि उसकी दुकान में आग लगी है जिसमें उसने लगभग 60 लाख की कीमत का कपड़ा व 2 लाख की नकदी रखी हुई है । बालक राम उसे दुकान खाली करने के लिये लगातार धमकीयां दे रहा है । उसे सन्देह है कि बालक राम, कमलेश कुमार व ललित कुमार ने आगजनी को अंजाम दिया है । स0उ0न0 मुन्शी राम प्रभारी थाना रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

1          मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 130 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 28,100/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 2 चालान व 200/- रूपये वसूल किया गया है ।

 

 

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