CRIME REPORT ON 10 MARCH

 

सडक-दुर्घटना का मामला

 

अभियोग संख्या 78/19 दिनांक 09.03.19 अधीन धारा 279, 337, 304(ए0) व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी लुनापाणी डाकघर भंगरोटू तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता लुनापाणी में कपडे की दुकान करता है तथा दिनांक 09.03.19 को जब कुमारी मुस्कान सुपुत्री श्री रामेश कुमार निवासी लुणापाणी उसकी दुकान के साथ खडी थी तो एक कार न0(एच0पी033ई0-0111) तेज रफ्तारी से मण्डी की तरफ से आई औरकुमारी मुस्कान को टक्कर मार दी जिसे घायल अवस्था में करवाने उपचार नेरचौंक मैडीकल कालेज ले जाया गया जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । स0उ0नि0 राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 64/19 दिनांक 09.03.19 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री युगल किशोर सुपुत्र श्री मेघ सिंह निवासी सांम्बल डाकघर पण्डोह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.03.19 को हेम राज, नेत्र सिंह दीप व अन्य ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 372 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 42,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 1400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

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