CRIME REPORT ON 15 JAN.

 

सडक-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 08/19 दिनांक 14.01.19 अधीन धारा 279 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बन्सी शर्मा सुपुत्र श्री गोपाल शर्मा निवासी टकोली डाकघर नगवाईं तहसील औट जिला मण्डी(हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.01.19 को जब यह मण्डी से अपने घर की ओर अपने परिवार सहित व्हीकल न0(एच0पी034डी0-7501) से जा रहा था तो साला नाला के पास एक कार न0 (डी0एल0आई0-जैडजैड-3030) जिसे अजय कुमार सुपुत्र श्री भागमल निवासी गली न0 02 हाउस न0 38 दिल्ली, चला रहा था, मण्डी की ओर से तेज रफ्तारी से आया और शिकायतकर्ता की गाडी (एच0पी034डी0-7501) को टक्कर मार दी। स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

            अभियोग संख्या 06/19 दिनांक 15.01.19 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 ,34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति रुकमणी पत्नी श्री लुददरमणी निवासी नौण डाकघर कोट तहसील चच्योट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.01.19 को मंगल सिंह व उसकी पत्नी द्रौपदी देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 प्रकाश चन्द न0 911 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

महिला के प्रति क्रूरता का मामला

अभियोग संख्या न0 05/19 दिनांक 14.01.19 अधीन धारा 498(ए0) 504, 506, 34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति निधी पत्नी श्री अमृत कुमार निवासी बैहना तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की शादी पारम्परिक रीति-रिवाज के मुताबिक बर्ष 2016 में हुई है तथा शादी के कुछ समय के बाद शिकायतकर्ता के पति व सास ने शिकायतकर्ता को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताडित करना शुरु कर दिया व जान से मारने की धमकी देना शुरुल कर दी । स0उ0नि0 दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 164 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 34,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 4 चालान व 400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2चालान व 4750/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

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