CRIME REPORT ON 21 MAY

 

 आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 129/19 दिनांक 20.05.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना चौकी पण्होह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.05.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ पर मुकाम डियोडी में मौजूद था तो  रोत राम सुपुत्र श्री गोघम राम निवासी डियोढ डाकघर  डाकघर नागधार तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से  24 बोतले देसी शराब व 2 बोतलें अंग्रेजी शराब  की बरामद की । स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 79/19 दिनांक 20.05.19 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सन्त राम सुपुत्र श्री हिमाराम निवासी सैहल डाकघर चुराग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.05.19 को प्यारे लाल सुपुत्र श्री कान्शी नाथ व उसके बेटे विनय कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 हेम राज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

सड़क दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 42/19 अघीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पवन कुमार सुपुत्र श्री भयागरु राम निवासी दुर्घ डाकघर पदवाहन  तहसील पधर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब शिकायतकर्ता एच0आर0टी0सी0 बस न0( एच0पी065-2953) में सवार होककर मण्डी से द्रुग के लिये जा रहा था तो  मैगल के पास एक ट्रक न0(डी0एल01-एल0टी0-1686)जिसे नूर आलम सुपुत्र श्री मोहम्मद सफी निवासी सदर बाजार न्यु दिल्ली चला रहा था, तेज रफ्तारी के साथ जोगिन्द्रनगर से मण्डी की तरफ आय़ा और बस को टक्कर मार दी जिस कारण ट्रक में बैठे तीन व्यक्तियों को  नुर आलम, हीरा लाल व नाथू राम को चोटें आई हैं ।स0उ0नि0 चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

महिला के प्रति क्रूरता का मामला

अभियोग संख्या 79/19 दिनांक 20.05.19 अधीन धारा 498(ए0),34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति मधू देवी पत्नी श्री संजय कुमार निवासी दारत मझवाड़ डाकघर जलपैहड तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की शादी बर्ष 2006 में पारम्परिक रिति-रिवाज के साथ संजय कुमार के साथ हुई थी परन्तु शादी के 2/3 साल बाद ही शिकायतकर्ता के पति, सास व ससुर ने दहेज की मांग करके शिकायतकर्ता को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरु कर दिया। दिनांक 19.05.19 को शिकायतकर्ता के पति व ससुर ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की जिस कारण उसे चोटें आई हैं । स0उ0नि0 पवन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  60 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से  13000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                                  

 

Crime Report on 20 May

मारपीट करने के मामले

 

  1. अभियोग संख्या 76/19 दिनाँक 20.05.2019 अधीन धारा 341,323,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता सुनिल कुमार सपुत्र श्री नेक राम गांव कमलाहू डाकघर कमलाह तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 19.05.2019 तो कमलाह फोर्ट में जागरण के बाद नवीन कुमार व शिवम कुमार S/O श्री रमेश कुमार गांव व डाकघर कमलाह फोर्ट तहसील धर्मपुर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की। स.उ.नि. राज कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या 46/19 दिनाँक 19.05.2019 अधीन धारा 323,324 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना वी.एस.एल.कलोनी में शिकायतकर्ता सोहन लाल सपुत्र श्री रांजु राम निवासी गांव व डाकघर महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 19.05.2019 समय करीब 9.15 बजे रात जब यह धनोटु से दुकान बन्द करके घर जा रहा था तो जब यह बिक्की की दुकान के पास पहुंचा तो शांतनु ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट कर घायल कर दिया । स.उ.नि. राजेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना वी.एस.एल. कलौनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  21 चालान   व  उल्लंघनकर्ताओं से 7400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 2      चालान व 200/- रुपये जुर्माना बसूल   किया  है ।

 

CRIME REPORT ON 18 MAY

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 18.05.19

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 70 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 22000 /-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान  व उल्लंघनकर्ताओं से  7500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

Crime Report on 17 May

आबकारी अधिनियम के मामले

  1. अभियोग संख्या 94/19 दिनाँक 16.05.2019 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट में उ.नि. राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 16.5.2019 जब यह मुकाम खरोट में अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर था तो देश राज सपुत्र श्री मस्त राम निवासी रिस्सा तहसील सरकाघाट के कब्जा से 5 बोतलें देशी शराब की बरामद की । उ.नि. राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. अभियोग संख्या 78/19 दिनाँक 16.05.2019 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम अन्तर्गत पुलिस थाना करसोग में स.उ.नि. बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 16.5.2019 समय करीब 7.30 बजे शाम को जब यह मुकाम बथेर नाला में अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर भाग चन्द सपुत्र श्री राम सिहं निवासी गांव बकरनु, डाकघर बखरोट, तहसील करसोग जिला मण्डी के कब्जा से 7 बोतलें देशी शराब की बरामद की । स.उ.नि. बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  100 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 20,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 2     चालान व 400/- रुपये जुर्माना बसूल   किया  है ।

