मारपीट एवं धमकी देने का मामला
अभियोग संख्या 67/19 दिनांक 12.7.2019 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं. सं. के अन्तर्गत थाना वी.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता धनी राम निवासी गांव लिडली, डाकघर जयदेवी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 10.7.2019 समय करीब 8.30 बजे रात कुलदीप कुमार निवासी सयांजी धार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट व गाली-गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु.आ.सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना वी.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मासिक संयुक्त सलाहकार समिति एवं कल्याण व अपराध समीक्षा बैठक :-
आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति एवं कल्याण व अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाईन मण्डी में श्री गुरदेव चन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी , श्री कर्ण सिंह गुलेरिया, हि.पु.से. उप. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मण्डी , श्री तरणजीत सिहं, हि.पु.से. , उप.मण्डल पुलिस अधिकारी सुन्दरनगर, श्री चन्द्र पाल उप.मण्डल पुलिस अधिकारी सरकाघाट, व श्री अनिल पटियाल, उप.पुलिस अधीक्षक (प्रोबेशनर) तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 50 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया ।
बैठक के आरम्भ में पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनसील/उचित व्यवहार करने के लिए जरुरी दिशा-निर्देश दिए, व अधीनस्थों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए भी प्रेरित किया ताकि मण्डी पुलिस लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके ।
बैठक के दौरान अधोहस्ताक्षरी ने जिला के थाना प्रभारियों /पुलिस चौकी प्रभारियों को उद्घोषित अपराधियों को प्राथमिक के आधार पर पकडने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कहा । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की ।
इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये:-
- साईबर अपराधी नये- नये तरीके अपना कर साईबर धोखाधड़ी कर रहे है, इसलिए आम जनता को एहतियात बरतने एवं जागरुक करने बारे हिदायत की गई ।
- जिला में नशा निवारण समिति की सदस्यता को ग्राम पंचायत स्तर तक व शहर मे नगर परिषद तक पहूंचाये।
- थाना चौकियों मे तैनात स्नात्तक आरक्षियों से अन्बेषण करवाने पर बल दिया जाए ।
- मोटर वाहन अधिनियम के उलंग्न हेतू मोबाईल द्वारा चालन करके, ई-चालान एप्लीकेशन का अधिक प्रयोग किया जाए ।
- खनन अधिनियम का उलंग्न करने पर दोषियों के बिऱुध अभियोग पंजीकृत किया जाए ।
- अभियोग में जब्त की गई सम्पति का निपटरा नियमानुसार समय पर किया जाए ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 245 व उल्लंघनकर्ताओं से 46900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 300/- रुपये जुर्माना,एवं खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 200/- जुर्माना बसूल किया है ।