Crime Report on 25 Sept

एन0डी0पी0एस0अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 223/18 दिनांक 25.09.18 अधीन धारा 20, 29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर  में  मु0आ0 ललित कुमार न0 900 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  25.09.18 को  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी पर मुकाम पुंग में मौजूद था तो शेर शाह सुपुत्र श्री अफजाद वेद निवासी रौड़ा सैक्टर बिलासपुर तहसील सदर जिला बिलासपुर हि0प्र0 उम्र 34 साल के कब्जा से 93 ग्राम चरस बरामद की ।मु0आ0 ललित कुमार न0 900  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

महिला के प्रति क्रूरता का मामला

अभियोग संख्या 291/18 दिनांक 24.09.18 अधीन धारा  498(ए0)  भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पदमा देवी सुपुत्री श्री डोला सिंह निवासी चिना-काण्डी मसाद डाकघर शिवाबदार तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि उसकी शादी रोशन लाल सुपुत्र श्री भाग सिंह गांव भालाग्रांव डाकघर तान्दी तहसील बन्जार जिला कुल्लू हि0प्र0 के साथ हुई थी ।   परन्तु शादी के  बाद  शिकायतकर्ता के पति ने  दहेज की माग करके शिकायतकर्ता को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरु कर दिया।  उ0नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

ले भागने या भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या 292/18 दिनांक 24.09.18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  उसका बेटा पिछले तीन दिन से लापता है । मु0आ0 विशाल कंवर न0 63 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 30 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 2200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 300 /-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

Crime Report on 24 Sept

मादक पदार्थ अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या 222/18 दिनांक 24.09.2018 अधीन धारा 21,29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु.आ. पवन कुमार नं. 52 अन्वेष्णाधिकारी थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 24.09.2018 समय करीब 11:40 बजे प्रात: जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम भोजपुर में ब्राये गस्त मौजूद था तो विपिन लाल सपुत्र स्व. श्री रोशन लाल निवासी गाँव नालग, डाकघर व तहसील सदर जिला बिलासपुर के कब्जा से 3.2 ग्राम हैरोइन की बरामद की । मु.आ. पवन कुमार नं. 52 अन्वेष्णाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

       ले भागने व भगा ले जाने का मामला

 

अभियोग संख्या 84/18 दिनांक 24.09.2018 अधीन धारा 363 भा.दं.सं पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 23.09.2018 को इसकी नाबालिग बेटी अपनी दोस्त के घर गई हुई थी परन्तु वापिस घर नहीं लौटी है, शिकायतकर्ता को शक है कि कोई नामालूम व्यक्ति इसकी वेटी को भगा कर ले गया है । मु.आ. विनोद कुमार नं. 915 अन्वेष्णाधिकारी थाना गोहर इस  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

       रास्ता रोककर मारपीट का मामला

 

अभियोग संख्या 63/18 दिनांक 24.09.2018 अधीन धारा 341,323,504 भा.दं.सं.  पुलिस थाना जंजैहली, जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निर्मला देवी  पत्नी श्री डागु राम  निवासी गाँव बागा, डाकघर बागाचनौगी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह मनरेगा में कार्य कर रही थी तो शरण दास निवासी गांव नाग डाकघर बागाचनौगी, तहसील थुनाग ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच की । मु.आ.दुर्गा दास नं.408 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

लोक सेवक के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला

अभियोग संख्या 110/18 दिनांक 23.09.2018 अधीन धारा 332,353,504,506 भा.दं.सं.  पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शेष राम सपुत्र श्री ब्रागी राम, निवासी सरशेहर, डाकघर नगवाईं तहसील औट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ की यह विद्युत विभाग में बतौर लाईन मैन तैनात है दिनांक 23.09.2018 को समय 2 बजे शाम मुकाम बदौनी में जब यह एच. टी लाईन को चैक कर रहा था तो झाली वहां पर आया व शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच, जान से मारने की धमकी तथा मारपीट की । उ.नि. श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

आपराधिक अतिचार का मामला

अभियोग संख्या 144/18 दिनांक 24.09.2018 अधीन धारा 451,504,506 भा.दं.सं.  पुलिस थाना वी.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर, जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार निवासी गाँव अनुसी, डाकघर पाडाकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ की दिनांक 23.09.2018 को समय 11 बजे प्रात:  छबी राम सपुत्र श्री खुब राम निवासी गाँव अनुसी, डाकघर पाडाकोठी, तहसील निहरी शिकायतकर्ता के आंगन में अवैध रुप से प्रवेश किया तथा शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ.सरोज कुमार नं.865 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी  इस  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

       चालान

मण्डी पुलिस मे पिछले 24 घण्टो में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 69 चालान व         उल्लंघनकर्ताओं से 96,00/- रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के    अन्तर्गत 12 चालान 1200/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व      4500/- रुपये जुर्माना  बसूल किया हैं ।

 

CRIME REPORT ON 23 SEPT.

