Crime Report on 16 April

1.मादक द्रव्य अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 93/18 दिनांक 15-04-2018 अधीन धारा 20,29 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0 आ0 ललित कुमार के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15-04-2018 को समय करीब 4.45 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम तरोट में गश्त डियूटी पर मौजूद थे तो वहां पर दो व्यक्ति नाले में पेड़ के नीचे बैठे थे जब उनको पुछा तो उन्होने अपने नाम निखिल पुत्र संत राम निवासी दाड़लाघाट जिला सोलन व अजय चौहान पुत्र बिजय चौहान निवासी पुंघ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी बतलाये, दौराने तलाशी इनके कब्जा से 08 ग्राम चरस बरामद हुई है ।  मु0 आ0 ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना  सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. रास्ता रोकने, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

 

  1. अभियोग संख्या 120/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रवि कुमार पुत्र श्री पुपिया राम निवासी सुहड़ा मुहला तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.04.2018 को समय करीब 9.30 बजे जब यह  जिला अस्पताल में अपनी डियुटी को जा रहा था तो जब यह नामधारी म्युजिक हाउस के पास पहुचाँ तो अभिषेक ने इसका रास्ता रोका और उसी समय वहाँ पर राजा ,हैपी, निखिल सभी ने मिलकर इसके साथ मारपीट की है । मु0 आ0 मनोज कुमार  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  2. अभियोग संख्या 121/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बसंत सिह पुत्र श्री डुमणु राम निवासी सरवाल डा0 सलेतर तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.04.2018 को समय करीब 8.00 बजे  सुबह खेम चन्द व उसकी पत्नी इसके घर के सामने अपनी गेंहू की थ्रैसिग कर रहे थे जिसका सारा भूसा इसके घर में आ रहा था इस पर इसने उन्हे थ्रैसिग बंद करने को कहा तो इन दोनों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट  की है । स0 उ0 नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  3. अभियोग संख्या 67/18 दिनांक 15.04.2018अधीन धारा 341,506,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मेहर सिंह पुत्र श्री सोधु राम  निवासी गांव व ड़ा0 काऔ तहसील करसोग जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.04.2018 को नारायण सिंह , कमली देवी व रती राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी । स0 उ0 नि0 स्वरुप राम  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  4. अभियोग संख्या 70/18 दिनांक 16.04.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शान्ता देवी पत्नी विनोद कुमार निवासी गाँव रडु डा0 पपलोग तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2018 को जब इसका पति पपलोग से घर वापिस आ रहा था तो प्रकाश चन्द, पुत्र नन्दु राम व इसके बेटे अजय कुमार ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की है । मुख्य आरक्षी जय सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  5. अभियोग संख्या 46/18 दिनांक 16.04.2018 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नरेश कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी गांव रुँज डा0 कटीण्डी तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2018 को यह अपने मोटरसाईकिल पर कमान्द में ए0टी0एम0 से पैसे निकालने गया था समय करीब 08.30 बजे यब यह वहां से वापिस आया तो कटीण्डी के पास इसके चाचा भाग चन्द व उसके वेटे हंस राज ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की है। मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  6. अभियोग संख्या 68/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 447, 379, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता छाहरी देवी निवासी गांव भलिंगी तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.04.2018 को तिलक राज, बृज लाल, महेनद्र व निर्मला देवी इसकी जमीन में घुसे व वहाँ पर निशानदेही के दौरान लगाये गये लोहे के खम्भों को उखाड कर ले गये हैं। सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस सहायता कक्ष तत्तापानी  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  7. अभियोग संख्या 66/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 342, 447, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेत राम पुत्र कपुरु राम निवासी मेन बाजार करसोग, तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2018 को शंकर दास , सुभद्रा देवी , पकंज कुमार व दलीप कुमार ने इसके घर को जाने वाले रास्ते को बन्द कर दिया व लोहे का गेट लगा दिया है तथा इसके साथ गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है। उप निरीक्षक मोहर सिंह, प्रभारी पुलिस थाना करसोग  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  8. अभियोग संख्या 26/18 दिनांक 16.04.2018 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जितेन्द्र कुमार पुत्र आलम चन्द निवासी गाँव कमान्द डा0 छतरी तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2018 को यह अपने घर छतरी जा रहा था समय करीब 07.00 बजे जब यह कमान्द के पास पहुँचा तो  वहाँ पर श्याम लाल पुत्र प्रीमु राम निवासी गाँव कमान्द डा0 छतरी तहसील थुनाग जिला मण्डी ने इसका रस्ता रोककर गाली गलौच किया मारपीट की व जान से मागने की धमकी दी है। मुक्य आरक्षी नरेन्द्र कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.सड़क दुर्घटना का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या न0 122/18 दिनांक 15-04-2018 अधीन धारा279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता वीर सिंह सपुत्र श्री हिम्मत राम निवासी गांव भटौर डा0 पैहर तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना किया गया कि दिनांक 15-04-18 को समय करीब 6.15 शाम बजे  भावना देवी, सीमा देवी, सपना देवी व रितीक के साथ टाटा सूमो न0 HP-33-3443  के साथ भटौर जा रहे थे । टाटा सूमो को रोशन लाल सपुत्र श्री धनी राम निवासी गांव कुमाहरडा, डा0 पैहड तहसील धर्मपुर,जिला मण्डी तेजी व लापरवाही से चलाते हुये हिमाचल पथ परिवहन निगम की गाडी से पास लेते समय कालग मोड के पास सडक से करीब 10 फीट नीचे गिरा दिया । स0 उ0 नि0 राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.आग से नुकसान पहुँचाने का मामला :-

1.अभियोग संख्या 46/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 435 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रणजीत सिह पुत्र राम सरण निवासी गांव सकोता उप  तहसील टीहरा जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14.04.2018 को  मध्य रात्री  राज कुमार पुत्र  लकसरी राम  निवासी सकोता ने ऱसके गऊ शाला के पिछे रखे घास को आग लगायी है । स0 उ0 नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5.मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठकः-

आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन मण्डी के कामाक्षा हॉल में श्री गुरदेव चन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी श्री भुपेन्द्र कंवर अति0 पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री हितेश लखनपाल उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), श्री रामकरण, एस0डी0पी0ओ0 करसोग,श्री मदन कान्त एस0डी0पी0ओ0 पधर, श्री चन्द्रपाल एस0डी0पी0ओ0 सरकाघाट, श्री संजय शर्मा परिवीक्षा पुलिस उप अधीक्षक,  तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक, लेखाकार, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी, प्रभारी यातायात राष्ट्रीय उच्च मार्ग व प्रभारी यातायात शाखा मण्डी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 75 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया।

बैठक के आरम्भ में  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारीयों को मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने के आदेश दिये ताकि  युवा पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके व लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक प्रबन्धक अधिकारियों व सी0सी0टी0एन0 नोडल अधिकारियो को निर्देश दिये कि अपने- अपने पुलिस थानों में सी0सी0टी0एन0 के प्रारूप के आधार पर सही ढंग से कार्य करें ।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबन्धकों, चौकी व यातायात प्रभारीयों को अपने-2 अधिकार क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये व मण्डी जिला में सड़क दुर्घटनाओं में हुई बढ़ौतरी को गम्भीरता से लिया तथा जिला कांगडा में हुई स्कूल बस दुर्घटना के मध्यनजर  सभी प्रभारी थाना, यातायात प्रभारी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तैनात हाईवे पैट्रोल कर्मचारियों को निर्देश दिये कि स्कूल बसों व अन्य गाडियां जो स्कूल के बच्चों को स्कूल छोडती है मे ओवरलोडिंग ना हो, इस सम्बन्ध मे नियमानुसार कार्यवाही करें । लोगों को  यातायात नियमों के बारे में  अधिक से अधिक जागरुक करवाएं व यातायात उलंघनकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें । दोपहिया वाहन चालकों व पिछे बैठी सवारी दोनो को हैलमेट का प्रयोग करने के बारे समझाएं तथा नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्वयाही करें । दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उचित पग उठाएं । नशा करके वाहन चलाने वालों के चालान करके लाईसैन्स निलम्बित करने के लिये पत्राचार करें ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने आदेश दिये की यातायात नियमों की सख्ती से पालना की जा सके ।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की । अधोहस्ताक्षरी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को आदेश दिये की बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें ।

6.चालान

  1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 179 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 14500/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान व 600/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 05  चालान व 1000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

Crime Report on 14 April

सरकारी समप्ति को नुकसान पहुंचाने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या न0 69/18 दिनांक 13-04-2018 अधीन धारा 341,336 भा0द0सं0 व 3 पी0डी0पी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में युगल किशोर जेई हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-04-2018 को अश्वनी कुमार पुत्र श्री अमर चन्द निवासी गांव व डा0 रखोह, तहसील सरकाघाट जिला मण्डी ने ढली,रखोह,जन्धरु,कोठी सडक की खुदाई करके वाहनों की आवाजाही को बाधित किया है । स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सडक दुर्घटना का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या न0 118/18 दिनांक 13-04-2018 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी हरीश मल्होत्रा सपुत्र स्व0 आई0 सी0 मल्होत्रा निवासी मकान न0 86/11 जवाहर नगर मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-04-2018 को समय करीब 9.15 बजे शाम जब यह कलब से वापिस हाजिर थाना आ रहा था पुलिस थाना के नजदीक एक जीप न0 HP-33F-5004 गलत दिशा  मे आई और सडक किनारे खडे इसकी कार न0 HP-33C-6699 को टक्कर मारी दी जिससे गाडी को नुकसान हुआ है । स0 उ0 निरीक्षक लच्छमी सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  1. अभियोग संख्या न0 83/18 दिनांक 13-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी सिंह राम सपुत्र श्री ओम चन्द निवासी गांव निशु डा0 कमान्द तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-04-2018 को समय करीब 1.55 बजे दिन जब यह लुनापानी के पास सडक किनारे मौजूद था तो उसी समय एक ओल्टो कार 800 न0 HP-33T-9482 मण्डी की तरफ से तेज रफ्तार से आई और परस राम को टक्कर मारकर मौका से भगा ले गया । इस टक्कर से परस राम को चोटें आई । मु0आ0 जमालदीन न0 4 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या न0 25/18 दिनांक 14-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी बलदेव कुमार सपुत्र श्री कर्म सिंह निवासी गांव भन्दास डा0 जरोल तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14-04-2018 को बाला कामेश्वर मन्दिर पत्नी दीपा व बच्चे हितन ठाकुर, चमन लाल,इन्द्रा देवी और मन्सा देवी के साथ ओल्टो कार न0 HP-33T-9488 मे जिसे सुभाष कुमार पुत्र श्री भूप सिंह भन्दास डा0 जरोल तहसील थुनाग जिला मण्डी चला रहा था जब यह बारा के पास पहुंचे तो सुभाष चन्द से गाडी अनियन्त्रित होकर रोड से नीचे 50/60 फीट नीचे गिर गया । यह दुर्घटना ड्राईवर के तेज रफ्तारी व गफ्लत के कारण हुआ । मु0आ0 नरेन्द्र कुमार न0 927 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सदोष परीरोध , रास्ता रोकने, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

 

  1. अभियोग संख्या 82/18 दिनांक 13.04.2018-18 अधीन धारा 341,504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पंकज ठाकुर पुत्र श्री प्रकाश कुमार निवासी गांव नलसर ,डा0 राजगढ, तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13.04.2018 को समय करीब 8.00 बजे सुबह बिहारी लाल पुत्र श्री सरन दास निवासी गांव भ्यूरा, डा0 राजगढ, तहसील बल्ह जिला मण्डी नामक व्यकित ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। मु0आ0 विकास कुमार न0 540 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  2. अभियोग संख्या 65/18 दिनांक 13.04.2018 अधीन धारा 341, 323,356,427,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गोपाल सिंह पुत्र श्री शोभा राम निवासी गाँव बल्ह,डा0 बरेरा, तहसील कोटली, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13.04.2018 को समय करीब 8.00 बजे शाम जब यह कैलोधार से ततापानी अपनी गाडी बोलेरो कैम्पर न0 HP-31C-3569 मे जा रहा था जिसे प्यारे लाल चला रहा था जब यह लथेरी के पास पहुंचे तो एक गाडी कार न0 HP-30-0686 वहां पर आई जिसे रमेश कुमार चला रहा था और नन्द लाल उसके साथ बैठा था जिन्होंने रास्ता रोककर कर इनके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की और इसका चश्मा भी तोड दिया और गाडी की चाबी भी ले गये । स0 उ0 निरीक्षक कृष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  3. चालान
  1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 246 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 46,600/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 17 चालान व 2200/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 7 चालान व 9800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया

Crime Report on 13April

मादक पदार्थ व मादक द्रव्य अधिनियम का मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 62/18 दिनांक 13.04.2018 अधीन धारा 21-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम  पुलिस थाना वी0एल0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी टेक चन्द, अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.04.2018 को समय करीब 11.00 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम धनोटु में गश्त पर मौजुद थे तो उसी समय एक गुप्त सुचना मिली की जितेन्द्र कुमार  पुत्र जमना दास निवासी महादेव अपने घर में नशीली ड्रग्स बेचने का धंधा करता है जिस सुचना के आधार पर उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके कब्जा से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। मुख्य आऱक्षी विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना वी0एल0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वषण कर रहे हैं।
  2. अभियोग संख्या 63/18 दिनांक 13.04.2018 अधीन धारा 21-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम  पुलिस थाना वी0एल0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक पुष्प देव अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना  वी0एल0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13.04.2018 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम सकराह मोड़ में गश्त में मौजुद थे तो उसी समय एक व्यक्ति चाम्बी की तरफ से पैदल आया जब उस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी को देखा तो पीछे मुड़कर भागने लगा जिस पर उसे काबु करके पुचताछ की गई तो उसने अपना नाम अभिनव पुत्र अशोक वाली निवासी गाँव व डा0 चाम्बी तहसील सुन्दरनगर बतलाया। दौराने तलाशी उसके कब्जा से6 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक पुष्प देव, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना वी0एल0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

अनुसुचित जाति जनजाति अधिनिमय का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 45/18 दिनाक 12-04-2018 अधीन धारा 341,452, भा0द0सं0 व 3 अनु0 जाति जनजाति अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में माननीय अदालत कोर्ट न0 4 मण्डी के आदेशानुसार अधीन धारा 156 (3) द0प्र0स0 शिकायतकर्ता घनश्याम पुत्र भगत राम निवासी गाँव डवारडू डा0 द्रंग तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि उसने डवारडू में जमीन खरीद कर मकान बनाया है दिनांक 30.11.2017 को सुन्दर सिंह पुत्र नारायण सिंह, अंजना देवी पत्नी सुन्दर सिंह, अजय कुमार पुत्र सुन्दर सिंह, चन्दन पुत्र सुन्दर सिंह सभी निवासी  गाँव डवारडू डा0 द्रंग तहसील पधर जिला मण्डी व किशन सिंह पुत्र प्रेमू निवासी गाँव सोयला डा0 पाली तहसील पधर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के मकान का लैंटर व सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिये जिस वारे इसने दिनांक 03.12.2017 को पधर थाना में शिकायत की तो उपरोक्त व्यक्तियों ने इनके साथ समझौता कर लिया तथा उसके बाद अंजना देवी ने शिकायतर्कता को जातिसुचक शब्द कहे। स0उ0नि0 कुलमेस सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सदोष परीरोध , गृह अतिचार, रास्ता रोकने, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 64/18 दिनांक 13.04.2018-18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अमन बोध पुत्र इन्द्र सिंह निवासी गाँव बरल तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 12.04.2018 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह नलवाड़ मेला से अपने घर आ रहा था तो रास्ते में रमेश कुमार पुत्र तेज राम निवासी गाँव शानणा तहसील करसोग व एक अन्य व्यक्ति ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है। स0उ0नि0 स्वरुप राम, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग क अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 117/18 दिनांक 12.04.2018-18 अधीन धारा 504, 509 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता आरती ठाकुर पत्नी मनसा राम निवासी पड्डल, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11.04.2018 को एक मोहित गर्ग नामक व्यकित इसकी दुकान में आया व इसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। सहायक उप निरीक्षक स्वर्ण रुप सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  3. अभियोग संख्या 90/18 दिनांक 12.04.2018 अधीन धारा 342, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुनदरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजेश कुमार पुत्र सिंह राम निवासी गाँव भोजपुर, जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11.04.2018 को दलीप सिंह व कुछ लोगों ने इसे भरज्वाणु में शराब के ठेके में लगभग 7/8 घण्टे इसको बन्द करके रखा व जान से मारने की धमकी दी है। उप निरीक्षक विनोद कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  4. अभियोग संख्या 91/18 दिनांक 12.04.2018 अधीन धारा 143, 147, 149, 452, 353, 323, 427 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुनदरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता माधवेन्द्र मोहन, सहायक आबकारी एंव कराधान अधिकारी वृत 2 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.04.2018 को समय करीब 12.30 बजे दिन यह क्षीमति शैलजा शर्मा , राजेश कुमार, प्रकाश चन्द ओम चन्द के साथ एल-14 जरल ठेका में गये थे तो वहाँ पर वहुत से लोग शराब के ठेका खुलने का विरोथ कर रहे थे जिसमें से कुद लोग शराब की दुकान में घुस गये व दुकान को नुकसान पहुँचाया व राजेश कुमार के साथ मारपीट की है तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की है। निरीक्षक गुरवचन सिंह, प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

चालान

  1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 211 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 50,400/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 01चालान व 100/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

Crime Report on 12 April

  1. मादक द्रव्य अधिनियम के मामलें
  2. अभियोग संख्या 68/18 दिनांक 12-04-2018 अधीन धारा 20 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में मु0 आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी एस0आई0यू0 सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज जब यह अनय कर्मचारियों के साथ नवाही में मौजूद था तो एक ब्यक्ति सोनू शर्मा सपुत्र हेमराज निवासी बसतला डा0 नवाही पौन्टा की और पैदल जा रहा था  तो वह पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा तो टीम द्वारा उसे काबू करने पर उसके पास थैले को चैक किया तो उसमें से 117 ग्राम चरस बरामद हुई ।  मु0 आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी एस0आई0यू0 सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं
  3. अभियोग संख्या 116/18 दिनांक 12-04-2018 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज यह समय करीब 9.30 बजे सुबह जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ बडाणू नजद घराण लिन्क मोड में नाकाबन्दी पर मौजूद था तो उसी समय एक ब्यक्ति सागर सपुत्र अनिल कुमार मकान न0 244/11 टारना मौहला सदर मण्डी जो पैदल  पण्डोह जा रहा था को रोक कर चैक किया तो उसके कब्जे से  460 ग्राम चरस बरामद हुई ।  स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. 2. छेड़खानी के मामलें
  2. अभियोग संख्या 80/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 354ए, 323, 504,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को जब यह गोहर से अपने घर जा रही थी तो समय करीब 05.15 बजे शाम जब यह बग्गी के पास पहुंची तो उसी समय एक बस मण्डी से सुन्दरनगर की ओर जा रही थी जिसमे सफर कर रहे नारायण सुपुत्र महन्त निवासी कागंर बैठा था जिसने इसे अश्लील इशारे किये तथा बस वहां से चली गई । उसके बाद इसके बेटे मोटरसाइकिल में आये वयह उनके साथ मोटरसाइकिल में जा रही थी तो जब यह दियारगी के पास पहुंची तो नारायण व उसका दोस्त वहां पर थे जिससे इसने पूछा तो उसने इसके साथ मारपीट की जब इसके बेटे ने इसे बचाने की कोशिश की तो उसने इनके साथ भी मारपीट की । स0उ0नि0 नजीर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  3. 2. अभियोग संख्या 89/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 354, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-04-18 को विक्रम नारंग निवासी सुन्दरनगर ने इसका र्ता रोककर इसके साथ छेड़खानी की । मु0आ0 वीरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  4. 3. अभियोग संख्या 45/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 354ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को जब यह अपने बेटे को स्कुल से लाने जा रही थी तो समय करीब 2/2.15 बजे दिन राकु सुपुत्र रोशन लाल निवासी बनयाणा गाड़ी नं0 एच पी0 14सी-1366 में छुहीघाट ओर से आया व इसके पास ब्रेक लगाई व जबरदस्ती इसे गाड़ी में घसीटने लगा जब यह चिल्लाने लगी तो वह वहां से भाग गया । स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  5. 3. सड़क हादसे के मामलें
  6. अभियोग संख्या 112/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पिन्की देवी पत्नी पवन कुमार निवासी बडगांव डा0 वीर त0 कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को समय करीब 12-.15 बजे दिन जब यह अपनी चाची कमला देवी के साथ सड़क से पैदल समराहन जा रही थी तो उसी समय एक कार नं0 एच पी- 01एस-1487 तेज रफ्तारी में पीछे की ओर से आया व कमला देवी को टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई है ।  स0उ0नि0 रमेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  7. अभियोग संख्या 113/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 177 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मानक मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार 1st IRBn बनगढ़ (ऊना) हाल डियूटी मण्डी के बयान पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को समय करीब 02.15 बजे दिन जब यह ट्रैफिक डियूटी पर भ्यूली में मौजूद था तो उसी समय एक थ्री व्हीलर गलत दिशा में आया व भ्युली की ओर से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी । जिससे मोटरसाइकिल को चोटें आई है । स0उ0नि0 लच्छमी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  8. अभियोग संख्या 115/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेम राज सुपुत्र सेवक राम निवासी कोर्टमोर्स त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को समय करीब 09-15 बजे रात जब इसका भाई धनदेव कोर्टमोर्स जा रहा था तो एक कार नं0 एच पी0-65-4737 गलत दिशा में तेज रफ्तारी में आया व इसके भाई को टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आई है ।  स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  9. 4. रास्ता रोककर, गाली गलौच मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें
  10. अभियोग संख्या 62/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मनीष कुमार सुपुत्र राम लाल निवासी कानी मडलाह डा0 व त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह स्कुल ग्राउंड करसोग से घर जा रहा था तो ¾ अज्ञात व्यक्तियों ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई है । स0उ0नि0 रूकम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  11. 2. अभियोग संख्या 79/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 341, 323, 506, 34, भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नारायण दास सुपुत्र महन्तु निवासी कांगर डा0 रजवाड़ी त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को समय करीब 30 बजे शाम जब यह रॉ में मौजूद था तो 2 लड़के निवासी महादेव आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई है । उ0नि0 नोख रामअन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  12. 3. अभियोग संख्या 114/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता खेम चन्द सुपुत्र पंजकु राम निवासी भटेड़ डा0 बलोह त0 कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को समय करीब 00 बजे दिन जब यह अपने घर जा रहा था तो बताहर पंहुचा तो घनश्याम निवासी भतेड़ वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 अमृत लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  13. 4. अभियोग संख्या 67/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 341, 143 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर टिक्कर में मौजूद था तो टिक्कर गांव की 10/12 औरतें शराब के ठेके के सामने सड़क में इकठ्ठी होकर धरना प्रदर्शन कर रही थी जिससे आम जनता व यातायात में बाधा आ रही थी । निरीक्षक सतीश कुमार प्रभारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  14. अभियोग संख्या 44/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मातो देवी पत्नी राजेश कुमार निवासी भलयाणा डा0 बरोटी त0 धर्मपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि 10-04-18 की रात समय करीब 01.00 बजे इसके पति राजेश कुमार ने इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. 5. प्रकृति के विरुद्ध अपराध का मामला
  2. अभियोग संख्या 81/18 दिनांक 12-04-2018 अधीन धारा 377 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज सुबह समय करीब 6.30 बजे इसकी पत्नी गौशाला गई तो देखा कि गौवशाला का ताला टुटा पडा हुआ था तथा एक व्यक्ति  निवासी मरजदावा सिरोनीया पश्चिम (बिहार) वहां पर नग्न अवस्था में घूम रहा था ।उ0नि0 नौख राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  3. चालानः

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 180 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 22,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 06 चालान किये व 600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 500/- रुपये जुर्माना वसूल किया।

 

 

Crime Report on 11 April

1.बलात्कार का मामला

  1. अभियोग संख्या 44/18 दिनांक 10-04-18 अधीन धारा 376(2)(N), 506 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी पधर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि एक व्यक्ति निवासी मण्डी से इसके साथ 12 साल से शारीरिक सम्बन्ध बनाये । दिनांक 09-04-18 को समय करीब 10.00 बजे सुबह वह व्यक्ति इसकी दुकान में आया व व इसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश की जब यह चिल्लाने लगी तो उसने इसका मुंह बन्द कर दिया व जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया । उ0नि0 मोहिन्द्र कुमार प्रभारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।

2.आत्महत्या के दुष्प्रेरण व जारकर्म का मामला

  1. अभियोग संख्या 69/18 दिनांक 10-04-18 अधीन धारा 306, 497 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में माननीय अदालत के आदेशानुसार एक व्यक्ति निवासी जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी पत्नी के एक व्यक्ति निवासी जोगिन्द्रनगर के साथ अवैध सम्बन्ध थे जिसके बारे में इसकी पत्नी के परिवार को पहले से पता था जिस व्यक्ति ने इसकी पत्नी को तंग करना शुरू कर दिया जिससे तंग आकर इसकी पत्नी ने दिनांक 22-02-17 को आत्महत्या कर ली । उ0नि0 केहर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।

3.स्त्री की लज्जा भंग करने का मामला

1.अभियोग संख्या 69/18 दिनांक 10-04-18 अधीन धारा 306, 497 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में माननीय अदालत के आदेशानुसार एक व्यक्ति निवासी जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी पत्नी के एक व्यक्ति निवासी जोगिन्द्रनगर के साथ अवैध सम्बन्ध थे जिसके बारे में इसकी पत्नी के परिवार को पहले से पता था जिस व्यक्ति ने इसकी पत्नी को तंग करना शुरू कर दिया जिससे तंग आकर इसकी पत्नी ने दिनांक 22-02-17 को आत्महत्या कर ली ।  उ0नि0 केहर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।

2.मादक द्रव्य अधिनियम के मामले

  1. अभियोग संख्या 88/18 दिनांक 09-04-18 अधीन धारा 21 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-04-18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम पुंघ में गश्त पर मौजूद थे तो एक व्यक्ति सुन्दरनगर की तरफ से पैदल आ रहा था जो पुलिस को देखकर घबरा गया, जब उससे रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम संजीव कुमार सुपुत्र धर्म सिंह निवासी गांव व डा0 बरमाणा जिला बिलासपुर बतलाया दौराने चैकिंग इसके कब्जे से 01 ग्राम स्मैक/ चिटा बरामद हुई है ।  स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।
  2. अभियोग संख्या 86/18 दिनांक 09-04-18 अधीन धारा 20 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 ललित कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-04-18 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम सलाह में गश्त पर मौजूद थे तो एक व्यक्ति जवाहर पार्क की तरफ से पैदल आ रहा था जो पुलिस को देखकर घबरा गया, जब उससे रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम अमित कुमार सुपुत्र मस्त राम निवासी गांव व डा0 खुराहल त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी बतलाया दौराने चैकिंग इसके कब्जे से 23 ग्राम चरस बरामद हुई है ।  स0उ0नि0 ललित कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।
  3. अभियोग संख्या 87/18 दिनांक 09-04-18 अधीन धारा 20 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 बीरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-04-18 को समय करीब 07.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम सलाह नजदीक तहसील ऑफिस में गश्त पर मौजूद थे तो एक व्यक्ति  पीपल के पेड़ के पास बैठा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम विक्की कुमार सुपुत्र रमेश कुमार निवासी गांव ध्वाल त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी बतलाया दौराने चैकिंग इसके कब्जे से 19 ग्राम चरस बरामद हुई है ।  स0उ0नि0 बीरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।

3.आबकारी अधिनियम का मामला-

  1. अभियोग संख्या 42/18 दिनांक 11-04-18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम व 323 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सन्तोष कुमार सुपुत्र अमर सिंह निवास बैरी डा0 ब्रांग त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज  थाना हुआ कि इसने आज एक पिकअप नं0 एच पी0 28-2299 को सरौली में रोका जिसमें से144 बोतलें देशी शराब बरामद की तथा उपरोक्त पिकअप का चालक इसके साथ मारपीट करके मौका से भाग गया । स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।

4.रास्ता रोककर, गाली गलौच तथा मारपीट के मामलें

  1. अभियोग संख्या 43/18 दिनांक 11-04-18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राकेश कुमार सुपुत्र प्रेम चन्द निवासी काछली डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-04-18 को समय करीब 06.30 बजे शाम सन्नी सुपुत्र नीटू राम निवासी अप्पर लम्बा गांव व कालू राम सुपुत्र प्रीतम चन्द निवासी टिक्करी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 अश्वनी कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सन्धोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 111/18 दिनांक 11-04-18 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दिला राम सुपुत्र चूढ़ा राम निवासी शिलाकिप्पर डा0 दुदर त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-04-18 को समय करीब 10.00 बजे जब यह ब्रिन्दाबणी में दुकान से बीड़ी खरीद रहा था तो दुकानदार से किसी बात पर इसकी कहासुनी हो गई जिस पर दुकानदार के नौकर ने इसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 61/18 दिनांक 11-04-18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता यश राणा सुपुत्र राज कुमार निवासी अल्याणा डा0 रोपड़ी त0 सरकाघाट जिला मण्डी हाल किरायेदार शकुन्तला महाजन करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-04-18 को समय करीब 07.00 बजे रात जब यह मामेल से अपने कमरे में जा रहा था तो राहुल, कमलेश व बोबी वहां आये व इसके रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 वृज लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

5.सड़क हादसे का मामला-

  1. अभियोग संख्या 77/18 दिनांक 10-04-18 अधीन धारा 279, 304ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जसमीत सिंह सुपुत्र निरंजन सिंह निवासी नेरचौक त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह दिनांक 10-04-18 को समय करीब 11.30 बजे अपनी मोटरसाइकिल में गोहर जा रहा था तो एक पिकअप नं0 एच पी0 65-3044इसके आगे जा रही थी तो आगे से गाड़ी को पास देते समय गाड़ी अचानक सड़क से नीचे जा गिरी जिससे पिकअप चालक की मौका पर मौत हो गई । मु0आ0 टेकचन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग क अन्वेषण कर रहे है ।

