आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 135/19 दिनाँक 11.6.2019 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर में मु.आ. हेम सिहं अन्वेषणधिकारी पुलिस चौकी सलापड के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 11.6.2019 समय करीब 8.15 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम ठारु में मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर खजाना राम सपुत्र श्री नरायणु राम निवासी गांव ठारु डाकघर जरोल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 3000 मी.लीटर अवैध शराब बरामद की । मु.आ. हेम सिहं अन्वेषणधिकारी पुलिस चौकी सलापड इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 134/19 दिनाँक 11.6.2019 अधीन धारा 341,504,506,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता रामदेई पत्नी श्री मनसा राम निवासी गांव ठारु डाकघर जरोल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता के सास श्रीमती सन्तोषी देवी व ससुर श्री रुप लाल ने उसका रास्ता रोककर मारपीट व गाली-गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी । स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 253 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 55,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व 500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।