प्रैस विज्ञप्ति

आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित मामला

  1. दिनांक 24.04.2023 को पुलिस थाना धर्मपुर में आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया । दिनांक 24.04.2023 को HC शरवण कुमार पुलिस टीम के साथ गांव लौगणी के पास मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर अश्वनि कुमार सपुत्र श्री चेत राम निवासी तरयाम्बला डाकघऱ लौगणी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि.प्र. की तरयाम्बला स्थित दुकान की तलाशी ली गई तो उसकी दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 4 बोतलें देसी शराब मार्का उना न01 बरामद की गई  । आरोपी के खिलाफ उपरोक्त के खिलाफ हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है तथा आगामी तफतीश जारी है ।  

लोकमार्ग में बाधा डालने का मामला

  1.  दिनांक 24.03.2023 को पुलिस थाना धनोटू में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 283 के अन्तर्गत मामला पंजीकृत थाना किया गया है । दिनांक 24.04.2023 को HC विद्यासागर पुलिस टीम के साथ गश्त पर कनैड की तरफ रवाना था तो पाया कि नेत्रपाल सुपुत्र सुबेदार सिंह निवासी  कैंडी  डाकघऱ  नमैनी तहसील व जिला कासगंज उतर प्रदेश वर्तमान में बतौर किरायेदार  मकान नारायण सिंह गांव चौक ने सडक के साथ ही फ्रूट की  रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । जो आरोपी उपरोक्त के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 283 में मामला दर्ज कर लिया गया है । मामले में आगामी अन्वेषण जारी है ।

सडक दुर्घटना में मौत

  1. दिनांक 24.04.2023 को पुलिस थाना धनोटू में सडक दुर्घटना से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया । दिनांक 24.04.2023 को समय करीब 5/6 बजे शाम फोर लेन भौर पर दो युवक मोटरसाईकिल नम्बर HP31A4202 पर सवार होकर तेज रफतारी से मण्डी की ओर जा रहे थे  तो तेज रफतारी के कारण मोटरसाईकिल अनियन्त्रित होकर  सडक के साथ लगती रेलिंग से टकरा गई जिस कारण विना हैलमैंट सवार दोनो युवको को सिर पर तथा अन्य जगह पर गम्भीर चोटें आईं। मौका का स्थानीय लोगों द्वारा दोनों युवकों को आनन-फानन में मैडीकल कालेज ले जाया गया जहां मोटर चलाने वाले युवक राकेश निवासी गरठोली को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तथा अन्य युवक वाशुदेव निवासी कोठी तहसील बल्ह जिला मण्डी को गम्भीर चोटों की बजह के दाखिल अस्पलात कर लिया गया है  । मृतक राकेश कुमार का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है ।  पुलिस द्वारा मामलें में अभियोग अधीन धारा 279,337 IPC पंजीकृत करके तथा आगामी  अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है ।

मारपीट से सम्बन्धित मामला

  1. दिनांक 24.04.2023 को पुलिस थाना धर्मपुर में मारपीट से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया है । दिनांक 24.04.2023 को किरपा राम  सपुत्र स्व. श्री अछरु राम निवासी छतर डाकघऱ ब्रांग तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि.प्र. ने शिकायत करी कि भवानी देवी, मनीष व निशा उपरोक्त सभी निवासी गांव छतर ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की  तथा जान से मारने की धमकी दी । आरोपियों के विरुद्व अभियोग अधीन धारा 341, 323,504, 506,34 भारतीय दण्ड संहिता में मामला दर्ज कर लिया गया है । मामले में आगामी अन्वेषण जारी है ।

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