CRIME REPORT ON 11 NOV.

 

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के मामले

  • अभियोग संख्या 199/19 दिनांक 10.11.19 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 विजेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.11.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम गलू में उपस्थित था तो  मोटर साईकिल न0 (एच0पी0-53 टी0एम0पी0 2019-742) की तलाशी करने पर हरीश कटोच सुपुत्र श्री सुरेन्द्र चन्द कटोच निवासी छिजोन तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के कब्जा से 90 ग्राम चरस बरामद की। उ0नि0( प्रो0) उधम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  • अभियोग संख्या 210/19 दिनांक 10.11.19 अधीन धारा 20, 29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पवन कुमार न0 52 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.11.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी पर मुकाम पुंग में मौजूद था बस न0 (पी0बी065-ए0टी0-4062) की तलाशी करने पर सचिन कुमार सुपुत्र श्री सुनील कुमार निवासी हाउस न0 13 फ्स्ट फलोर गांव धनाश (चण्डीगढ़) उम्र 21 साल, गौरव कुमार सुपुत्र श्री गोविन्द शर्मा निवासी हाउस न0 85 निवासी धनाश सैक्टर 14 (चण्डीगढ़) उम्र 19 साल, राकेश कुमार सुपुत्र श्री विजय डोगरा निवासी हाउस न0 1662 अमन कलौनी धनाश सैक्टर 14 (चण्डीगढ़) के कब्जा से 150 ग्रांम चरस बरामद की । मु0आ0 ललित कुमार न0 900 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना  सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 140/19 दिनांक 11.11.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी निहरी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.11.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम  निहाण्डी में मौजूद था तो लुदरमणी सुपुत्र श्री राम सिंह निवासी मंजहास डाकघर झुंग्गी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 की दुकान की तलाशी करने पर  उसके कब्जा से  3000 मी0लि0 देसी शराब व 2 बोतल बीयर बरामद की । स0उ0नि0  कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी निहरी मामल  का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  206 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  40,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत  16 चालान व  1600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

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