रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले
- अभियोग संख्या 70/22 दिनांक 24-04-2022 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना जोगिन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजिन्दर कुमार निवासी गांव मिहड़ा तहसील जोगिन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23-04-2022 को जब शिकायतकर्ता घर जा रहा था तो विपिन कुमार, विनु और धर्मेद्र कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
- अभियोग संख्या 39/22 दिनांक 24-04-2022 अधीन धारा 341,323,34 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राज कुमार निवासी गांव सैथी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24-04-2022 को जब शिकायतकर्ता घर जा रहा था तो मुकाम जोधान में रंजीत ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
गृह अतिचार,मारपीट,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने का मामला
अभियोग संख्या 50/22 दिनांक 24-04-2022 अधीन धारा 03 एस.सी.एस.टी अधिनियम व धारा 451,323,504,506 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नेहा देवी पत्नी श्री रुप लाल निवासी गांव बदरेसा डाकघर ब्राग तहसील सरकाघाट की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24-04-2022 को लेख राज उर्फ काकू शिकायतकर्ता के आंगन में आया और गाली-गलौच व जातिसूचक अपशब्द कहने लगा जब शिकायतकर्ता के पिता ने इसका विरोध किया तो काकू ने मारपीट,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।