5.धोखाधड़ी का मामला-

  1. अभियोग संख्या 78/18 दिनांक 10-04-18 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अरूणा पत्नी अमरजीत सिंह निवासी 49/4 नजद हॉस्पिटल रोड मण्डी त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसका ए0टी0एम0 बदलकर इसके खाते से 6 लाख 40 हजार रूपये निकाल लिये । उ0नि0 नोख राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

6.चालान

मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 167 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 34, 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 04 चालान व 400/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 

Crime Report on 10 April

1.ले भगाने का मामला

  1. अभियोग संख्या 66/18 दिनांक 09-04-18 अधीन धारा 363, 366 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी कागंड़ा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07-04-18 को यह अपनी बहिन के साथ बरोट धुमने आई थी , जहां एक व्यक्ति निवासी जोगिन्द्ननगर आया व इसकी बहिन को शादी करने की नीयत से भगा ले गया है । स0उ0नि0 कमलेश सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।

2.मादक द्रव्य अधिनियम के मामले

  1. अभियोग संख्या 88/18 दिनांक 09-04-18 अधीन धारा 21 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-04-18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम पुंघ में गश्त पर मौजूद थे तो एक व्यक्ति सुन्दरनगर की तरफ से पैदल आ रहा था जो पुलिस को देखकर घबरा गया, जब उससे रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम संजीव कुमार सुपुत्र धर्म सिंह निवासी गांव व डा0 बरमाणा जिला बिलासपुर बतलाया दौराने चैकिंग इसके कब्जे से 01 ग्राम स्मैक/ चिटा बरामद हुई है ।  स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।
  2. अभियोग संख्या 86/18 दिनांक 09-04-18 अधीन धारा 20 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 ललित कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-04-18 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम सलाह में गश्त पर मौजूद थे तो एक व्यक्ति जवाहर पार्क की तरफ से पैदल आ रहा था जो पुलिस को देखकर घबरा गया, जब उससे रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम अमित कुमार सुपुत्र मस्त राम निवासी गांव व डा0 खुराहल त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी बतलाया दौराने चैकिंग इसके कब्जे से 23 ग्राम चरस बरामद हुई है ।  स0उ0नि0 ललित कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।
  3. अभियोग संख्या 87/18 दिनांक 09-04-18 अधीन धारा 20 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 बीरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-04-18 को समय करीब 07.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम सलाह नजदीक तहसील ऑफिस में गश्त पर मौजूद थे तो एक व्यक्ति  पीपल के पेड़ के पास बैठा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम विक्की कुमार सुपुत्र रमेश कुमार निवासी गांव ध्वाल त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी बतलाया दौराने चैकिंग इसके कब्जे से 19 ग्राम चरस बरामद हुई है ।  स0उ0नि0 बीरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।

3.आबकारी अधिनियम के मामले

  1. अभियोग संख्या 74/18 दिनांक 09-04-18 अधीन धारा 39 (1) आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 सुदर्शन कुमार प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-04-18 को समय करीब 06.00 बजे जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम हल्यातर में गश्त पर मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जगदीश चन्द सुपुत्र अमर सिंह निवासी हल्यातर डा0 दसेहड़ा त0 बल्ह जिला मण्डी अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिससे दौराने चैकिंग 12 बोतलें देसी शराब बरामद की । स0उ0नि0 सुदर्शन कुमार प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।
  2. अभियोग संख्या 85/18 दिनांक 09-04-18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-04-18 को समय करीब 06.00 बजे जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम पुंघ में नाकाबन्दी व  गश्त पर मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि इन्द्र सिंह सुपुत्र गरजा राम निवासी ध्वाली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिससे दौराने चैकिंग 05 बोतलें देसी शराब बरामद की । उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रह है ।

4.रास्ता रोककर, गाली गलौच तथा मारपीट के मामलें

  1. अभियोग संख्या 75/18 दिनांक 10-04-18 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गीता देवी पत्नी दुर्गा दास निवासी गलमा त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 07.00 बजे सुबह जब यह अपनी बेटी के साथ अपने घर के सामने काम कर रही थी तो उसी समय हेत राम, बसन्ती, कपिल व वन्दना वहां आये व इनका रास्ता रोककर इनके साथ मारपीट की जिससे इन्हें चोटें आई है । स0उ0नि0 नाजर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग क अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 76/18 दिनांक 10-04-18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बसन्ती देवी पत्नी हेत राम निवासी गलमा त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 07.00 बजे सुबह जब यह अपनी बहू वन्दना के साथ अपने खतों में काम कर रही थी तो उसी समय धनेश्वरी देवी, गीता देवी व मनीष कुमार वहां आये व इनका रास्ता रोककर इनके साथ मारपीट व गाली गलौच की । मु0आ0 विकास कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग क अन्वेषण कर रहे है ।

5.सड़क हादसे का मामला-

  1. अभियोग संख्या 43/18 दिनांक 10-04-18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शिवम् सुपुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी मकान नं0 67/06 नेशनल स्ट्रीट लोअर समखेतर सदर मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-04-18 को यह अपने दोस्त अमन, हिमाशु, दिक्षांन्त के साथ कार नं0 एच पी- 35-3099 में बरोट से वापिस मण्डी आ रहा था तो उपरोक्त कार को हिमांशु चला रहा था तो समय करीब 10.00 बजे रात जब यह गरलोग पंहुचे तो कार चालक हिमांशु उपरोक्त कार के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा व कार सड़क से नीचे जा गिरी जिससे इन सभी को चोटें आई है । मु0आ0 बलराज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग क अन्वेषण कर रहे है ।

 

6.चालान

मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 167 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 34, 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 04 चालान व 400/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

Crime Report on 09 April

 

1.दहेज उत्पीड़न का मामला-

  1. अभियोग संख्या 24/18 दिनाक 09.04.2018 अधीन धारा 498ए, 34 भा0द0सं0 महिला पुलिस थाना भ्यूली जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता  निवासी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसकी शादी फरवरी 2017 में हुई थी परन्तु शादी के कुछ समय बाद से ही इसके पति व सास-ससुर इसे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करते है तथा दहेज की मांग करते है । स0उ0नि0 दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी महिला पुलिस थाना भ्यूली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.ले भगाने का मामला-

