CRIME REPORT ON 01 NOV.

 

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 80/18 दिनांक 30.11.18 अधीन धारा 341,323, 504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लाल सिंह निवासी घोरला-पधर डाकघर बागाचनोगी तहसील थुनाग हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि हेमराज ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 लोकेन्दर न0 863 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2      अभियोग संख्या 289/18 दिनांक 30.11.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कमला देवी पत्नी श्री दुर्गा दास डाकघर कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ प्रेम चन्द व उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। मु0आ0 पवन कुमार न0 52 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3        अभियोग संख्या 205/18 दिनांक 30.11.18 अधीन धारा 341, 323, 427, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विजय ठाकुर सुपुत्र श्री रुप सिंह ठाकुर निवासी बाहरी डाकघर कोट तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.11.18 को नामालुम स्कुटी सवार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा शिकायतकर्ता की कार को नुक्सान पहुंचाया । मु0आ0 विजेन्द्र ठाकुर न0 867 अन्वेषणोधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 344 चालान व उल्लंघनकर्तओं से 38,600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 14 चालान व 1400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम क अन्तर्गत 5 चालान व 1600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *