आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 105/18 दिनांक 18.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम धरोट में मौजूद था तो हुक्कम चन्द सुपुत्र श्री भूप सिंह निवासी धरोट डाकघर काण्डा तहसील चच्योट जिला मण्डी के कब्जा से 21 बोतलें देसी शराब, 6 बोतलें अंग्रेजी शराब व 7 बोतलें बीयर की बरामद की । स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क-दुर्घटना के मामले
1 अभियोग संख्या 166/18 दिनांक 18.11.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेम चन्द सुपुत्र श्री धालू राम निवासी केलोधार डाकघर प्रेस्सी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.11.18 को जब शिकायतकर्ता राकनी नामक स्थान पर काम कर रहा था तो सुरेश कुमार सुपुत्र श्री ओम दत्त निवासी मन्थाल डाकघर पांगणा जिला मण्डी हि0प्र0 गाडी न0 एच0पी0 30-9600 से तेज रफ्तारी से आय़ा और शिकायतकर्ता को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता को चोटें आईं हैं । मु0आ0 सरोज कुमार न0 865 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 284/18 दिनांक 18.11.18 अधीन धारा279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुमारी सुनिधि चौहान सुपुत्री श्री राजिन्द्र ठाकुर निवासी भांवला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.11.18को जब शिकायतकर्ता स्कुटी न0 एच0पी0-22 सी0-6261 से स्कूल जा रही थी तो कार न0 एच0पी0-28सी0-0125 गोपालपुर की तरफ से तेज रफ्तारी से आई और और शिकायतकर्ता की स्कूटी को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता को चोटें आई हैं ।मु0आ0 भवदेव न0 912 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 181 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 34,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।