  1. अभियोग संख्या 66/18 दिनाक 09.04.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक शिकायत कर्ता निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 05-04-18 को इसकी नाबालिग बेटी आई0टी0आई0 गई थी जो वापिस घर लौट कर न आई है जिसे इसने हर जगह तलाश किया परन्तु उसका अभी तक कोई भी पता न चल सका है । इसने शक जाहिर किया कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी को अपहरण कर ले गया है । उ0नि0 मनमोहन सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 72/18 दिनाक 08.04.2018 अधीन धारा 20, 29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 08.04.2018 को समय करीब 05.15 बजे शाम जब ये पुलिस कर्मचारियों के साथ बाल्ट में मौजूद थे तो उसी समय एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सन्दीप कुमार सुपुत्र निधी चन्द निवासी जजरोट डा0 बाल्ट त0 बल्ह जिला मण्डी व ललित कुमार सुपुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ढागूं डा0 रती त0 बल्ह जिला मण्डी मंगलाह में स्मैक/चिटा व हिरोइन बैचने का धन्धा करते है जिस पर वहां रेड की तो दौराने चैकिंग संदीप कुमार के कब्जे से 86 ग्राम स्मैक/चिटा(हैरोइन) बरामद हुई व ललित के कब्जे से .32 ग्राम स्मैक/चिटा (हैरोइन) बरामद हुई, उपरोक्त अभियोग में दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है । स0उ0नि0 धर्मेश दत्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4.गृह अतिचार, रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें-

  1. अभियोग संख्या 41/18 दिनाक 08.04.2018 अधीन धारा 451, 504, 506, 447, 427 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता विमला देवी पत्नी अजीत सिंह निवासी सरौण डा0 कांगू का गैहरा त0 टिहरा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 03.03.2018 को दलीप सिंह सुपुत्र रूप लाल समय करीब 06.30 बजे शाम इसके घर के अन्दर आया व इसके घर के निर्माण कार्य को बन्द करवा दिया व नई निर्माणाधीन दीवार को भी गिरा दिया तथा गाली गलौच की व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 रमेश चन्द , प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 60/18 दिनाक 08.04.2018 अधीन धारा 447, 427, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी में शिकायत कर्ता सेवती देवी पुत्री दोदी निवासी लम्बराह डा0 व त0 निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 26.03.2018 को मनोहर लाल सुपुत्र बेली राम, सुनीता देवी पत्नी मनोहर लाल, सुरेश चन्द सुपुत्र बेली राम, उर्मिला पत्नी सुरेश चन्द व दुर्गु देवी निवासी तलेली डा0 व त0 निहरी जिवा मण्डी इसकी जमीन में आये व बाउंड्री तार उखाड़कर ले गये । स0उ0नि0 पुष्प देव, प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

5.सड़क हादसे के मामले-

  1. अभियोग संख्या 83/18 दिनाक 08.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 भौम प्रकाश प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रूक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 08.04.2018 को एक कार नं0 HR01AP -7464 जिसे चालक नरेन्द्र कुमार निवासी धरौन्दा जिला करनाल हरियाणा चला रहा था तेज रफ्तारी में बिलासपुर की ओर से आया, तो समय करीब 05.15 बजे शाम जब वह गैस प्लांट सलापड़ के पास  पंहुचा तो उसने एक स्कुटी नं0 HP-24C-1401 को टक्कर मार दी जिससे स्कुटी चालक को चोटें आई है । स0उ0नि0 भौम प्रकाश, प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 84/18 दिनाक 09.04.2018 अधीन धारा 279, 337, 338 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिरकायतकर्ता तिलक राज सुपुत्र मथरू राम निवासी तुहीधार डा0 पदवाहन त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक  स0उ0नि0 भौम प्रकाश प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रूक्का पर दर्ज हुआ है कि  आज समय करीब 06.00 बजे सुबह जब यह अपने परिवार के साथ कार नं0 CH-04F-2043 में बिलासपुर जा रहा था तो उसी समय एक वोल्वो बस तेज रफ्तारी में बिलासपुर की ओर से आई व इसकी कार को टक्कर मार दी जिससे इसकी पत्नी उमा देवी व बेटी प्रिया को चोटें आई है । मु0आ0 बीरबल सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

6.चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 174 चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 29,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान व 600/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान तथा 46,00/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।

 

 

 

 

Crime Report on 08 April

1.रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1.     अभियोग संख्या 65/18 दिनाक 08.04.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री विशन दास  सपुत्र स्व. श्री लछ्मण दास, निवासी गांव पल्ली, डा0 नाल्टी, त0 घुमांरवी, जिला बिलासपुरकी शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 07.04.2018 को समय करीब 07.15 बजे शाम यह अपनी स्कुटी न0 एच0पी0 23 सी 3315 में अपने घर जा रहा था जब यह प्लासी के पास पहुँचा तो सोहन लाल पुत्र सरवण निवासी गाँव मद्दी डा0 धुनखडी तहसील वलद्वाडा ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है। मुख्य आरक्षी हरि सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.     अभियोग संख्या 82/18 दिनाक 08.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री रुप लाल सपुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव चनोल कोटलु डा0 तलेली, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 08.04.2018 को समय करीब 07.00 बजे शाम राजु राम व माया देवी निवासी चनोल कोटलु ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है। सहायक उप निरीक्षक कुष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.   अभियोग संख्या 68/18 दिनाक 07.04.2018 अधीन धारा 509, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर  जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि नवम्वर में यह एक सुरेन्द्र कुमार नामक लडके से फेसबुक पर चैट करती थी उसने इसे शादी का प्रस्ताव दिया जिसके लिये इसने मना कर दिया। दिस्मवर 2017 में सुरेन्द्र व अमित नामक युवक इससे मिले व इसे शादी करने के लिये पुछा, तथा अमित ने इसे सुरेन्द्र के साथ शादी करने का दवाव डाला। फरवरी 2018 में जब इसकी सगाई हो गई तो इन दोनो ने इसे धमकाया व इसके फोटो और चैट को सार्वजनिक करने की धमकी दी है।  मुख्य आरक्षी चमन लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

