PRESS NOTE ON 08 NOV.

 

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 74/18 दिनांक 08.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दीवान चन्द सुपुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी भवा डाकघर छतरी तहसील थुनाग जिला मण्डी (हि0प्र0) हाल सेल्स-मैन ठेका शराब छतरी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.11.18 को जब यह ठाकुर प्रसाद के साथ छतरी आ रहा था तो बिलागड़ के पास उसने पाया कि एक कार न0 एच0पी0-85-6328 में अवैध तौर पर कुछ ले जाया जा रहा है जिस पर शिकायतकर्ता ने पुलिस को सुचित किया तथा उपरोक्त कार की तलाशी लेने पर चालक विनोद कुमार के कब्जा से 36 बोतलें देसी शराब व 11 बोतलें अवैध शराब की बरामद की । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 332/18 दिनांक 07.11.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री घनश्याम सुपुत्र स्वर्गीय श्री कुन्दन लाल निवासी दयारगी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.11.18 को जब यह अपनी कार न0 एच0पी0-33-5529 से पण्डोह की तरफ जा रहा था तो पण्डोह के पास एक स्कूटी जिसे रहमान सुपुत्र श्री शुक्रदीन निवासी हटौण चला रहा था तेज रफ्तारी से आय़ा और शिकायतकर्ता की कार को टक्कर मार दी जिस कारण स्कूटी चालक रहमान को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 75/18 दिनांक 08.11.18 अधीन धारा 341,323,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विनोद कुमार सुपुत्र श्री सतीश कुमार निवासी बिलागड़ डाकघर छतरी तहसील थुनाग जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.11.18 को जब यह दिल चन्द के साथ आ रहा था तो बिलागड़ के पास दीवान चन्द व पवन कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 तरुण कुमार न0 923 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 93 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 11,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 2 चालान व 200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

 

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