Crime Report on 25 Nov

 

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 352/19 दिनांक 23.11.19 अधीन धारा 39  हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 मुन्शी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  24.11.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम दुर्गापुर बाजार में मौजूद था तो अच्छरू राम सुपुत्र श्री बंसी राम निवासी सेरला खाबू डाकघर थीनागलू तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुकान की तलाशी करने पर  उसके कब्जा से  3 बोतलें देसी शराब की बरामद की । स0उ0नि0 मुन्शी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 124/19 दिनांक 24.11.19 अधीन धारा 341, 323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दलीप सिंह सुपुत्र श्री मुल्ख राज निवासी मेहड़  डाकघर टाण्डू जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  24.11.19 को जब यह  पाखरी में मौजूद था तो  लच्छी राम व अन्य ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। उ0नि0 जय चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

विशेष बैठक:- 

आज पुलिस लाईन मण्डी के कामाक्षा हाल में श्री गुरदेव शर्मा भा.पु.से, पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में देवता कारदार संघ के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री पुनीत रघु अतिरिक्त  पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री मानव वर्मा सहायक पुलिस अधीक्षक मण्डी के अलावा  श्री शिवपाल शर्मा प्रधान, सर्व देवता कमेटी जिला मण्डी एवं देव समाज से सम्बन्धित लगभग 36 सदस्य/पदाधिकारी उपस्थित थे ।

बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई, इसके साथ निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये:-

  1. सरकाघाट की दुखद घटना पर चर्चा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्व देवताकमेटी  के सदस्यों को अवगत करवाया गया कि आस्था के नाम पर कोई भी गैर-कानूनी कार्य न किया जाए।  सर्व देवता कमेटी के पदाधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे भी देव समाज के गुर/कारदारों को निर्देशित करें कि वे कोई भी गैर-कानूनी आदेश पारित न करें। यदि किसी संस्था द्वारा कोई गैर-कानूनी आदेश पारित किया जाता है तो इसकी सूचना तुरन्त प्रशासन को देना सुनिश्चित करें एवं गैर कानूनी आदेशों पर अंकुश लगाएं ।

 

  1. मन्दिरों में हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए समय-2 पर पुलिस द्वारा जारी की गई standard operating procedure (SOP) का पालन करें, जैसे कि मन्दिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CCTV कैमरे लगवायें, रात के समय मन्दिर में नगदी एवं सोना/चाँदी न रखा जाए, मन्दिर कमेटियाँ अपने स्तर पर सुरक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त करें ।
  2. देव समाज मन्दिर में आने वाले युवाओं को नशे से दुर रहने एवं इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए जागरुक/ प्रेरित करें । जो युवा नशे के आदि हो चुके हों उन्हे नशा निवारण केन्द्रों में भेजने बारे आमजन को सुझाव दें ।

 

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