2.मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1.   अभियोग संख्या 41/18 दिनाक 07.04.2018 अधीन धारा 20,61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 07.04.2018 को समय करीब 12.15 बजे दिन जब ये पुलिस कर्मचारियों के साथ व राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल सैल फिल्ड युनिट कुल्लु के साथ सेगली में गश्त पर थे तो उसी समय एक व्यक्ति सेगली की तरफ से पैदल व पुलिस पार्टी को देखकर पीछे मुड कर भागने लगा जिसे काबु करके पुछताछ की तो उसने अपना नाम लक्ष्मण उर्फ पैप्पी पुत्र खिमे राम निवासी गाँव सुहडा डा0 सेगली तहसील सदर जिला मण्डी बतलाया दौराने तलाशी इसके कब्जा से01 किलो 186 ग्राम चरस बरामद हुई है। मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

3.चालानः-

1.   मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 295  चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 38,800/- रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 04 चालान व 400/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान तथा 91,00/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।

Crime Report on 07 April

रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 59/18 दिनाक 06.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री तावे राम सपुत्र श्री राम साई, निवासी गांव तिहणी, डा0 सुश, त0 आनी, जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 06.04.2018 को समय करीब 06.00 बजे शाम यह अपने बगीचे से घर जा रहा था तो उसी समय खिमी राम, खुब राम व प्यारे लाल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक कुष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

वन अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 40/18 दिनाक 06.04.2018 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 व 32, 33 वन अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री रमेश चन्द नव खण्ड अधिकारी मलवाडा की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 03.04.2018 को जब ये मलवाडा वन खण्ड में गश्त पर थे तो डी0पी0एफ0 मान्दरा व डी0पी0एफ0 सेरी  में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा देवदार के दो पेङ चोरी करने की नीयत से काट दिये हैं। सहायक उप निरीक्षक लाल चन्द, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 172 चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 26,300/- रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान व 1100/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान तथा 45,00/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।

Crime Report on 06 April

आबकारी अधिनियम के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 59/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी स0उ0नि0 दलजीत सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.04.2018 को समय करीब 07.35 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम लोअर बैहली के पास गस्त पर मौजूद थे तो उसी समय एक व्यक्ति तरसेम सिह सपुत्र श्री हजारा सिह हाल निवासी गांव धनोटु, डा0 महादेव, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 3000 एम0एल0 नाजायज शराब बरामद की । स0उ0नि0 दलजीत सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
  2. अभियोग संख्या 81/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी स0उ0नि0 हरीश चन्द्र प्रभारी पुलिस चौकी डैहर पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.04.2018 को समय करीब 09.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गस्त व नाकाबन्दी हेतू मुकाम बरोटी के पास मौजूद थे तो इन्होनो रत्तन लाल सपुत्र श्री चुहरु राम निवासी बरोटी, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी के कब्जा से 4 बोतल देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0 हरीश चन्द्र प्रभारी पुलिस चौकी डैहर पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 40/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी स0उ0नि0 धर्म सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.04.2018 को जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम सजाउपिपलू के पास गस्त व यातायात चैकिग हेतू मौजूद थे तो इन्होने अनिल कुमार सपुत्र श्री जगदीश चन्द निवासी गांव चौकी- बलद्वाड़ा, डा0 सजाउपिपलू, त0 धर्मपुर जिला मण्डी के कब्जा से 562 एम0एल देशी शराब व 100 एम0एल0 अंग्रेजी शराब बरामद की । स0उ0नि0 धर्म सिह अन्वषेणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर मारपीट व नुकसान रसानी के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 57/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 3451, 323, 427 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री ललित कुमार सपुत्र श्री मतीधर, निवासी गांव व डा0 भनेरा, त0 करसोग, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.04.2018 को समय करीब 05.00 बजे शाम यह अपने घर जा रहा था व जब यह बारल के पास पंहुचा तो उसी समय ललित कुमार सपुत्र श्री हिरा सिह निवासी भनेरा, त0 करसोग ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की तथा इसका मोबाईल भी तोड़ा । मु0आ0 यदोपति अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 58/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 3451, 323, 427, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री चन्द्रमणी सपुत्र श्री कपुरु राम निवासी सराहण, त0 करसोग, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.04.2018 को समय करीब 07.00 बजे शाम जब यह अपने घर जा रहा था तो बिहारी लाल, भगत राम, तोता राम व दिनेश कुमार ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की तथा इसके घर के गेट को तोड़ा । मु0आ0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 70/18 दिनाक 06.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री राम देई पत्नी श्री चमन सिह निवासी गांव बैहना, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 06.04.2018 को समय करीब 08.15 बजे सुबह भौमा देवी ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 रुप सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  4. अभियोग संख्या 71/18 दिनाक 06.04.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री भौमा देवी पत्नी श्री हुकम चन्द निवासी गांव व डा0 बैहना, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 06.04.2018 को समय करीब 08.00 बजे सुबह जब यह अपने खेत से घर वापिस आ रही थी तो राम देई ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी गागल पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सरकारी कर्मचारी के साथ दौराने डियुटी मारपीट करने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 63/18 दिनाक 06.04.2018 अधीन धारा 353, 332 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रुप लाल सपुत्र श्री मुन्शी राम निवासी भटेड़ा, त0 बलद्वाड़ा, जिला मण्डी व उम्र 57 साल हाल पम्प अटैण्डैन्ट आई0पी0एच0 सैक्सन समैला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 06.04.2018 को जब यह अपनी डियुटी पर तैनात था तो नरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री मुरली राम निवासी बड़ोन, त0 बलद्वाड़ा, जिला मण्डी ने इसके साथ दौराने डियुटी मारपीट की । स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 47/18 दिनाक 06.04.2018 अधीन धारा 174ए भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी स0उ0नि0 यशपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि हरी सिह सपुत्र श्री रत्तन चन्द निवासी राह, डा0 नगवाईं, त0 औट, जिला मण्डी जिसे अभियोग संख्या 24/06 दिनाक 19.02.2006 अधीन धारा 324, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट में दिनांक 02.05.2012 को माननीय न्यायालय ने उदघोषित अपराधी घोषित किया था को गिरफतार किया गया । स0उ0नि0 यशपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 189 चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 36,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 8 चालान व 900/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 8 चालान तथा 9,000/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।