Crime Report on 04 Dec

रास्ता रोककर मारपीट का मामला

 

अभियोग संख्या 295/18 दिनांक 04.12.2018 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.दं.सं.  के अन्तर्गत  पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता सुशील कुमार सपुत्र श्री धर्म सिंह निवासी मंगलेहड, डाकघर चौलथरा, तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 27.11.2018 जब यह किसी कार्य से चौलथरा गया हुआ था तो बलदेव सिंह व उसके पुत्र वरुण व उसकी पत्नी ने  शिकायतकर्ता का रोस्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. विपिन कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क दुर्घटना का मामला

 

अभियोग संख्या 290/18 दिनांक 03.12.2018 अधीन धारा 279,337 भा.दं.सं. व धारा 187 मोटर वाहन  अधिनियम के अन्तर्गत  पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता मस्त राम सपुत्र श्री नेक राम निवासी गांव सैण, डाकघर सुराडी तहसील कोटली जिला मण्डी हाल चालक हिमाचल पथ परिवहन निगम की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 03.12.2018 समय 4 बजे प्रात:  एक वाहन पिक्अप नं. HP 31-8867 ने रुप चंद को को टक्कर मार दी । उ.नि. प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

                चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  267 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 39,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15 चालान व 1500/- रुपये जुर्माना व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1चालान व 4500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

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