एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के मामले
1 अभियोग संख्या 08/19 दिनांक 04.01.19 अधीन धारा 21 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मे निरीक्षक सुनील संख्यान प्रभारी विशेष अन्वेषण इकाई,मण्डी जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम पडडल में मौजूद था तो अमर चन्द उर्फ चमन लाल सुपुत्र भूरी सिह निवासी गांव बैहल ड़ाकघर पैहड़ी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से 14.3 ग्रांम हैरोइन बरामद की। मु0आ0 मुकेश पाठक न0 904 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- अभियोग संख्या 04/19 दिनांक 04.01.19 अधीन धारा 20,29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 जय चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त व नाकाबन्दी पर मुकाम हराबाग में मौजूद था तो मोटरसाईकिल न0 एच0पी053बी0-7900 की तलाशी करने पर दो नाबालिग लडकों से 421 ग्राम चरस बरामद की। उ0नि0 केहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला-
- अभियोग संख्या 08/19 दिनाक 04.01.2019 अधीन धारा 323, 325, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री डुमणू राम सपुत्र श्री टोडर राम निवासी गांव क्रेहड़ी, डा0 बाल्ट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि परस राम सपुत्र श्री सन्त राम निवासी क्रेहड़ी ने शिकायत कर्ता की जमीन पर सेफ्टी टैंक बनाया जिस पर शिकायत कर्ता ने माननीय अदालत से स्टे ले रखा है जो परस राम उपरोक्त ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना तथा डुमणू राम के रोकने पर डुमणू राम के साथ मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
जुआ अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 4/19 दिनाक 05.01.2019 अधीन धारा 13(3) 67 जुआ अधिनियम स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.01.2019 को शाम के समय जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम जरोल के पास मौजूद थे तो जरोल के पास इन्होने सात लोगों जुआ खेलते हुए इस अधिनियम के तहत पकड़ा और 3750/- रुपये नकद राशी बरामद की । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सडक-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 10/19 दिनांक 04.01.2019 अधीन धारा 279, 337 , 304 (ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री धन बहादुर निवासी भजोगी तहसील मनाली जिला कुल्लु हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 04.01.19 को जब यह अपने बेटे को पी0जी0आई0 चण्डीगढ से वापिस घर के लिये एम्बुलैंस न0 पी0बी065-ए0-एच0 -2952) में ला रहा था तो सुक्की बाई के पास एक कार न0 आर0जे0-14-डब्युसी0-1664 जिसे गोपाल सुपुत्र अशोक निवासी जयपुर तेज रफतारी से चला रहा था तेज रफ्तारी से कुल्लू की तरफ से आय़ा और शिकायतकर्ता की एम्बुलैस को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता के बेटे को लगी आक्सीजन की पाईप निकल गई जिसे बाद में जोनल हास्पिटल मण्डी में डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया । उ0नि0 शिव सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों मे मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 291 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 12 चालान व 1200 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 2000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।