मारपीट के मामले
- अभियोग संख्या 45/19 दिनांक 04.02.2019 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.दं.सं. पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता मंजू देवी पत्नी श्री हेम राज निवासी बठाण, डाकघर गम्बर खड्ड तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 04.02.2019 समय करीब 6.45 बजे शाम कृष्ण व ललित ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. विनोद सेन अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- अभियोग संख्या 17/19 दिनांक 04.02.2019 अधीन धारा 341,323, 34 भा.दं.सं. पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता बीट्टू सपुत्र श्री टेक चन्द निवासी कोहालू, डाकघर चैलचौक, तहसील चच्योट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह महूनाग मन्दिर तरौर से घर वापिस आ रही थी तो धनराज व गुलेन्दर ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट व गाली-गलौच की । मु.आ. विरेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मादक पदार्थ अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 44/19 दिनांक 04.02.2019 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना बल्ह में उ.नि. हेम राज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 04.02.2019 जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबंदी पर मुकाम नागचला में मौजूद था तो विपिन सिंह सपुत्र श्री बृज लाल निवासी गाँव अमरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर के कब्जा से 308 ग्राम चरस बरामद की । मु.आ. रुप लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 331 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 49,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 900/- रुपये जुर्माना बसूल किया व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व 14,000 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।