प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 09.03.19
एन0डी0पी0एस0अधिनियम के मामले
1 अभियोग संख्या 55/19 दिनांक 08.03.19 अधीन धारा 20,29 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0आ0 संजीव कुमार न0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.03.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकबन्दी पर मुकाम पुंग में मौजूद था तो कार न0( एच0पी052बी0-0598) की तलाशी के दौरान सुनील कुमार सुपुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह निवासी घेनी तहसील सुन्नी जिला शिमला उम्र 26साल व धीरज ठाकुर सुपुत्र स्व0 श्री चरणजीत सिंह निवासी हाउस न0 245 सूजी लेन नजद सब्जी मण्डी अरबन शिमला उम्र 36 साल के कब्जा से 788 ग्राम चरस बरामद की । मु0आ0 ललित कुमार न0 900 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 63/18 दिनांक 08.03.19 अधीन धारा 29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर मण्डी में स0उ0नि0 शेर सिंह अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.03.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम स्कोडी पुल पर मौजूद था तो प्रणव सुपुत्र श्री भोला शंकर हाउस न0 14/5 पैलेस कलौनी सदर मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से 36 ग्रांम चरस बरामद की । मु0आ0 संजीव कुमार न0 866 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क – दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 41/19 दिनांक 09.03.19 अधीन धारा 279, 337,304(ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में निरीक्षक रंजन शर्मा प्रभारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.03.19 को एक कार न0 ( एच0पी0 30-2270) जिसमें धर्म पाल , अमर चन्द, देवेन्द्र शर्मा व सन्त राम सवार थे, तेज रफ्तारी से बखरोट की ओर से आई और उडीधार के पास सड़क से70/80 मीटर नीचे चली गई तथा जिसमें सवार सन्त राम की मौका पर मृत्यु हो गई तथा अन्य को चोटें आई हैं । निरीक्षक रंजन शर्मा प्रभारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 50/19 दिनांक 08.03.19 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सपना देवी पत्नी श्री करतार सिंह निवासी बल्द्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.03.19 को जब शिकायतकर्ता का बेटा बाजार जा रहा था तो अमरनाथ ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 62/19 दिनांक 08.03.19 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री ल्याक्त अली सुपुत्र श्री नुरु निवासी बडाणू डाकघर पण्डोह तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ की दिनांक 08.03.19 को सलीम खान, रफीक, गुलाम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 श्याम लाल न0 891 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 52/19 दिनांक 08.03.19 अधीन धारा 147, 149, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पिंक्कू सुपुत्र श्री सोहन सिंह निवासी बरोटी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.03.19 को जब यह चण्डीगढ से वापिस सरकाघाट बस स्टैण्ड पहुंचा तो बाढू राम अन्य छ: व्यक्तियों के साथ आय़ा और शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4 अभियोग संख्या 53/19 दिनांक 08.03.19 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुरजीत सिंह सुपुत्र श्री गुलाब सिंब निवासी लखानकोठी डाकघर रोपड़ी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.03.19 को जब नामालूम व्यत्ति अपनी कार को बस स्टैण्ड के पास पार्क कर रहा था तो शिकायतकर्ता के द्वारा पार्किंग फीस मागने पर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 54/19 दिनांक 08.03.19 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सन्दरनगर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 06.03.19 को कोई नामालूम व्यक्ति शिकायतकर्ता की बेटी के भगा कर ले गया । स0उ0नि0 ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों मे मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 367 चालान व 64,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 13 चालान व1300/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1चालान व 7500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।