Crime Report on 14 Jan

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

  1. अभियोग संख्या 05/19 दिनांक 14.1.2019 अधीन धारा 341,323 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती खीमी देवी पत्नी श्री सौजू राम निवासी बरल, डाकघर व तहसील करसोग जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता का बेटा अभिनव दिनाँक 13.01.2019 समय 7 बजे शाम ममेल मन्दिर में लोहडी का त्यौहार मनाने हेतू गया हुआ था तो वहां पर सन्नी ने शिकायतकर्ता के बेटे का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु.आ. छज्जू राम अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या 13/19 दिनांक 14.1.2019 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सीता राम सपुत्र श्री दिला राम निवासी चढी, डाकघर रिवालसर ,  तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 13.01.2019 समय 4 बजे शाम जब यह घर से सडक की तरफ जा रहा था तो प्यारे लाल सपुत्र श्री दिलू राम निवासी चढी, डाकघर रिवालसर ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपील, गाली-गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. विनोद कुमार  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

आग द्वारा सम्पति की हानि करने का  मामला

अभियोग संख्या 09/19 दिनांक 14.1.2019 अधीन धारा 435 भा.दं.सं. के अन्तर्गत  पुलिस थाना        सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ललित शर्मा सपुत्र श्री सुरेश दत्त शर्मा निवासी नैली, डाकघर    मैरामसीत, तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) के व्यान पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक           13.01.2019 समय 6.50 बजे शाम किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक टी.वी.एस मोटरसाईकिल नं. पी.बी.          08 बी.के.-3574 को जला दिया गया । मु.आ. हरिश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस मामले      का अन्वेषण कर रहे हैं ।

भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या 04/19 दिनांक 14.1.2019 अधीन धारा 363 भा.दं.सं. के अन्तर्गत  महिला पुलिस थाना         मण्डी में एक व्यक्ति की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 13.01.2019 से शिकायतकर्ता की       बेटी गायब है । मु.आ. रामचन्द्र  महिला पुलिस थाना मण्डी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  108 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं          से 12,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3चालान व 300/- रुपये जुर्माना    बसूल किया है ।

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