 

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या143/18 दिनांक 22.09.18 अधीन धारा 341,323,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जालम राम सुपुत्र श्री जालपु निवासी मझारला डाकघर कुथाची सब-तहसील पांगणां जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.09.18 को रुकमणी देवी व उसके बेटे, बेसर राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 123/18 दिनांक 23.09.18 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुरजिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कान्ता देवी पत्नी श्री सुर्जन सिंह निवासी तनेहड़ तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शंभू राम निवासी तनेहड़ ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।मु0आ0 संजीव कुमार न0 889 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 33 वाहनों के चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 3000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 100/-रुपये जर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

CRIME REPORT ON 22 SEPT.

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के मामले

1          अभियोग संख्या 219/18 दिनांक 21.09.18 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में मु0आ0 सरबन कुमार न0 61 अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई सरकाघाट जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों से साथ गश्त पर मुकाम चोलथरा के पास मौजूद था तो आशीष कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री भूप सिंह निवासी कोठी डाकघर चोलधरा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0 उम्र 29 साल के कब्जा से 191 ग्रांम चरस बरामद की । स0उ0नि0 रविन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या160/18 दिनांक 21.09.18 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लड़भरोल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर मुकाम लड़भरोल में मौजूद था तो मनजीत कुमार सुपुत्र श्री जगदीश निवासी जमथाल डाकघर व तहसील लड़भरोल जिला मण्डी हि0प्र0 उम्र 32 साल के कब्जा से 42 ग्रांम चरस बरामद की ।स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लड़भरोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 159/18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 विजेन्द्र ठाकुर न0 867 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.09.18 को एच0आर0टी0सी0 बस न0एच0पी0-53-7927 के चालक हीरा सिंह सुपुत्र श्री मोती राम निवासी चैली डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी ने तेज रफ्तारी व लापरवाही से गाडी को चलाकर स्कुटी न0 एच0पी029 ए0-5653 को टक्कर मार दी जिस कारण स्कूटी स्वार ओम प्रकाश व उसकी पत्नी लता देवी को चोटें आई हैं । मु0आ0 विजेन्द्र ठाकुर न0 867 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

ले भागने या भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या 122/18 दिनांक 21.09.18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि उसकी बेटी दिनांक 21.09.18 से गुम है जिसे शिकायतकर्ता ने अपनी रिश्तेदारी में सभी जगह ढुंढा परन्तु कहीं पर पर भी दस्तेआव ना हुई। स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 234 वाहनों के चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 38,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 400 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

CRIME REPORT ON 21 SEPT.

 

आबकारी अधिनियम के मामले

  1. अभियोग संख्या 109/18 दिनांक 20.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0आबकारी अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में उ0नि0 यशपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.09.18को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम नगवाईं बाजार में मौजूद था तो नरेन्द्र शर्मा सुपुत्र श्री भीम सैन निवासी भामसोरा डाकघर नगवाईं तहसील औट जिला मण्डी वर्तमान में ढाबा मालिक नगवाईं के कब्जा से 10 बोतलें देसी शराब बरामद की ।उ0नि0 यशपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 83/18 दिनांक 20.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स0उ0नि0 ओम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम खयूर में मौजूद था तो नारायण लाल सुपुत्र श्री दुलो राम निवासी सनाथर डाकघर गोहर जिला मण्डी के कब्जा से 2000 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 ओम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24घण्टों मे मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 275 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से रुपये 41900/- जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत12 चालान व 1200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अनतर्गत 3 चालान व 12,200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है।

 

 

 

CRIME REPORT ON 20 SEPT.

