वन अधिनियम के अन्तर्गत मामला
- दिनांक 11.05.2023 को पुलिस थाना औट में वन अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीकृत किया गया है ।
मुताबिक दुनी चंद सपुत्र श्री मुन्शी राम गांव काश डाकघर गेहरा तहसील सरकाघाट जिला मंण्डी हि.प्र. हाल वन खण्डाधिकारी पियून जब अन्य वन्य अधिकारियो के साथ समय करीब सुबह 7.30 पटोगी (पनारसा) में मौजूद था तो पनारसा की ओर एक महिन्द्रा गाडी N0 HP 65A4016 जीप की तलाशी के दौरान गाडी के अन्दर देवदार की कडीयां पाई गई । जिनकी गिनती व पैमाईश करने पर 6x5x3 की 101कडियां व 7x5x3 की 4 कडियां पाई गई जो उपरोक्त गाडी से कुल 105 कडीयां बरामद की गई । जीप चालक सुभाष चन्द सपुत्र केहर सिंह गांव कबडियाना डाकघऱ व तहसील औट ने M/S शर्मा टीम्बर सेल डिपु व ज्वइनरी शाप खांधली डाकघऱ कोट खमराधा के स्वीकृत डिपु से शालु राम गांव व डा.खा. जिया कुल्लु हि.प्र. को बेची हुई दर्शाई गई थी परन्तु लकडी पर SFI हैम्बर मार्का व चालान न0 003 दिनांक 11/05/2023 जारी किया गया है जो लकडी की कडीयों का मिलान चालान के अनुसार सही नही पाया गया व न ही खुदान मार्का पाया गया जो वन खण्डाधिकारी पियून की शिकायत पर उपरोक्त जीप चालक सुभाष चन्द के खिलाफ पुलिस थाना औट में अभियोग अधीन धारा 41,42 वन अधिनियम व भा.द.स. की धारा 379 में पंजीकृत किया गया है । अभियोग में आगामी तफतीश जारी है ।
आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मामला
- दिनांक 11.05.2023 को पुलिस चौकी लडभडोल की टीम गस्त पर थी तो एक गुप्त सूचना के आधार पर चमन लाल सपुत्र रणू राम गांव पंजालग तहसील लडभडोल जिला मण्डी हि.प्र.की पंजालग स्थित दुकान पर रेड करने पर उसकी दुकान से 6 बोतल देसी शराब मार्का ऊना न.1 बरामद की गई । आरोपी के खिलाफ अभियोग अधीन धारा 39(1)(a) हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया गया है । अभियोग में आगामी तफतीश जारी है ।
मारपीट का मामला
- दिनांक 11.05.2023 को पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता श्रीमति आशादेवी पत्नी श्री प्रताप चन्द निवासी खुददर डाकघऱ बस्सी तहसील जोगिनद्रनगर जिला मण्डी हि.प्र. ने शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 11.05.2023 को जब शिकायतकर्ता अपने घर पर थी तो रुहानी देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट व गाली गलौच किया । आरोपी के खिलाफ अभियोग अधीन धारा 341,323, 504, 427 में पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
सडक दुर्घटना में मृत्यु का मामला
- दिनांक 11.05.2023 को पुलिस थाना धनोटू में सडक दुर्घचना से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया । एक प्रत्यदर्शी चेतना देवी पत्नी चरणजीत स्वामी गांव तरोट डाकघऱ कनैड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. के मुताबिक शिकायतकर्ता का घर एन.एच.-21 सडक के साथ ही है । समय करीब 1 बजे दिन जब यह घर पर ही थी तो लक्षिता सपुत्री संजय कुमार स्कूल बस से उतरी तो सडक को पार करते समय एक थार गाडी नम्बर HP 31E-1395 नेरचौक की तरफ से तेज रफतारी से आई और लक्षिता को टक्कर मार दी । जिस कारण लक्षिता को सिर पर अन्य शरीर पर चोटें आई हैं । गाडी चालक तुषार पुत्र नरेश चौहान गांव हलेल डाकघऱ कनैड़ तहसील सुन्दरनगर के खिलाफ अभियोग अधीन धारा 279,337 भा.द.स. में दर्ज कर लिया गया है । लक्षिता की आगामी ईलाज के लिये PGI चण्डीगढ ले जाते हुये मृत्यु हो गई तथा । मृतका का पोस्टमार्टम आज दिनांक 12.05.2023 को मैडीकल कालेज में करवाकर पुलिस द्वारा मृतका को इसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है तथा घटना स्थल व हादसाग्रस्त गाडी की निरीक्षण RFSL की विशेषज्ञ टीम द्वारा करवाया गया जा रहा है तथा अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।