Crime Report on 19 Dec

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 117/18 दिनांक 18.12.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुमारी चिन्ता सुपुत्री श्री जीवन लाल निवासी जाछ तहसील चच्योट जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी तो एक कार न0 एच0पी032ए0-1767 तेज रफ्तारी से आयी और शिकायतकर्ता की सहेलियों इन्दिरा, जया भारती व नेहा को टक्कर मार दी जिस कारण उन्हें चोटें आईं हैं ।  मु0आ0 हमेंन्दर सिंह न0 895 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने  के मामले

1        अभियोग संख्या  308/18 दिनांक 18.12.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मोती राम सुपुत्र श्री बीरु निवासी जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.12.18 को बालक राम व उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 ललित कुमार न0 900 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 309/18 दिनांक 18.12.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रकाशो देवी पत्नी श्री बालक राम निवासी जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.12.18 को मोती राम व उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 पवन कुमार न0 52 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण करे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 211 चालान व 25,400/-उल्लंघनकर्ताओं से रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम  के अन्तर्गत 14 चालान व 1400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 9800/-रुपये जुर्माना बसूल किया

 

 

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