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 20.09.18

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 253/18 दिनांक 19.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 मुन्शी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम लुहाखड़ में मौजूद था तो खूब राम उर्फ सन्जू सुपुत्र श्री सीता राम निवासी लुहाखड़ डाकघर कपाही तहसील बल्ह जिला मण्डी के कब्जा से 16 बोतलें देसी शराब बरामद की । स0उ0नि0 मुन्शी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

गृह-अतिचार, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 52/18 दिनांक 20.09.18 अधीन धारा451, 323, 506, 34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति प्रेमलता पत्नी श्री मनोहर लाल निवासी रानी-की-बाईं डाकघर गुटकर तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.09.18 को कमला देवी पत्नी राजेश कुमार निवासी रानी-की-बाईं डाकघर गुटकर तहसील सदर जिला मण्डी व उसके पति राजेश कुमार व राजिन्द्र कुमार ने शिकायतकर्ता के आंगन में घर में घुसकर शिकायतकर्ता व उसके पति के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

2        अभियोग संख्या53/18 दिनांक 20.09.18 अधीन धारा 451,504,506 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में श्रीमति कमला देवी पत्नी श्री राजेश कुमार निवासी रानी-की-बाईं डाकघर गुटकर तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.09.18 को अजय कुमार सुपुत्र श्री मनोहर लाल निवासी रानी-की-बाईं डाकघर गुटकर तहसील सदर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के आंगन मे घुसकर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अनिल कुमार न0 73 अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 299 वाहनों के चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 40,700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 21 चालान व 2100/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

Crime Report on 19 Sept

आबकारी अधिनियम के मामले

1     अभियोग संख्या 218 दिनांक 18.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  18.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम जड़ोल में मौजूद था तो मलागर राम सुपुत्र श्री गुलाबा राम निवासी जडोल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 10 बोतलें देसी शराब बरामद की ।स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर अन्वेषणाधिकारी  प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2     अभियोग संख्या 220/18 दिनांक 19.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों  के साथ गश्त पर मुकाम तरोट में मौजूद था तो कार न0 एच0पी033सी0-3261 जो कि सड़क के किनार पार्क की हुई थी, चैकिंग के दौरान 264 बोतलें देसी शराब बरामद कीं। उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना के मामले

1     अभियोग संख्या 141/2018 दिनांक 19.08.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भीषम ठाकुर सुपुत्र श्री दविन्द्र नाथ निवासी जाहल तहसील गोहर जिला मण्डी में की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि दिनांक 18.09.18 जब यह अपने दोस्त ईश्वर सिंह सुपुत्र बेसर राम के साथ गाडी न0 एच0पी03बी0-3004 मे सवार होकर जा रहा था तो  धनोटु के पास एक ट्रक न0 एच0पी0 64बी-3666 बग्गी की तरफ से तेज रफ्तारी से आया और शिकायतकर्ता  की गाड़ी को टक्कर मार दी  जिसमें दो व्यक्तियों को चोटें आई हैं ।  मु0आ0 विनोद कुमार न0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2     अभियोग संख्या 142/18 दिनांक 19.09.18 अधीन धारा 279,337भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मुकुल चन्देल सुपुत्र श्री राजिन्द्र  सिंह चन्देश निवासी महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.09.18 को जब यह बी0बी0एम0बी0 नहर के नजदीक मड़ाना कैफे में  उपस्थित था तो  शिकायतकर्ता ने किसी वाहन के गिरने की जोर की आवाज सुनी  और जब यह आवाज सुनकर वाहर आया और पाया कि एक व्यक्ति जख्मी हालत में सडक के किनाके नहर के नजदीक पड़ा था जबकि  वाहन  बी0बी0एम0बी0 नहर में गिर गया था।  निरीक्षक कमल कान्त  प्रभारी पुलिस थाना बी0एस0एल0कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3     अभियोग संख्या 252/18 दिनांक 18.09.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री निखिल  सैनी सुपुत्र श्री नरेन्द्र सैणी निवासी भौर डाकघर कनैड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.09.18 को  दवाड़ा के नजदीक कार न0 एच0पी0 32ए0-1265 ने  शिकायतकर्ता की मोटर साईकिल न0 एच0पी0 31सी0- 2245 को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता को चोटें आई हैं ।  मु0आ0 रुप सिंह न0 56 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

महिला के प्रति क्रुरता का मामला

अभियोग संख्या 221/18 दिनांक 19.9.18 अधीन धारा 498(ए0),323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति प्रोमीला देवी पत्नी पवन कुमार निवासी मंग्रोट डाकघर देवली तहसील सदर जिला विलासपुर हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि शिकायतकर्ता के पति व पति के रिश्तेदार शिकायतकर्ता  से लगातार दहेज की मांग करके शारिरीक व मानसिक तौर पर प्रताडित कर रहे हैं व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं । स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 232 चालान व 43,800/-उल्लंघनकर्ताओं से रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

CRIME REPORT ON 18 SEPT.

