रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 127/19 दिनांक 15.08.19 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति रेवती देवी पत्नी श्री हेम चन्द निवासी गलू डाकघर प्रैसी उप-तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.08.19 को राजू सुपुत्र श्री खाम्पू निवासी करयाना डाकघर पांगणां तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 चमन लाल प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 153 चालान व उल्लंनकर्ताओं से 39,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है