प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 03.03.19
एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 60/19 दिनांक 02.03.19 अधीन धारा 27 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मे मु0आ0 अनिल कुमार न0 33 प्रभारी त्वरित प्रतिक्रिया बल मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि कि जब यह त्वरित प्रतिक्रिया बल के अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम ढांगसी धार में मौजूद थे तो 1.मानव कूपर सुपुत्र श्री मानवेन्द्र सिह मकान न0 193/1/3 पैलेस कालौनी तहसील सदर जिला मण्डी (हि0प्र0) 2. निशान्त शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र कुमार शर्मा मकान न0 23/2 पुरानी मण्डी तहसील सदर जिला मण्डी (हि0प्र0) 3. विशाल सैन पुत्र स्व0 श्री मुकेश सिह सेन निवासी मकान न0 310/2 पुरानी मण्डी तहसील सदर जिला मण्डी (हि0प्र0) को नशा करते हुये पाया तथा मौका पर से सिल्वर पेपर, इन्जैक्शन, करैन्सी नोट 10 रुपये बरामद किये गये तथा उपरोक्त तीनों का नतीजा आर0एफ0एस0एल0 मण्डी से प्राप्त होने पर नशा मारफीन का सेवन करना पाया गया । उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 46/19 दिनांक 02.03.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 02.03.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम पलासी में मौजूद था तो महावीर सिंह सुपुत्र श्री तेलू राम निवासी पलासी डाकघर धुरखड़ी तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी के कब्जा से 3 बोतलें देशी शराब की बरामद कीं । स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सडक-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 59/19 दिनांक 02.03.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी की में शेर सिंह सुपुत्र श्री धनी राम निवासी 9 मील जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 02.03.19 को जब शिकायतकर्ता के घर निर्माण का कार्य चला हुआ था तो एक ट्रक न0( एच0पी069-5372) पण्डोह की तरफ से आय़ा तथा पीछे स्कूटी चालक न0 ( एच0पी033डी0-4733) तेज रफ्तारी से आय़ा तथा उपरोक्त ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाये जाने पर स्कूटी स्वार स्कूटी सहित सडक से नीचे चला गया जिस कारण स्कूटी सवार समेत पीछे बैठे व्यक्ति को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
लोकमार्ग में वाधा उत्पन्न करने का मामला
अभियोग संख्या 31/19 दिनांक 02.03.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में मु0आ0 छज्जू राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 02.03.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम चुराग में मौजूद था तो देवेन्द्र कुमार निवासी रामपुरा भूपतनगर डाकघर हरदासपुर तहसील बरेली (उत्तर-प्रदेश) ने सडक के बीचों-बीच रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही है । मु0आ0 छज्जू राम न0 60 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले
1 अभियोग संख्या 34/19 दिनांक 02.03.19 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री शिव राम निवासी हरड़ डाकघर गंगौटी तहसील लडभरोल जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शकीना पत्नी श्री मस्त राम निवासी हरड़ डाकघर गंगोटी तहसील लडभरोल जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।मु0आ0 तुलसी राम न0 894 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लडभड़ोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 45/19 दिनांक 02.03.19 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सिमरा देवी पत्नी श्री कुमार सिंह निवासी सनेहरू डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 01.03.19 को दीनानाथ ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।मु0आ0 चमन लाल न0 28 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
नोट : अन्तराष्ट्रीय शिवरात्री महोत्सव-2019 हेतू यातायात व्यवस्थता प्लान (स्कैन कापी संलग्न है)
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 191 चालान व 30,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 10 चालान व 1000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।