रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 211/18 दिनांक 06.11.18 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0स0 व अधीन धारा 3(1) एस0सी0 व एस0टी एक्ट पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री ईन्द्र सिंह धीमान सुपुत्र श्री शोभा राम निवासी सुक्कर डाकघर चौतडा तहसील जोगिन्द्रनगगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 04.12.18 को केहर सिंह ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ गाली-गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 अशोक कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
लोकमार्ग में बाधा पहुंचाने के मामले
1 अभियोग संख्या 125/18 दिनांक 06.12.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी मे मु0आ0 राजेन्द्र कुमार न0 51 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम कटौला में मौजूद थे तो पाया कि केशव राम सुपुत्र श्री राम चन्द निवासी त्राणू डाकघर बथेरी तहसील कटौला जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बींच रेत का ढेर लगा रखा था जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 राजिन्द्र कुमार न0 51 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द मामले का अन्वेषण कर रहे है ।
2 अभियोग संख्या 126/18 दिनांक 06.12.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी मे मु0आ0 बलराज अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम कटौला में मौजूद थे तो पाया कि जाकुब अली सुपुत्र श्री मीर- हुसैन निवासी जिकती डाकघर कटौला जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बींच रेत का ढेर लगा रखा था जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 बलराज अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द मामले का अन्वेषण कर रहे है।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 189 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 25,400/-रुपये बसूल किये हैं तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 11 चालान व 1100/- रुपये जुर्माना वसूल किया हैं ।