Crime Report on 16 May

ले भागने या भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या 127/19 दिनांक 15.05.19 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मे एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.05.2019 को शिकायतकर्ता की बेटी घर से बिना बताये कही चली गई तथा अभी तक घर वापिस न आई है । जिसे शिकायतकर्ता ने अपनी सारी रिश्तेदारी तलाश किया , लेकिन कोई पता न चला सका ।  स0उ0नि0 संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस  थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 126/19 दिनांक 15.05.19 अधीन धारा 341,323, 504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति ललिता देवी पत्नी रमेश चन्द निवासी बड़गांव की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  14.05.19 को पुनु राम पुत्र श्री चूहा राम ने गांव बड़गाँव  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 बृजभूषण प्रभारी पुलिस चौकी  कोटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 241 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 46,000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से रुपये 400/-जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत  1 चालान व 4700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

Crime Report on 15 May

गाली-गलौच व मारपीट का मामला

अभियोग संख्या 76/19 दिनाँक 14.05.2019 अधीन धारा 341,323,504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में श्री परसींदा राम सपुत्र श्री मकोडू निवासी गांव व डाकघर ऊटपुर तहसील लडभडोल, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 14.05.2019 समय करीब 2.30 बजे शाम जब यह ठेकेदार नाजर राम के साथ गाँव सान्दा में मिस्त्री का काम देखने जा रहा था तो मुकाम शराब ठेका के नज़दीक दिनेश कुमार सपुत्र श्री नाजर ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट व गाली-गलौच की। स.उ.नि. हरनाम सिंह, प्रभारी पुलिस चौकी लडभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  200 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 33,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 100/- रुपये जुर्माना बसूल   किया  व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 4600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

CRIME REPORT ON 14 MAY

 

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के  मामले

1        अभियोग संख्या 54/19  दिनांक 14.05.19 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लीलाराम सुपुत्र श्री लायकराम निवासी चन्नी तहसील थुनाग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.05.19 को नौण के पास तीन/चार  नामालूम व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की।स0उ0नि0 ओंम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 93/19 दिनांक 13.05.19 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री रमेश गुप्ता सुपुत्र श्री फ्रांतिया राम निवासी धर्मपुर तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.05.19 को जब शिकायतकर्ता जमसाई के पास मौजूद था तो नामालूम व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 भवदेव न0 912 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3        अभियोग संख्या 32/19 दिनांक 13.05.19 अधीन धारा 341, 355, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना हटली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति पुष्पा ठाकुर पत्नी श्री देशराज निवासी कारनी डाकघर व तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.05.19 को  सुनील कुमार व दामोदर दास ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 कृष्ण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़कदुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 52/19 दिनांक 14.05.19 अधीन धारा 279, 337 भा000 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमोहित जम्बाल सुपुत्र श्री राम स्वरुप निवासी सुईब्राह डाकघर पिपलाग तहसील भुंतर जिला कुल्लू (हि0प्र0)की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.05.19 को  जब शिकायतकर्ता गाड़ी न0 (एच0पी0-34डी0-3221) पर सवार हो सुन्दरनगर के लिये जा रहा था, जब शिकायतकर्ता औट सुरंग के मध्य में पहुंचा तो एक गाडी न0 (पी0बी0-01बी0-8510) तेज रफतारी से मण्डी की तरफ से आई और शिकायतकर्ता की कार को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता को चोटें आई हैं ।महिला स0उ0नि0 सरस्वती अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रही हैं ।

गृहअतिचार व रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 125/19 दिनांक 13.05.19 अधीन धारा 451,323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना कोटली में शिकायतकर्ता श्रीमति अनुराधा  पत्नी श्री जय सिंह R/O गांव डोलरा बल्ह डा0 बरियारा तह0 कोटली जिला मण्डी (हि0प्र0)  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  13.05.19 को  बाल कृष्ण सुपुत्र श्री काहण सिंह  ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में प्रवेश करके शिकायतकर्ता  व उसके परिवार के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0  ब्रृज भूषण  प्रभारी पुलिस चौकी कोटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

 

 

 चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 178 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 45,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से रुपये 500/-जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

CRIME REPORT ON 13 MAY

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 13.05.19

सड़क-दर्घटना का मामला

अभियोग संख्या न0 40/19 दिनांक 12.05.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जनकराज सुपुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह निवासी भटवाड़ी डाकघर गुम्मा तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.05.19 को जब शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार, संजय कुमार  प्रेम  व जनक के साथ गाडी न0(एच0पी0-01डी0-3598) में सवार होकर घटासनी से पधर जा रहा था जिसे ड्राईवर सुरेन्द्र कुमार चला रहा था जब ये घटासनी के थोड़ा आगे पहुंचे तो उपरोक्त ड्राईवर ने तेज गति के कारण गाड़ी पर से नियन्त्रण खो दिया जिस कारण गाडी सड़क से करीब 200 मीटर नीचे चली गई तथा गाडी में सवार सरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री बृजलाल निवासी लखवांण तहसील पधर जिला मण्डी (हि0प्र0), जनकराज सुपुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह निवासी भटवाड़ी डाकघर गुम्मा तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि0प्र0), प्रेम सिंह सुपुत्र श्री साधू राम निवासी रोपडू तहसील पधर जिला मण्डी (हि0प्र0) व संजय कुमार सुपुत्र श्री देवराज निवासी धरेहड़ तहसील पधऱ जिला मण्डी (हि0प्र0) को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 कमलेश सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या107/19 दिनांक 12.05.19 अधीन धारा 341, 323,504, 506 ,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  सुन्दरनगर  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शेर सिंह सुपुत्र श्री हिरदु राम निवासी डोहग डाकघर जडोल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  पपलू राम सुपुत्र श्री रुप लाल, भीम सिंह सुपुत्र श्री ईश्वर दास, अनिल कुमार व चमन  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सडक-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या न0 135/19 दिनांक 279,337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पंकज कुमार सुपुत्र श्री जसबन्त सिंह निवासी सल्याणी तहसील नुरपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.05.19 को जब शिकायतकर्ता मोटरसाईकिल न0 (एच0पी0-33डी0-8546) पर सवार होकर स्थान दादर के लिये जा रहा था तो  एक कार न0 (एच0पी0 33डी0-8546) तेज रफ्तारी के साथ आई  और मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी  जिस कारण शिकायतकर्ता को चोटें आई हैं ।  मु0आ0 रुप लाल न0 56 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 159 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 33,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 600/-रुपये जुर्माना बसूल किया ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crime Report on 12 May

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 134/19 दिनांक 11.05.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना किया गया कि दिनांक 11.05.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम  सयोहली में मौजूद था तो  देशराज सुपुत्र स्वर्गीय श्री गुरिया राम निवासी सयोहली डाकघर रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) के कब्जा से  2 लीटर अवैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

ले भागने या भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या 77/19 दिनांक 11.05.19 अधीन धारा  363 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  10.05.19 को शिकायतकर्ता की बेटी टेलरिंग का काम सीखने गई थी परन्तु घर वापिस न आई है जिसे शिकायतकर्ता ने अपनी सारी रिश्तेदारी में तलाश किया लेकिन कही पर न मिली तथा शिकायतकर्ता को सन्देह है कि कृष्ण सुपुत्र श्री बुधि सिंह निवासी जन्डरोंह, शिकायतकर्ता की बेटी को भगा कर ले गया है ।  स0उ0नि0 चमन लाल प्रभारी पुलिस चौकी पांगणां मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 92/19 दिनांक 11.05.19 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति रजनी देवी पत्नी श्री राकेश कुमार निवासी गधयाणी डाकघर रखोह तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.05.19 को  कान्ता देवी पत्नी श्री जयकर्ण ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 रविन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 224 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  43,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

CRIME REPORT ON 07 MAY

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 07.05.19

महिला के प्रति क्रूरता का मामला

अभियोग संख्या 130/19 दिनांक 06.05.19 अधीन धारा 498(ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री होशियार चन्द सुपुत्र श्री ईन्द्र देव निवासी राठौल डाकघर बाल्ट तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की छोटी बहन गंगा की शादी प्रकाश चन्द सुपुत्र श्री खीनू राम निवासी चुनाहण के साथ पारम्परिक रिति-रिवाज के मुताबिक हुई लेकिन शादी के कुछ समय के बाद गंगा के पति ने  गंगा को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित करना शुरु कर दिया जिस कारण शिकायतकर्ता की बहन के कोई जहरीली दवाई खा ली ।स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सडक-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 74/19 दिनांक 06.05.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना  करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 साहिब सिंह प्रभारी पुलिस सहायता कक्ष तत्तापाणी के रुक्का पर पंजीकृत थाना किया गया कि दिनांक 06.05.19 एक कार न0(एच0पी0 25ए0-1452) जिसे चन्दन सुपुत्र श्री सन्त राम निवासी जुणी तहसील सुन्नी जिला शिमला चला रहा था तथा अनिशा सुपुत्री श्री सोम किशन, मेहर चन्द सुपुत्र भवाणी दत्त, सुशीला देवी पत्नी मेहर सिंह तथा सुषमा देवी पत्नी सन्त राम कार में बैठे थे, जब उपरोक्त कार भलींगी के पास पहुंची तो ड्राईवर ने तेज गति के कारण कार पर से नियन्त्रण खो दिया जिस कारण कार सडक से करीब 200 फीट नीचे चली गई तथा उपरोक्त बैठे व्यक्तियों को चोंटें आई हैं ।स0उ0नि0 साहिब सिंह प्रभारी पुलिस सहायता कक्ष तत्तापाणी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

अभियोग संख्या 50/19 दिनांक 06.05.19 अधीन धारा  341, 147, 149, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री ईन्द्र सिंह निवासी सील्ली डाकघर खोलनाल तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 06.05.19 को  जब यह  मोटरसाईकिल न0( एच0पी0 34ए0-7718) पर सवार होकर मण्डी की ओर जा रहा था तो  थलौट के पास पहुंचा तो एक कार न0(एच0आर008-3106) कुल्लू की ओर से आई और जिसमें सात व्यक्ति साहिल, गुरेन्द्रर , प्रवीण कुमार , सन्दीप , पारस, सुरिन्द्र  कुमार व राजीव  सवार  थे उपरोक्त सभी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 नीरथ सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर  वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  216 चालान व  52,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत  1 चालान व  100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व  4500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।