रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले
1 अभियोग संख्या 269/18 दिनांक 10.11.18अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कान्ता देवी पत्नी श्री हंसराज निवासी थाना डाकघर बयाला तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.11.18 को हरदेयी देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।मु0आ0 हरि सिंह न0 407 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 192/18 दिनांक 10.11.18 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अरविन्द कुमार सुपुत्र श्री धर्म चन्द निवासी जलवाहन डाकघर जलपैहड़ तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.11.18 को अरुण कुमार सुपुत्र श्री शशि कुमार निवासी बालकरुपी डाकघर जोगिन्द्रनगर तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 मनवीर सिंह न0 922 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 128/18दिनांक 10.11.18 अधीन धारा 147,341,427,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री लछमण दास निवासी टकोली डाकघर पनारसा तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि ज्ञान चन्द, सुरजीत चौधरी, राम प्रकाश, गिरधारी लाल, दीवान चन्द, श्याम लाल , जय सिंह व सन्नी ने शिकायतकर्ता के गाडी/टिप्परों का रास्ता रोककर गाली -गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी । एच0ए0एस0आई0 ठाकुर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 196 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 31,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 7 चालान व 700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है