प्रैस विज्ञप्ति

एन.डी.पी.एस अधिनियम का मामला

1          दिनांक 12.04.2023 को मु0आ0 राजेश कुमार न0 88 पुलिस टीम के साथ नाकाबन्दी पर मुकाम भाम्बला चौक में मौजूद था तो कार PB06 AC 8648  की तलाशी लेने पर मनप्रीत सिह सपुत्र  स्वरूप सिह गाँव मिसरपुरा व डाकघऱ  चाहलकलां तहसील बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब उम्र 40 साल व भिन्दर सिह पुत्र गुरूवचन सिह गाँव सगराओ डाकघऱ पांचगराईया तहसील  बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब उम्र 47 साल के कब्जा से 10.04 ग्राम हेरोइन / चिटटा बरामद किया ।आऱोपियों के विरुद्व एन.डी.पी.सी. की धारा 21,29 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

                                                   आबकारी अधिनियम  का मामले

1          दिनांक 12.04.2023 को पुलिस थाना धर्मपुल के अन्तर्गत ASI हेमराज अन्य पुलिस कर्मचारियो  के साथ गस्त पर मुकाम  बरोटी में मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर  गौरी प्रसाद सपुत्र श्री संसार चन्द निवासी हियून डाकघऱ पेहड तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि.प्र. की दुकान पर रेड करने पर उसके कब्जा से 2060 मि.ली. देसी शराब व 5060 मि.ली. अंग्रेजी शराब व 12,350 मि.ली. बीयर बरामद की । आरोपी के विरुद्व हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39 (1) (A) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है ।

2          दिनांक 12.04.2023  को पुलिस थाना सदर के अन्तर्गत ASI अजमेर सिंह टीम के साथ जब गस्त पर मुकाम सौलीखड्ड  रवाना था तो गुप्त सूचना के आधार पर हरीश कुमार सपुत्र श्री भवानी सिंह गांव विन्द्रावनी डाकघऱ दुदर तहसील व थाना सदर जिला मण्डी हि.प्र. की दुकान की तलाशी करने पर उसकी  दुकान से 6000 मी.लि. देसी शराब मार्का ऊना न01, 09 बोतलें बीयर तथा 1800 मी.लि. अंग्रजी शराब मार्का MC Dowell  बरामद की । आरोपी के विरुद्व आबकारी अधिनियम की धारा 39 हि0प्र0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

                                                  मारपीट का मामला

1          दिनांक  12.04.2023 को  पुलिस थाना बल्ह के अन्तर्गत पुलिस चौकी गागल में  शिकायतकर्ता शिव लाल सपुत्र धर्म चन्द निवासी बैहना तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायत दर्ज करवाई कि  दिनांक 12.04.2023 रामेश कुमार सपुत्र श्री मनी राम व विमला देवी  पत्नी श्री मनी राम निवासी बैहना ने  शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की  तथा जान से मारने  की धमकी दी । आरोपियों के विरुद्व  भारतीय दण्ड संहिता की धारा 451, 504, 506, 34  के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके  आगामी अन्वेषण अम्ल मे लाया जा रहा है ।

                                              लोकमार्ग में वाधा डालने का मामला

 1         दिनांक 12.04.2023 को पुलिस थाना बी.एस.एल. कलौनी के अन्तर्गत पुलिस चौकी निहरी में HC सरोज कुमार न0 103  के रुक्का पर पंजीकृत थाना किया गया कि जब यह टीम के साथ गश्त पर मुकाम य़ातायात चैकिंग पर मुकाम निहरी में मौजूद था तो  कुलदीप कुमार  सपुत्र श्री उतम चन्द सपुत्र भाखा डाकघर निहरी जिला मण्डी  ने सडक के साथ ही रेत व बजरी का ढेर लगा रखा था जिस कारण पैदल चलने वाले व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । आरोपी के विरुद्व  भारतीय दण्ड सहिता की धारा 283  के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है ।

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