सड़क दुर्घटना के मामले
- अभियोग संख्या 83/18 दिनाक 06.12.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी शिकायतकर्ता श्री हिम्मत राम सपुत्र श्री तुले राम निवासी गांव पांगणा, डा0 खुणाची, त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.12.2018 समय करीब 07.30 बजे शाम एक ब्लैरो जीप नं0 एच0पी0 32बी 3308 पैन्दापाणी के नजदीक उपरोक्त चालक की लापरवाही व तेज रफतारी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई । जिसमें दो व्यक्ति जिनके नाम क्रमशः सचिन ठाकुर सपुत्र श्री शेर सिह व कालू कमल सपुत्र श्री गोकुल राम दोनो निवासी निवासी दनोट, डा0 खुणाची, त0 थुनाग जिला मण्डी घायल हुए । मु0आ0 तरुण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
- अभियोग संख्या 114/18 दिनाक 05.12.2018 अधीन धारा 279, 337, 304(ए) भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायतकर्ता श्री पवेन्द्र कुमार सपुत्र श्री हुक्कम चन्द निवासी गांव मुलहाल, डा0 जहल, त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 03.12.2018 को जब यह अपनी जीप नं0 एच0पी0 65-2543 को घर से चैलचौक की तरफ जा रहा था व गणई के पास पंहुचा तो उसी समय एक स्कूटी एच0पी0 32ए-4792 जिसे कमल बहुत ही तेज रफतारी व गलत दिशा में चला रहा था ने शिकायत कर्ता की जीप के साथ टकरा गया व घायल हो गया । जो कि उपचार के दौरान स्कूटी चालक की मौत हो गई । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
- अभियोग संख्या 210/18 दिनाक 06.12.2018 अधीन धारा 279, 304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायकर्ता श्री गुरदेव सपुत्र श्री रमेश चन्द निवासी गांव टिक्करी, डा0 चौतड़ा, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.12.2018 को समय करीब 11.15 बजे जब यह अपने भाई के साथ अपने घर जा रहा था व जब ये पुलिस पोस्ट चौतड़ा के पास पंहुचे तो इन्हे जोर से आवाज सुनाई दी और जब ये मौका पर पंहुचे तो इन्होने पाया कि एक एप्लाईड-फॉर स्कूटी सड़क से निचे नाले की तरफ गिरी थी । जिसे विपिन कुमार सपुत्र श्री पृथी पाल निवासी मुसेहरा, डा0 चौतड़ा, त0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी चला रहा था को एक जीप नं0 एच0पी0 29बी-1904 जिसे संरक्षण कटोच मण्डी ने टकर मारी । स्कूटी चालक विपिन कुमार की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई । मु0आ0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
रास्ता रोक कर गाली गलौच व मारपीट करने का मामलाः-
अभियोग संख्या 187/18 दिनाक 06.12.2018 अधीन धारा 341, 427, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रती राम सपुत्र श्री सोदू राम निवासी गांव दादीधार, डा0 काओ, त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज दिनाक 06.12.2018 को समय करीब 09.00 बजे दिन मेहर सिह व इसके परिवार के सदस्य ने साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा इसके टैकं को तोड़ा तथा नुकसान पंहुचाया । मु0आ0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 158 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 28,200/-रुपये जुर्माना उल्लंघनकर्ताओं से बसूल किया है ।