Crime Report on 14 Nov

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1     अभियोग संख्या 335/18 दिनांक 14.11.18अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बलदेव सिंह सुपुत्र स्व0 श्री गुरदीता गांव अरठी डा0 बाड़ी गुमाणु तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13/11/18 को जब यह अपने खेतों में काम कर रहा था तो लता देवी पत्नी श्री कुण्डल राम निवासी अरठी बाड़ी गुमाणु ने शिकायतकर्ता का रास्ता  रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0 आ0 यशपाल न0 14 अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2    अभियोग संख्या 113/18दिनांक 14.11.18 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भूरी सिंह सुपुत्र श्री फागु राम निवासी बुंगा निवासी कमांद तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  बलबीर सुपुत्र श्री जीतू राम निवासी भाला डाकघर ग्राहण तहसील सदर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की।  मु0आ0 राजिन्द्र कुमार न0 51 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3      अभियोग संख्या 280/18 दिनांक13.11.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री रईस गुलेरिया सुपुत्र श्री समुन्द सिंह निवासी नैण डाकघर गोपालपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.11.18 को चन्नी लाल व मीना देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4     अभियोग संख्या 281/18 दिनांक 13.11.18अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री चुन्नी लाल सुपुत्र श्री रेलु राम निवासी नैण डाकघर गोपालपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.11.18 को रईस गुलेरिया व यशोधा देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 विपिन कुमार न0 872अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 155 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 22,900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 9 चालान व  900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *