- मादक द्रव्य अधिनियम के मामलें–
- अभियोग संख्या 68/18 दिनांक 12-04-2018 अधीन धारा 20 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में मु0 आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी एस0आई0यू0 सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज जब यह अनय कर्मचारियों के साथ नवाही में मौजूद था तो एक ब्यक्ति सोनू शर्मा सपुत्र हेमराज निवासी बसतला डा0 नवाही पौन्टा की और पैदल जा रहा था तो वह पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा तो टीम द्वारा उसे काबू करने पर उसके पास थैले को चैक किया तो उसमें से 117 ग्राम चरस बरामद हुई । मु0 आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी एस0आई0यू0 सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं
- अभियोग संख्या 116/18 दिनांक 12-04-2018 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज यह समय करीब 9.30 बजे सुबह जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ बडाणू नजद घराण लिन्क मोड में नाकाबन्दी पर मौजूद था तो उसी समय एक ब्यक्ति सागर सपुत्र अनिल कुमार मकान न0 244/11 टारना मौहला सदर मण्डी जो पैदल पण्डोह जा रहा था को रोक कर चैक किया तो उसके कब्जे से 460 ग्राम चरस बरामद हुई । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- 2. छेड़खानी के मामलें–
- अभियोग संख्या 80/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 354ए, 323, 504,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को जब यह गोहर से अपने घर जा रही थी तो समय करीब 05.15 बजे शाम जब यह बग्गी के पास पहुंची तो उसी समय एक बस मण्डी से सुन्दरनगर की ओर जा रही थी जिसमे सफर कर रहे नारायण सुपुत्र महन्त निवासी कागंर बैठा था जिसने इसे अश्लील इशारे किये तथा बस वहां से चली गई । उसके बाद इसके बेटे मोटरसाइकिल में आये वयह उनके साथ मोटरसाइकिल में जा रही थी तो जब यह दियारगी के पास पहुंची तो नारायण व उसका दोस्त वहां पर थे जिससे इसने पूछा तो उसने इसके साथ मारपीट की जब इसके बेटे ने इसे बचाने की कोशिश की तो उसने इनके साथ भी मारपीट की । स0उ0नि0 नजीर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- 2. अभियोग संख्या 89/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 354, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-04-18 को विक्रम नारंग निवासी सुन्दरनगर ने इसका र्ता रोककर इसके साथ छेड़खानी की । मु0आ0 वीरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- 3. अभियोग संख्या 45/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 354ए भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को जब यह अपने बेटे को स्कुल से लाने जा रही थी तो समय करीब 2/2.15 बजे दिन राकु सुपुत्र रोशन लाल निवासी बनयाणा गाड़ी नं0 एच पी0 14सी-1366 में छुहीघाट ओर से आया व इसके पास ब्रेक लगाई व जबरदस्ती इसे गाड़ी में घसीटने लगा जब यह चिल्लाने लगी तो वह वहां से भाग गया । स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- 3. सड़क हादसे के मामलें–
- अभियोग संख्या 112/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पिन्की देवी पत्नी पवन कुमार निवासी बडगांव डा0 वीर त0 कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को समय करीब 12-.15 बजे दिन जब यह अपनी चाची कमला देवी के साथ सड़क से पैदल समराहन जा रही थी तो उसी समय एक कार नं0 एच पी- 01एस-1487 तेज रफ्तारी में पीछे की ओर से आया व कमला देवी को टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई है । स0उ0नि0 रमेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- अभियोग संख्या 113/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 177 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मानक मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार 1st IRBn बनगढ़ (ऊना) हाल डियूटी मण्डी के बयान पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को समय करीब 02.15 बजे दिन जब यह ट्रैफिक डियूटी पर भ्यूली में मौजूद था तो उसी समय एक थ्री व्हीलर गलत दिशा में आया व भ्युली की ओर से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी । जिससे मोटरसाइकिल को चोटें आई है । स0उ0नि0 लच्छमी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- अभियोग संख्या 115/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेम राज सुपुत्र सेवक राम निवासी कोर्टमोर्स त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को समय करीब 09-15 बजे रात जब इसका भाई धनदेव कोर्टमोर्स जा रहा था तो एक कार नं0 एच पी0-65-4737 गलत दिशा में तेज रफ्तारी में आया व इसके भाई को टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आई है । स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- 4. रास्ता रोककर, गाली गलौच मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें–
- अभियोग संख्या 62/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मनीष कुमार सुपुत्र राम लाल निवासी कानी मडलाह डा0 व त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह स्कुल ग्राउंड करसोग से घर जा रहा था तो ¾ अज्ञात व्यक्तियों ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई है । स0उ0नि0 रूकम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- 2. अभियोग संख्या 79/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 341, 323, 506, 34, भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नारायण दास सुपुत्र महन्तु निवासी कांगर डा0 रजवाड़ी त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को समय करीब 30 बजे शाम जब यह रॉ में मौजूद था तो 2 लड़के निवासी महादेव आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई है । उ0नि0 नोख रामअन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- 3. अभियोग संख्या 114/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता खेम चन्द सुपुत्र पंजकु राम निवासी भटेड़ डा0 बलोह त0 कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को समय करीब 00 बजे दिन जब यह अपने घर जा रहा था तो बताहर पंहुचा तो घनश्याम निवासी भतेड़ वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 अमृत लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- 4. अभियोग संख्या 67/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 341, 143 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर टिक्कर में मौजूद था तो टिक्कर गांव की 10/12 औरतें शराब के ठेके के सामने सड़क में इकठ्ठी होकर धरना प्रदर्शन कर रही थी जिससे आम जनता व यातायात में बाधा आ रही थी । निरीक्षक सतीश कुमार प्रभारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- अभियोग संख्या 44/18 दिनांक 11-04-2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मातो देवी पत्नी राजेश कुमार निवासी भलयाणा डा0 बरोटी त0 धर्मपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि 10-04-18 की रात समय करीब 01.00 बजे इसके पति राजेश कुमार ने इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- 5. प्रकृति के विरुद्ध अपराध का मामला–
- अभियोग संख्या 81/18 दिनांक 12-04-2018 अधीन धारा 377 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज सुबह समय करीब 6.30 बजे इसकी पत्नी गौशाला गई तो देखा कि गौवशाला का ताला टुटा पडा हुआ था तथा एक व्यक्ति निवासी मरजदावा सिरोनीया पश्चिम (बिहार) वहां पर नग्न अवस्था में घूम रहा था ।उ0नि0 नौख राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- चालानः–
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 180 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 22,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 06 चालान किये व 600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 500/- रुपये जुर्माना वसूल किया।