 

आबकारी अधिनियम के मामले

1         अभियोग संख्या 287/18 दिनांक 17.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में महिला उ0नि0 सुषमा (प्रोबेशनर) अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला मण्डी हि0प्र0 के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.09.18 को  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम रति पुल  पर मौजूद थीं तो  दौलत राम सुपुत्र स्वर्गीय श्री  बेली राम निवासी मराथू तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से  2070 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की। महिला उ0नि0 सुषमा (प्रोबेशनर) अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2          अभियोग संख्या 139/18 दिनांक 17.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में  स0उ0नि0 राजेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना  हुई कि दिनांक 17.09.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम धनोटू के पास मौजूद था तो संजय कुमार सुपुत्र श्री मोहन लाल निवासी महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से  3600 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की ।स0उ0नि0 राजेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 216/18 दिनांक 17.09.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति मीरा देवी पत्नी  श्री अम्मी चन्द निवासी भांवला तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी (हि0प्र0)  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 15.09.18 को  लता देवी व  शानु ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।  स0उ0नि0 कृष्ण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 250/18 दिनांक 17.09.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार सुपुत्र श्री भोला राम निवासी लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.09.18 को लोहारा के पास कार न0 एच0पी065-1372 ने मोटर साईकिल न0 एच0पी0 33बी0-3576 को टक्कर मार दी जिस कारण दो व्यक्तियों को चोटें आईं है ।  मु0आ0 नेक राम न0 896 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  248 वाहनों के चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 32000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4  चालान व 400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1चालान व 4600/- रुपये जुर्माना बसूल किया हैं

 

  

 

 

CRIME REPORT ON 17 SEPT.

 

लोकसवक के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 146/18 दिनांक 16.09.18 अधीन धारा 353,332, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शोभा राम सुपुत्र श्री धनी राम निवासी केलोधार डाकघर करसोग जिला मण्डी वर्तमान में कन्डक्टर ए0आर0टी0सी0 बस डिपो करसोग जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 15.09.18 को जब यह एच0आर0टी0सी0 बस न0 एच0पी0 03बी0-6060 के साथ डियुटी पर था तो सिना खान के पास मुनी लाल ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी ।स0उ0नि0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 265 वाहनों के चालान तथा उल्लंघनकर्ताओं से 36,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 34 चालान व 3400 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 16,300/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

        

Crime Report on 16 Sept

 रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

1        अभियोग संख्या 214/18 दिनांक 15.09.18 अधीन धारा 341, 323,504, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती प्रेमी देवी पत्नी श्री चन्दू लाल निवासी गाँव व डाकघर बल्द्वाडा तहसील बल्द्वाडा, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 15.09.2018 जब यह अपने खेतों में कार्य कर रही थी तो सत्या देवा व उसकी बहु निक्की ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी भी दी ।  स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

आबकारी अधिनियम के मामले

  1. अभियोग संख्या 215/18 दिनांक 15.09.18 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस पुलिस चौकी हटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 15.09.2018 समय 9.30 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम भांबला में ब्राये गस्त मौजूद था तो कार नं. एच.पी. 65-2601 को चैक करने पर अशोक कुमार सपुत्र श्री मान चंद निवासी बही, डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी के कब्जा से 24 देशी शराब की बौतलें अवैध रुप से बरामद की ।  स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या 156/18 दिनांक 15.09.18 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उ.नि.सुरजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 15.09.2018 समय 7.40 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम सानन जिमजिमा सड़क पर ब्राये गस्त मौजूद था तो लाजपत  सपुत्र श्री धन सिंह निवासी गांव व डाकघर  चौंतडा ,तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से 24 देशी शराब की बौतलें अवैध रुप से बरामद की ।  उ.नि.सुरजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में  मोटर बाहन अधिनियम के अन्तर्गत 233 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 27,700/-  रुपये जुर्माना बसूल किया, कोटपा  अधिनियम  के अन्तर्गत 16 चालान व 1600/- रुपये जुर्माना और खनन अधिनियम  के अन्तर्गत 5 चालान व 7200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।